jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 la. 2484] ubZ fn No. 2484] NEW DEL का.आ. 3249(अ).—आयकर अिू द त श तय का ूयोग करते हुए के (क) िनदेश देता है !क य मु* यालय उ त अनुसूची के कॉलम (3 अ- याय– -ख एवं -खख के अ तग1त आ उ ह2 ू द त क3 गई श तय का ू 6वं ट म2 6विन!द1ं टऐसे मामल अथ उनक3 ऐसी सभी आय अथवा आय क3 (ख) इस अनुसूची म2…
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Open source pagejftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 la. 2484] ubZ fn No. 2484] NEW DEL का.आ. 3249(अ).—आयकर अिू द त श तय का ूयोग करते हुए के (क) िनदेश देता है !क य मु* यालय उ त अनुसूची के कॉलम (3 अ- याय– -ख एवं -खख के अ तग1त आ उ ह2 ू द त क3 गई श तय का ू 6वं ट म2 6विन!द1ं टऐसे मामल अथ उनक3 ऐसी सभी आय अथवा आय क3 (ख) इस अनुसूची म2 स आयु त अथवा संयु तआयकर आयु श तय स!हत उ तअनुसूची के काल के वग@ अथवा ऐसी आय अथवा आ श तय का ूयोग करने एवं काय1 का 4535GI/2013 REG vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY nYyh] 'kqØokj] vDrwcj 25] 2013@dk£rd 3] 1935 HI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2013/KARTIKA 3, 1935 6व त मंऽालय (राजः व 6वभाग) (के िय ू यD कर बोड1) अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना नई !दF ली, 25 अ तूबर, 2013 (आयकर आयकर आयकर आयकर) ) ) ) िधिनयम, 1961 (1961 का 43) क3 धारा 120 क3 िय ू यD कर बोड1 एतदNारा :- यहां अनुबंिधत अनुसूची के कॉलम (2) म2 6विन!द1ं ट 3) म2 क3 गई संगत ू6वं ट म2 6विन!द1ं ट ः थान प आने वाली श तय स!हत आयकर अिधिनयम, 1961 (ू योग करेग2 तथा उ त अनुसूची के कालम थवा मामल क3 ौेणय अथवा ऐसे < य तय अथव ौेणय के संबंध म2 काय1 का िनं पादन कर2गे; संदिभ1त आयकर आयु त को उनके अधीनः थ आ य त को उ त अिधिनयम के अ- याय– -ख एवं -खख लम (4) म2 क3 गई संगत ू6वं ट म2 6विन!द1ं टऐसे आय क3 ौेणय अथवा ऐसे मामल अथवा मामल ा िनं पादन करने हेतु िलखत आदेश जार करने के िल (1) GD. NO. D. L.-33004/99 उपधारा (1) एवं (2) Nारा ट आयकर आयु त जनका पर है, उ त अिधिनयम के (1961 का 43) के अ तग1त (4) म2 क3 गई संगत वा < य तय के वग@ तथा आने वाले अपर आयकर ख के अ तग1त आने वाली < य तय अथवा < य तय क3 ौेणय के संबंध म2 िलए ूािधकृत करता है; 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ग) इस अनुसूची के खंड (ख) म2 सदंिभ1त अपर आयकर आयु त अथवा संयु त आयकर आयु त को उनके अधीनः थ आने वाले कर िनधा1रण अिधकाRरय Nारा उ त अिधिनयम के अ- याय– -ख एवं -खख के अ तग1त आने वाली श तय स!हत उ त अनुसूची जसके संबंध म2 ऐसे अपर आयकर आयु त अथवा संयु त आयकर आयु त को इस अिधसूचना के खंड (ख) के अ तग1त आयकर आयु त Nारा ूािधकृत !कया जाता है, के कालम (4) म2 क3 गई संगत ू 6वं ट म2 6विन!द1ं ट ऐसे < य तय अथवा < य तय के वग@ अथवा आय अथवा आय क3 ौेणय अथवा मामल अथवा मामल क3 ौेणय के संबंध म2 श तय का ूयोग करने एवं काय1 का िनं पादन करने हेतु िलखत आदेश जार करने के िलए ूािधकृत करता है। अनुसूची अनुसूची अनुसूची अनुसूची बम सं बम सं बम सं बम सं. आयकर ूािधकार का आयकर ूािधकार का आयकर ूािधकार का आयकर ूािधकार का पदनाम पदनाम पदनाम पदनाम मु* या मु* या मु* या मु* यालय लय लय लय अिधकार Dेऽ अिधकार Dेऽ अिधकार Dेऽ अिधकार Dेऽ (1) (2) (3) (4) 1. आयकर आयु त(बड़ करदाता इकाई), कोलकाता कोलकाता आयकर अिधिनयम, 1961 (1961 का 43) क3 धारा 127 के अ तग1त सWपे गए सभी मामले तथा जो वत1मान समय म2 मु* य आयकर आयु त, कोलकाता-।,।।,।।। एवं कोलकाता एवं आयकर आयु त (के ि) -।,।। एवं ।।।, कोलकाता तथा आयकर िनदेशक (अ तरा1ं शय काराधान), कोलकाता के अिधकार Dेऽ म2 है जनम2 बड़ करदाता इकाई योजना का चयन करने हेतु सहमित ूपऽ !दया गया हो तथा जनम2 6व त वष1 2011-12 अथवा बाद के !कसी 6व त वष1 म2 िनZ निलखत भुगतान !कए गए ह; (क) आयकर अिधिनयम, 1961 के अ तग1त 10 करोड़ [पए अथवा उससे अिधक का अिमम कर; अथवा (ख) के िय उ पाद शुF क अिधिनयम, 1944 के अ तग1त 5 करोड़ [पए अथवा इससे अिधक क3 नकद अथवा वत1मान खाते म2 उ पाद शुF क; अथवा (ग) सेवा कर िनयमावली, 1994 के साथ प!ठत 6व त अिधिनयम, 1994 के अ तग1त 5 करोड़ [पए अथवा उससे अिधक क3 नकद अथवा वत1मान खाते म2 सेवा कर। 2. यह अिधसूचना सरकार राजपऽ म2 इसके ूकाशन क3 ितिथ से लागू क3 जाएगी। [अिधसूचना सं. 85/2013/फा.सं. 187/16/2013-आयकर िन.।] सुरिभ श सुरिभ श सुरिभ श सुरिभ शमा1 मा1 मा1 मा1, अवर सिचव अवर सिचव अवर सिचव अवर सिचव MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) NOTIFICATION New Delhi, the 25th October, 2013 (INCOME TAX) S.O.3249 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby :— (a) directs that the Commissioner of Income-tax specified in column (2) of the Schedule here to annexed, having his Headquarter at the place specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, shall ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 exercise the powers conferred upon him under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including the powers under Chapters XVII-B and XVII-BB of the said Act, and perform the functions in respect of such cases or classes of cases or such persons or classes of persons specified in the corresponding entry in column (4) of the said Schedule and in respect of all incomes or classes of incomes thereof; (b) authorises the Commissioner of Income-tax referred to in this notification to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions, including powers under Chapters XVII-B and XVII- BB of the said Act, by the Additional Commissioners or Joint Commissioners of Income-tax, who are subordinate to him, in respect of such persons or classes of persons or of such income or classes of income or of such cases or classes of cases specified in the corresponding entry in column (4) of the said Schedule;
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