CBDT news Notification No. 114/2026 [F. No. 370142/18/2026-TPL] · 01 Sept 2026
Official title
CBDT has issued Notification No. 114/2026 [F. No. 370142/18/2026-TPL], notifying the rules and prescribed forms under the Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme, 2026.
Official record
Open source pageSummary
The Central Board of Direct Taxes notifies the Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme Rules, 2026. The rules establish procedures for declaring undisclosed foreign assets and income. Taxpayers must submit declarations electronically in Form 1. The scheme applies to undisclosed assets and income where the aggregate value does not exceed specified thresholds of ₹1 crore or ₹5 crore, depending on the asset category. The authority issues an order in Form 2 for payment of tax, penalty, or fees. Taxpayers must pay the determined amount and submit intimation in Form 3. Upon successful payment, the authority issues a certificate in Form 4, granting immunity from further tax, penalty, or prosecution under the Black Money Act, 2015.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-15082026-275490 CG-DL-E-15082026-275490
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 668] | नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948 |
|---|---|
| No. 668] | NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948 |
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026
आय-कर
सा.का.नि. 732(अ).— केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का 4) की धारा 143 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लघु करदाताओं की विदेशी आस्तियों का प्रकटीकरण स्कीम नियम, 2026 है ।
(2) ये 16 अगस्त, 2026 को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) या अघोषित विदेशी आय और आस्तियों पर कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं ।
(3) अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, “आय-कर प्राधिकारी” से, यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) अभिप्रेत होंगे।
(4) अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, “अंतिम दिनांक” से 31 दिसंबर, 2026 अभिप्रेत है ।
3. उचित बाजार मूल्य.– (1) अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (1) के खंड (ट) के प्रयोजनों के लिए, आस्तियों का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित रीति से अवधारित किया जाएगा, अर्थात्:–
(क) बुलियन, आभूषण या बहुमूल्य पत्थर का मूल्य वह होगा जो निम्नलिखित में से अधिक हो,–
(i) उसकी अर्जन लागत; और
(ii) वह कीमत, जो बुलियन, आभूषण या बहुमूल्य पत्थर मूल्यांकन दिनांक को खुले बाजार में विक्रय किए जाने पर सामान्यतः प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए निर्धारिती ऐसे बुलियन, आभूषण या बहुमूल्य पत्थर के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए किसी विनियम या विधि के अधीन किसी देश या भारत से बाहर के विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार या उसके किसी अभिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकक से रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है:
परंतु जहां उपखंड (ii) के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया जाता है, वहां सूचकांकित अर्जन लागत को उचित बाजार मूल्य माना जाएगा।
(ख) पुरातत्त्व संग्रहों, रेखाचित्रों, चित्रों, मूर्तियों अथवा किसी अन्य कलाकृति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “कलात्मक कृति” कहा गया है) का मूल्यांकन निम्नलिखित में से जो अधिक हो, उसके आधार पर किया जाएगा—
(i) उसके अर्जन की लागत; और
(ii) वह कीमत, जो उक्त कलात्मक कृति का मूल्यांकन की दिनांक को खुले बाजार में विक्रय किए जाने पर सामान्यतः प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए निर्धारिती, कलात्मक कृति के मूल्यांकनार्थ किसी देश या भारत से बाहर के विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार अथवा उसके किसी अभिकरण द्वारा किसी विनियम या विधि के अधीन मान्यता-प्राप्त मूल्यांकक से रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है:
परंतु, जहां उपखंड (ii) के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया गया है, वहां अनुक्रमित अर्जन लागत को उचित बाजार मूल्य माना जाएगा ।
(ग) शेयरों और प्रतिभूतियों का मूल्यांकन—