IBBI regulation · 09 Apr 2021
2151 GI/2021 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड ऄजधसूचना नइ ददल्ली, 9 ऄप्रैल, 2021 भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददव…
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Open source page2151 GI/2021 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड ऄजधसूचना नइ ददल्ली, 9 ऄप्रैल, 2021 भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 सं. अइ.बी.बी.अइ./2021-22/जी.एन./अर.इ.जी.071.—भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड, ददवाला और िोधन ऄक्षमता संजहता, 2016 (2016 का 31) के भाग 2 के ऄध्याय 3क के ईपबंधों के साथ परठत धारा 196, धारा, 208 और धारा 240 के ऄधीन प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जवजनयम बनाता है, ऄथाडत्:- ऄध्याय 1 प्रारंजभक 1. संजक्षप्त नाम और प्रारंभ (1) आन जवजनयमों का संजक्षप्त नाम भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 है । (2) ये जवजनयम राजपत्र में ईनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 2. पररभाषाएं (1) आन जवजनयमों में, जब तक दक संदभड से ऄन्यथा ऄपेजक्षत न हो,- (क) “अवेदक” से धारा 54ग के ऄधीन पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया अरंभ करने के जलए अवेदन फाआल करने वाला कारपोरेट अवेदक ऄजभप्रेत है; सं. 151] नइ ददल्ली, िुिवार, ऄप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943 No. 151] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042021-226500 CG-DL-E-10042021-226500 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) “लेनदारों का वगड” से ऐसा वगड ऄजभप्रेत है, जजसमें धारा 21 की ईपधारा (6क) के खंड (ख) के ऄधीन कम से कम दस जवत्तीय लेनदार हैं और “दकसी वगड के लेनदार” ऄजभव्यजि का ऄथाडन्वयन तदनुसार दकया जाएगा; (ग) “संजहता” से ददवाला और िोधन ऄक्षमता संजहता, 2016 ऄजभप्रेत है; (घ) “सजमजत” से धारा 54झ के ऄधीन गरठत लेनदारों की सजमजत ऄजभप्रेत है; (ङ) “आलैक्ट्रॉजनक रूप” का वही ऄथड होगा जो सूचना प्रौददयोजगकी ऄजधजनयम, 2000 (2000 का 21) में ईसका है; (च) “आलैक्ट्रॉजनक माध्यम” से ऐसा प्राजधकृत और सुरजक्षत कम्प्यूटर प्रोगाम ऄजभप्रेत है जो ईस भागीदार को, जो ऐसी संसूचना प्राप्त करने का हकदार है, ईस ऄ्यततन आलैक्ट्रॉजनक मेल पते पर, जो ऐसे भागीदार ्ारा ईपल्ध कराया गया है, संसूचना भेजे जाने का पुष्टीकरण तैयार करने में और ऐसी संसूचना का ऄजभलेख रखने में समथड है; (छ) “ईजचत मूल्य” से कारपोरेट ऊणी की अजस्ट्तयों का ऐसा ऄनुमाजनत वसूलीयोग्य मूल्य ऄजभप्रेत है, यदद ईनका पूवड जनधाडररत ददवाला प्रारंभ होने की तारीख को दकसी आच्छुक िेता और आच्छुक जविेता के बीच दकसी जनष्पक्ष लेनदेन में समुजचत जवपणन के पश्चात् अदान-प्रदान दकया जाता है और जहां पक्षकारों ने सोचसमझकर, जववेकपूणड और दबाव के जबना कायड दकया हो; (ज) “प्ररूप” से ऄनुसूची में जवजनर्ददष्ट प्ररूप ऄजभप्रेत है; (झ) “पहचान संखयांक” से यथाजस्ट्थजत, सीजमत दाजयत्व भागीदारी पहचान सखयांक या कारपोरेट ऊणी पहचान संखयांक ऄजभप्रेत है; (ञ) “ददवाला व्यावसाजयक संस्ट्था” से भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (ददवाला व्यावसाजयक) जवजनयम, 2016 के ऄधीन आस रूप में मान्यताप्राप्त कोइ संस्ट्था ऄजभप्रेत है; (ट) “समापन मूल्य” से कारपोरेट ऊणी की अजस्ट्तयों का ऐसा ऄनुमाजनत वसूलीयोग्य मूल्य ऄजभप्रेत है, यदद ईसका पूवड जनधाडररत ददवाला प्रारंभ होने की तारीख को समापन दकया गया होता; (ठ) “भागीदार” से धारा 24 के ऄधीन सजमजत की बैठक में भाग लेने का हकदार कोइ व्यजि या सजमजत ्ारा बैठक में भाग लेने के जलए प्राजधकृत कोइ ऄन्य व्यजि ऄजभप्रेत है; (ड) “प्रदिया” से संजहता के भाग 2 के ऄध्याय 3-क के ऄधीन कारपोरेट ऊणी के जलए पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया ऄजभप्रेत है; (ढ) “रजजस्ट्रीकृत मूल्यांकक” से ऐसा व्यजि ऄजभप्रेत है, जो कंपनी ऄजधजनयम, 2013 (2013 का 18) और ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों के ऄनुसार आस रूप में रजजस्ट्रीकृत है; (ण) “ऄनुसूची” से आन जवजनयमों की ऄनुसूची ऄजभप्रैत है; (त) “धारा” से संजहता की धारा ऄजभप्रेत है; (थ) “वीजडयो कांफ्रेंससग या ऄन्य श्रव्य और दृश्य साधन” से ऐसी श्रव्य और दृश्य सुजवधा ऄजभप्रेत है, जो दकसी बैठक में भाग लेने वाले प्रजतभाजगयों को एक दूसरे के साथ सामान्तर रूप से संवाद करने और बैठक में प्रभावी रूप से भाग लेने में समथड बनाती है । (2) जब तक दक संदभड से ऄन्यथा ऄपेजक्षत न हो, ईन ि्दों और पदों के, जो आन जवजनयमों में प्रयुि है और पररभाजषत नहीं है दकन्तु संजहता में पररभाजषत हैं, वही ऄथड होंगे जो संजहता में िमिः ईनके हैं । [भागIII—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 ऄध्याय 2 साधारण 3. बैठकें और संचार (1) आन जवजनयमों के ऄधीन ऄपेजक्षत बैठकें या तो भौजतक रूप से या आलैक्ट्रॉजनक पद्धजत ्ारा या दोनों के संयोजन से अयोजजत की जाएंगी । (2) आन जवजनयमों के ऄधीन ऄपेजक्षत सभी संचार यथासंभव आलैक्ट्रॉजनक माध्यमों ्ारा दकए जाएंगे । 4. अवश्यक अपूर्तत धारा 14 की ईपधारा (2) में जनर्ददष्ट अवश्यक माल और सेवाओं से ईस सीमा तक जहां तक ये कारपोरेट ऊणी ्ारा ईत्पाददत या प्रदत्त ईत्पादन के प्रत्यक्ष जनवेि के रूप में नहीं हैं, जनम्नजलजखत ऄजभप्रेत होगा –