IBBI notification · 29 Aug 2016
4197 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 597] ubZ fnYyh] lkseokj] vxLr 29] 2016@Hkkæ 7] 1938 No. 597] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2016/BHADRA 7, 1938 कारपोर…
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Open source page4197 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 597] ubZ fnYyh] lkseokj] vxLr 29] 2016@Hkkæ 7] 1938 No. 597] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2016/BHADRA 7, 1938 कारपोरेट कायᭅ मंᮢालय अिधसूचना नई ᳰद᭨ली, 29 अग᭭त, 2016 सा.का.िन. 831(अ).—के᭠ᮤीय सरकार, भारतीय ᳰदवाला और शोधन अᭃमता संिहता, 2016 (2016 कᳱ 31) कᳱ धारा 189 कᳱ उप-धारा (5) के साथ पᳯठत धारा 239 कᳱ उप-धारा (2) के खंड (य घ) ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए िन᳜िलिखत िनयम बनाती है, अथाᭅत् :— 1. संिᭃ᭡ त नाम और ᮧारंभ.—(1) इन िनयमᲂ का संिᭃ᳙ नाम भारतीय ᳰदवाला और शोधन अᭃमता बोडᭅ (अ᭟ यᭃ और सद᭭ यᲂ के वेतन, भᱫे और सेवा के अ᭠य िनबंधन और शतᱸ) िनयम, 2016 है। (2) ये िनयम इस अिधसूचना के ᮧकाशन कᳱ तारीख को ᮧवृ᭜ त हᲂगे। 2. पᳯरभाषाएं – (1) इन िनयमᲂ मᱶ जब तक ᳰक संदभᭅ से अ᭠ यथा अपेिᭃत न हो – क) ‘‘संिहता’’ से ᳰदवाला और शोधन अᭃमता संिहता, 2016 अिभᮧेत है; ख) ‘‘बोडᭅ’’ से इस संिहता कᳱ धारा 3 कᳱ उप-धारा (1) के तहत गᳯठत भारतीय ᳰदवाला और शोधन अᭃमता बोडᭅ अिभᮧेत है; ग) ‘‘अ᭟ यᭃ’’ से संिहता कᳱ धारा 189 कᳱ उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन िनयुᲦ बोडᭅ का अ᭟ यᭃ अिभᮧेत है; घ) ‘‘पूणᭅकािलक सद᭭ य’’ से संिहता कᳱ धारा 189 कᳱ उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन िनयुᲦ बोडᭅ का सद᭭ य अिभᮧेत है; 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) इन िनयमᲂ मᱶ ᮧयुᲦ एवं पᳯरभािषत न ᳰकए गए श᭣दᲂ और अिभ᳞ िᲦयᲂ िज᭠हᱶ संिहता मᱶ पᳯरभािषत ᳰकया गया है, के ᮓमशः वही अिभᮧाय हᲂगे जो उ᭠हᱶ संिहता मᱶ ᳰदए गए हᱹ; 3. अ᭟ यᭃ और सद᭭ यᲂ कᳱ सेवा कᳱ िनबंधन और शतᱸ.—(1) अ᭟ यᭃ या पूणᭅकािलक सद᭭ य ऐसा ᭪ यि त होगा िजनका ऐसा कोई िव᭜ तीय या अ᭠ य िहत नहᱭ हᱹ या नहᱭ हᲂगे, जो अ᭟ यᭃ या सद᭭ य के ᱧप मᱶ उसके कायᲄ मᱶ ᮧितकूल ᮧभाव डाल सकᱶ। (2) ᳰकसी आकि᭭ मक ᳯरि त को भरने के िलए िनयुᲦ अ᭟ यᭃ या पूणᭅकािलक सद᭭ य, उस अ᭟ यᭃ या पूणᭅकािलक सद᭭ य, जैसा भी मामला हो, कᳱ शेष पदाविध के िलए पद धारण करेगा, िजसके ᭭ थान पर उसे िनयु त ᳰकया गया है। (3) अ᭟ यᭃ और पूणᭅकािलक सद᭭ य बोडᭅ मᱶ अपना पद᭜याग करने कᳱ तारीख से एक वषᭅ कᳱ अविध समा᳙ होने से पहले कोई रोजगार ᭭वीकार नहᱭ करᱶगे बशतᱷ ᳰक इसके िलए के᭠ᮤीय सरकार कᳱ पूवᭅ ᭭वीकृित ली गई हो। 4. वेतन.—(1) अ᭟यᭃ के पास भारत सरकार के सिचव के िलए ᭭वीकायᭅ या 4,50,000 ᱧपए ᮧितमाह का समेᳰकत वेतन ᮧा᳙ करने का िवक᭨प होगा। (2) ᮧ᭜येक पूणᭅकािलक सद᭭य के पास भारत सरकार के अपर सिचव के िलए ᭭वीकायᭅ या 3,75,000 ᱧपए ᮧितमाह का समेᳰकत वेतन ᮧा᳙ करने का िवक᭨प होगा। (3) ᳰकसी ᳞ िᲦ कᳱ अ᭟यᭃ या पूणᭅकािलक सद᭭य के ᱨप मᱶ िनयुिᲦ के मामले मᱶ भारत सरकार के ᮓमशः सिचव और अपर सिचव को अनु᭄ेय वेतन ᮧा᳙ करने का िवक᭨प होगा जो के᭠ᮤीय सरकार या रा᭔य सरकार के अधीन सेवा से सेवािनवृᱫ ᱟआ हो और जो पᱶशन, ᮕे᭒युटी, अंशदायी भिव᭬य िनिध या अ᭠य िनिध मᱶ अंशदान या सेवािनवृᱫ लाभ के मा᭟यम से कोई सेवािनवृᱫ लाभ ᮧा᳙ करता हो, या ᮧा᳙ कᳱ हो, या ᮧा᳙ करने का हकदार हो, के वेतन और भᱫᲂ मᱶ से उसके ᳇ारा आहᳯरत या आहᳯरत कᳱ जाने वाली पᱶशन कᳱ कुल रािश और ᮕे᭒युटी या अंशदायी पᱶशन िनिध मᱶ िनयोजनकताᭅ के अंशदान कᳱ रािश या ᳰकसी अ᭠य ᱨप मᱶ िनयोजनकताᭅ ᳇ारा अंशदान कᳱ रािश कम कᳱ जाएगी। 5. महंगाई भᱫा - ऐसा अ᭟यᭃ और कोई पूणᭅकािलक सद᭭य, िजसने भारत सरकार के ᮓमशः सिचव और अपर सिचव को ᭭ वीकायᭅ वेतन का िवक᭨प चयन ᳰकया हो, के᭠ᮤीय सरकार के ‘क’ समूह के समकᭃ पद वाले अिधकारी को ᭭वीकायᭅ दरᲂ पर महंगाई भᱫा ᮧा᳙ रहेगा। 6. स᭜कार भᱫा - अ᭟यᭃ और कोई पूणᭅकािलक सद᭭य ᮧितवषᭅ अिधकतम 6,000/- ᱧ. के स᭜ कार भᱫे का हकदार होगा। 7. अवकाश - अ᭟यᭃ और कोई पूणᭅकािलक सद᭭य िन᳜ानुसार ᳰकसी अवकाश के हकदार हᲂगे: (1) सेवा के ᮧ᭜येक पूणᭅ कले᭛डर वषᭅ के िलए तीस ᳰदनᲂ के िहसाब से अᳶजत अवकाश: परंतु ᳰक अवकाश खाते मᱶ दो ᳰक᭫तᲂ मᱶ, ᮧ᭜येक कलै᭛डर वषᭅ कᳱ पहली जनवरी और पहली जुलाई से अिᮕम ᱨप से 15 अᳶजत अवकाश जमा ᳰकए जाएंगे; परंतु यह भी ᳰक पूवᭅ छः माह समा᳙ होने पर खाते मᱶ जमा अᳶजत अवकाश को अगले छः माह के खाते मᱶ इस शतᭅ के अधीन अᮕेणीत ᳰकया जाएगा ᳰक अᮕेणीत कᳱ जाने वाली और खाते मᱶ छः माह के िलए जमा कᳱ गई छुᲵी 300 ᳰदन से अिधक न हो; (2) सेवा के ᮧ᭜येक संपूᳯरत वषᭅ के संबंध मᱶ बीस ᳰदनᲂ के िहसाब से िचᳰक᭜सा ᮧमाणपᮢ या िनजी मामलᲂ मᱶ अᭅवेतन अवकाश ᮧ᭜येक कैले᭛डर वषᭅ कᳱ ᮧ᭜येक पहली जनवरी और पहली जुलाई को दस ᳰदनᲂ कᳱ दो ᳰक᭫तᲂ मᱶ अिᮕम जमा कर ᳰदया जाएगा। (3) अᭅवैतिनक अवकाश को अ᭟यᭃ या ᳰकसी पूणᭅकािलक सद᭭य के िनणᭅय पर पूणᭅ वेतन अवकाश मᱶ पᳯरवᳶतत ᳰकया जा सकता है, यᳰद यह िचᳰक᭜सा आधार पर िलया गया है और उसके साथ ᳰकसी सᭃम िचᳰक᭜सा ᮧािधकारी ᳇ारा ᳰदया गया िचᳰक᭜सा ᮧमाण-पᮢ संलᲨ है; (4) ᳰकसी कैले᭛डर वषᭅ मᱶ आठ ᳰदनᲂ के िहसाब से आकि᭭मक अवकाश; (5) एक कैले᭛डर वषᭅ मᱶ अपनी पसंद से दो ᳰदन का ᮧितबंिधत अवकाश; (6) एक पदाविध मᱶ अिधकतम 180 ᳰदनᲂ तक कᳱ अविध के िलए वेतन और भᱫᲂ के िबना असाधारण अवकाश; और