6654 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज् य और उद्योग मंत्रालय उद्योग संवधधन और आंतररक व् यापार जवभाग आदेि नई ददल्ली, 11 अक् तूबर…
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Open source page6654 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज् य और उद्योग मंत्रालय उद्योग संवधधन और आंतररक व् यापार जवभाग आदेि नई ददल्ली, 11 अक् तूबर, 2024 का.आ. 4494(अ).—भारतीय मानक ब् यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ परित धारा 16 द्वारा प्रदत् त िजियों का प्रयोग करते हुए तथा खाद्य और पेय पदाथों के जलए कुकवेयर, यूटेंजसल् स और कैन् स (गुणवत् ता जनयंत्रण) आदेि, 2024 के अजधक्रमण में, जसवाय ऐसे कायों के िो इस अजधक्रमण से पहले दकए गए हों अथवा दकए िाने से छूट गए हों, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब् यूरो से परामिध करने के बाद यह म त है दक यह िनजहत में आवश् यक अथवा जहतकर है, अत: एतद्द्वारा जनम् नजलजखत आदेि करती है, नामत: - 1. संजिप् त िीर्धक और प्रारंभ – (1) इस आदेि को खाद्य और पेय पदाथों के जलए कुकवेयर, यूटेंजसल् स और कैन् स (गुणवत् ता जनयंत्रण) आदेि, 2024 कहा िाएगा। (2) इस आदेि में अन् यथा की गई व् यवस्ट् था को छोड़कर, यह आदेि रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से प्रभावी होगा। 2. मानक जिह्न का अजनवायध प्रयोग – ताजलका के कॉलम (2) में जवजनर्दधष् ट वस्ट् तुएं या सामान ताजलका के कॉलम (3) में जवजनर्दधष् ट तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब् यूरो (अनुपालन मूल् यांकन) जवजनयम, 2018 की अनुसूिी-II की स्ट् कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब् यूरो के लाइसेंस के तहत मानक जिह्न लगा होगा। सं. 4131] नई ददल्ली, सोमवार, अक् तूबर 14, 2024/आजिन 22, 1946 No. 4131] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2024/ASVINA 22, 1946 सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102024-257882 CG-DL-E-15102024-257882 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] बिते दक इस आदेि का कोई भी प्रावधान जनयाधत के जलए घरेलू स्ट्तर पर जवजनर्मधत वस्ट्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगा: बिते यह दक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जवकास अजधजनयम, 2006 (2006 का 27) के तहत पररभाजर्त लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम, ताजलका के क्रमिः कॉलम (6) और (7) के तहत संबंजधत प्रजवजि में जनर्दधि जतजथ से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे: बिते यह भी दक इस आदेि में कोई भी प्रावधान, ऐसे उद्यमों द्वारा घरेलू रूप से जनर्मधत माल या वस्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा, िो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के "उद्यम पोटधल" पर पंिीकृत हैं, जिनमें संयंत्र और मिीनरी या उपकरण की मूल लागत पर पच्चीस लाख रुपए से अजधक जनवेि नहीं दकया गया हो और िाटधडध अकाउंटेंट द्वारा प्रमाजणत दकए गए अनुसार जपछले जवत्त वर्ध का टनधओवर दो करोड़ रुपए से अजधक ना हो। बिते यह भी दक इस आदेि का कोई भी प्रावधान उन माल या वस्ट्तुओं पर भी लागू नहीं होगा, िो इस आदेि की ताजलका में जनर्दधि कायाधन्वयन की तारीख से पहले, ब्यूरो द्वारा प्रमाजणत जवजनमाधता या प्रमाणन हेतु ब्यूरो के समि आवेदन करने वाले जवजनमाधता या संगत माल या वस्ट्तुओं के आयातक द्वारा घरेलु रूप से जवजनर्मधत या आयाजतत दकया गया हो, ऐसे जवजनमाधता या आयातक को इस आदेि की ताजलका में कायाधन्वयन जवजनदेि की तारीख से छह माह तक ऐसे घोजर्त स्ट्टॉक की जबक्री करने या प्रदर्िधत करने या जवक्रय करने का प्रस्ट्ताव करने की अनुमजत इस ितध के अध्यधीन होगी दक ऐसे जवजनमाधता या आयातक द्वारा िाटधडध अकाउंटेंट द्वारा प्रमाजणत की गई इस आिय की घोर्णा ब्यूरो को दी िाएगी: बिते दक इस आदेि में कोई भी प्रावधान उन माल या वस्ट्तुओं पर भी लागू नहीं होगा, िो भारत में आयात दकए िाने पर िोस, तरल या गैस के दकसी भी रूप में सामग्री से भरे हुए हैं: बिते दक इस आदेि का कोई भी प्रावधान खाद्य और पेय पदाथों के जलए कुकवेयर, यूटेंजसल् स और कैन् स जवजनमाधताओं द्वारा अनुसंधान और जवकास के प्रयोिन के जलए प्रजत वर्ध आयाजतत दो सौ वस्ट्तुओं या सामानों तक आयाजतत वस्ट्तुओं या सामानों पर, इस ितध के साथ लागू नहीं होगा दक ऐसी आयाजतत वस्ट्तुओं या सामानों को वाजणजज्यक रूप से बेिा नहीं िाएगा और उन्हें स्ट्क्रैप के रूप में जनपटान दकया िाएगा तथा जवजनमाधता ऐसे माल या वस्ट्तुओं का वर्धवार अजभलेख रखेंगे और इसका जववरण केन्द्र सरकार को प्रस्ट्तुत करेंगे। 3. प्रमाणन और प्रवतधन प्राजधकरण – भारतीय मानक ब् यूरो ताजलका के कॉलम (2) में जवजनर्दधष् ट वस्ट् तुओं या सामान के जलए प्रमाणन और प्रवतधन प्राजधकरण होगा। 4. उल् लंघन के जलए पेनल् टी– इस आदेि के प्रावधानों का उल् लंघन करने वाले दकसी व् यजि को भारतीय मानक ब् यूरो अजधजनयम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंजडत दकया िाएगा। ताजलका क्रम सं.
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