195 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण अजधसूचना गांधीनगर, 5 िनिरी, 2026 अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (बी…
195 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण अजधसूचना गांधीनगर, 5 िनिरी, 2026 अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (बीमा व्यिसाय का रजिस्ट्रीकरण) (संिोधन) जिजनयम, 2026
फा. सं. आईएफएससीए/जीएन/2026/003.—अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण अजधजनयम, 2019 की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (बीमा व्यिसाय का रजिस्ट्रीकरण) जिजनयम, 2021 (जिसे इसके बाद 'प्रधान जिजनयम' कहा िाएगा) में और संिोधन करने के जलए एतद्द्वारा जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता है, अथाात्:- 1. संजिप्त नाम और प्रारंभ: - (1) इन जिजनयमों को अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (बीमा व्यिसाय का रजिस्ट्रीकरण) (संिोधन) जिजनयम, 2026 कहा िाएगा। (2) ये रािपत्र में प्रकािन की तारीख से प्रभािी होंगे। 2. प्रधान जिजनयमों की दूसरी अनुसूची के खंड (1) के उप-खंड (i) को जनम्नानुसार प्रजतस्ट्थाजपत ककया िाएगा, अथाात्:- सं. 23] नई कदल्ली, बृहस्ट् पजतिार, िनिरी 8, 2026/पौष 18, 1947
No. 23] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947
सी.जी.-जी.जे.-अ.-09012026-269246 CG-GJ-E-09012026-269246
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 'लॉयड के आईएफएससी की सेिा कंपजनयों’ का तात्पया भारत में रजिस्ट्रीकृत और जनम्नजलजखत द्वारा प्रिर्तात सेिा कंपजनयों से हैं: (क) लॉयड के प्रबंध अजभकरण; (ख) लॉयड द्वारा यथा अनुमत्त, प्रबंध अजभकरणों या लॉयड के सदस्ट्यों की समूह एंठििीि; या (ग) भारतीय कंपजनयााँ िो इन जिजनयमों के अधीन जनर्दाष्ट मानदंडों को पूरा करती हैं।” प्रिीण जत्रिेदी, कायाकारी जनदेिक [जिज्ञापन-III/4/असा./599/2025-26]
नोि: अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (बीमा व्यिसाय का रजिस्ट्रीकरण) जिजनयम, 2021 भारत के रािपत्र, असाधारण, में अजधसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/िीएन/आरईिी016 के माध्यम से कदनांक 20 अक्िूबर, 2021 को प्रकाजित ककए गए थे। इसके अजतठरि, इन जिजनयमों में संिोधन भारत के रािपत्र, असाधारण, में कदनांक 05 िनिरी 2022 की अजधसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/िीएन/आरईिी019 और कदनांक 17 अक्िूबर 2024 की अजधसूचना संख्या आईएफएससीए/िीएन/2024/010 के माध्यम से प्रकाजित ककए गए थे।
INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION Gandhinagar, the 5th January, 2026 International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2026
F. No. IFSCA/GN/2026/003.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with Section 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as the ‘principal regulations’), namely :-
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.09 21:43:43 +05'30'
Research the source law
This record is not yet linked to a specific provision. Browse the law library, choose the affected provision and ask against the exact statutory text.
Browse source laws