4266 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज् य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व् यापार जवभाग) आदेि नई ददल्ली, 12 िून, 2…
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज् य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व् यापार जवभाग) आदेि नई ददल्ली, 12 िून, 2026
का.आ. 3038(अ).— भारतीय मानक ब् यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ परित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत् त िजियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, ब् यूरो से परामिध करने के बाद यह म त है दक यह िनजहत में आवश् यक अथवा जहतकर है, अत: एतद्द्वारा चमडे और अन्य सामजियों से जनर्मधत फुटजवयर (गुणवत्ता जनयंत्रण) आदेि, 2024 में और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत आदेि करती है, नामत:-
(1) इस आदेि को चमडे और अन्य सामजियों से जनर्मधत फुटजवयर (गुणवत्ता जनयंत्रण) संिोधन आदेि, 2026 कहा िाएगा। (2) यह आदेि आजधकाररक रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से लागू होगा।
चमडे और अन्य सामजियों से जनर्मधत फुटजवयर (गुणवत्ता जनयंत्रण) आदेि, 2024 के खंड 2 में- (क) तीसरे परंतुक में, आंकडे, अक्षरों और िब्द "31 िुलाई, 2026" को, आंकडे, अक्षर और िब्द "31 िुलाई, 2027" से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ख) तीसरे परंतुक के पश्चात्, जनम्नजलजखत परंतुक को अंतर्वधष्ट दकया िाएगा, नामतः- सं. 2932] नई ददल्ली, िुक्रवार, िून 12, 2026/ज् येष् ि 22, 1948
No. 2932] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062026-273450 CG-DL-E-15062026-273450
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
“बिते यह भी दक इस आदेि में कुछ भी चमडा और फुटजवयर उत्पादों के जवजनमाधताओं द्वारा अनुसंधान एवं जवकास और गैर-वाजणजज्यक उपयोग के उद्देश्य से दकसी एक वर्ध में आयाजतत माल या वस्ट्तुओं के 4500 िोडे पर लागू नहीं होगा, िो दक जनम्नजलजखत ितों के अध्यधीन होगा, दक उसे (क) वाजणजज्यक रूप से नहीं बेचा िाएगा; (ख) 'जबक्री के जलए नहीं' जचजननत और अंदकत दकया िाएगा; (ग) स्ट्क्रैप के रूप में जनपटाया िा सकता है;
और साथ ही जवजनमाधता वर्ध-वार ररकॉडध रखेगा और यदद सरकार द्वारा वांजछत हो, तो इसे प्रस्ट्तुत करेगा।" [फा. सं. पी-27025/80/2023-चमडा (भाग – I)] जनजध केसरवानी; संयुि सजचव नोट: मूल आदेि भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सां.आ. 1421 (अ), ददनांक 15 माचध, 2024 के तहत प्रकाजित दकया गया था और इसे सां.आ. 3700 (अ), ददनांक 30 अगस्ट्त, 2024 के माध्यम से संिोजधत दकया गया था।
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department For Promotion of Industry and Internal Trade) ORDER New Delhi, the 12th June, 2026 S.O. 3038(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following Order further to amend the Footwear made from Leather and other Materials (Quality Control) Order, 2024, namely:-
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.06.15 15:54:45 +05'30'
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