CBIC / GST notification · 15 Mar 2024
(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्ि विभाग) अधधसूचना संख् या 19/2024-सीमा शुल्क नई दिल्ली, दिनांक 15 माचथ, 2024 सा.का.नन…. (अ), - सीमा शुल्क अधधननयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल् क टैररफ अधधननयम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3…
Official record
Open source page(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्ि विभाग) अधधसूचना संख् या 19/2024-सीमा शुल्क नई दिल्ली, दिनांक 15 माचथ, 2024 सा.का.नन…. (अ), - सीमा शुल्क अधधननयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल् क टैररफ अधधननयम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रित्त शक्ततयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कक ऐसा करना जनदहत में आिश्यक है, एतिद्िारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्ि विभाग) की अधधसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, क्जसे सा.का.नन. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशशत ककया गया र्ा, में ननम्नशलखखत संशोधन करती है, यर्ा :- उतत अधधसूचना में, - (1) ताशलका में, क्रम संख्या 526क और उससे संबंधधत प्रविक्ष्टयों के शलए, ननम्नशलखखत क्रम संख्या और प्रविक्ष्टयों को प्रनतस्र्ावपत ककया जाएगा, अर्ाथत्: - (1) (2) (3) (4) (5) (6) “526क. 8703 विद्युत चाशलत िाहन, यदि आयात ककया जाता है- (1) अधूरा या बबना तैयार ककया गया, बैटरीपैक, मोटर, मोटर ननयंत्रक, चाजथर, पािर कंट्रोल यूननट, एनजी मॉननटर, कॉन्द्टैतटर, ब्रेक शसस्टम इलेक्तट्रक िबाि सदहत एक संपूणथ िाहन को संयोक्जत करने के शलए आिश्यक घटकों, भागों या उप- संयोजन युतत नॉकडाउन ककट के रूप में, चाहे व्यक्ततगत रूप से पूिथ-संयोजन के सार् या नहीं, के सार् – (क) उपरोतत घटकों, भागों या उप-संयोजन में से कोई भी एकिूसरे के सार् जुडा हुआ नहीं है और चेशसस पर नहीं लगाया गया है 15% - - (ख) उपरोतत घटकों, भागों या उप - संं योजन में से कोई एकिूसरे के सार् जुडा हुआ है लेककन चेशसस पर नहीं लगाया गया है (2) उपरोतत (1) के शसिाय ककसी अन्द्य रूप में- (क) यूएस $40,000 से अधधक सीआईएफ मूल्य के सार् (ख) उपरोतत (क) के अलािा अन्द्य (ग) भारी उद्योग मंत्रालय द्िारा का.आ. संख्या 1363 (अ) दिनांक 15 माचथ, 2024 द्िारा अधधसूधचत 'भारत में इलेक्तट्रक यात्री कार विननमाथण संिद्थधन स् कीम' के प्रािधानों के अनुसार आयानतत न्द्यूनतम सीआईएफ मूल्य यूएस $35,000 के सार् । बशते कक इस क्रम संख्या में मि (2)(ग) में शाशमल कुछ भी 31 माचथ, 2031 के बाि प्रभािी नहीं होगा। स्पष्टीकरण - शंकाओं को िूर करने के शलए, इस प्रविक्ष्ट की मिों (1) (क) और (1) (ख) में अन्द्तविथष्ट छूट उपलब्ध होगी, यद्यवप यदि संयोजन के शलए आिश्यक एक या अधधक घटकों, भागों या उप-संयोजनों की आिश्यकता हो एक पूणथ िाहन ककट में आयात नहीं ककया जाता है, परन्द्तु कक प्रस्तुत ककट, ननिथचन के साधारण ननयमों के अनुसार सीमा शुल्क टैररफ अधधननयम, 1975 के शीर्थक 8703 के अधीन िगीकरणीय है ।"; 35% 100% 70% 15% - - - - - - - 117”; (2) अनुबंध में, शतथ संख्या 116 और उससे संबंधधत प्रविक्ष्टयों के बाि, ननम्नशलखखत शतथ संख्या और प्रविक्ष्टयााँ अंत:स् र्ावपत जाएंगी, अर्ाथत्: - (1) (2) “117. यदि आयातक, आयात के समय, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) में भारत सरकार के संयुतत सधचि या िररष् ठ अधधकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कक, - (i) आयातक के पास भारी उद्योग मंत्रालय का.आ. संख् या 1363 (अ) दिनांक 15 माचथ, 2024 द्िारा अधधसूधचत 'भारत में इलेक्तट्रक यात्री कार विननमाथण संिद्थधन स् कीम ' के तहत भारी उद्योग मंत्रालय द्िारा जारी िैध अनुमोिन पत्र है। (ii) आयातक उपरोतत स् कीम की शतों को पूरा करता है और आयात ककए जाने िाले िाहनों की मात्रा उपरोत त स् कीम के पैरा 1.3.5 और 1.3.6 में ननधाथररत सीमा के भीतर है; और (iii) आयातक आयानतत माल के संबंध में इस छूट के अनुिान के शलए पात्र है।” । [फा.सं. सीबीआईसी 190354/42/2024-टीआरयू सेत शन –सीबीईसी] (विक्रम विजय िानेरे) अिर सधचि, भारत सरकार नोट:- प्रधान अधधसूचना संख् या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नन. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशशत की गई र्ी और इसमें अंनतम बार अधधसूचना संख्या 16/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 12 माचथ, 2024, क्जसे सा.का.नन. 183 (अ), दिनांक 12 माचथ, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशशत ककया गया र्ा, के द्िारा संशोधन ककया गया र्ा । [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION(i)] GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) Notification No. 19/2024-Customs New Delhi, the 15th March, 2024 G.S.R. …..(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-