IRDAI order · 17 Aug 2026
पृष्ठ / Page 1 का / of 3 सर्वे सं. 115/1, फाइनंशियल शिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुिा, हैदराबाद - 500032 Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032 दूरभाष Phone: 040-20204000; www.irdai.gov.in आदेश सं. आईआरडीएआई/एफ&आई/ओआरडी/एमआईएससी/108/8/2026 Order No. IRDAI/F&I/ORD/MISC/108/8/2026 ददन ंक / Date: 17t…
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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
आदेश सं. आईआरडीएआई/एफ&आई/ओआरडी/एमआईएससी/108/8/2026
Order No. IRDAI/F&I/ORD/MISC/108/8/2026 दिनांक / Date: 17^th^ August, 2026
आदेश / ORDER
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52डी के अधीन आदेश – सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संबंध में प्रशासक की नियुक्ति के आदेश का निरसन
Order under Section 52D of the Insurance Act, 1938-Cancellation of the order of Appointment of Administrator in respect of Sahara India Life Insurance Company Limited
सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (“बीमाकर्ता”) को बीमा अधिनियम, 1938 (“अधिनियम”) के अधीन जीवन बीमा व्यवसाय संचालित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा सं. 127 से युक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।
प्राधिकरण ने बीमाकर्ता के पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश सं. आईआरडीएआई/एफ&ए/ओआरडी/एफए/134/06/2017 दिनांक 12 जून 2017 (“उक्त आदेश”) के अनुसार बीमाकर्ता के प्रशासक के रूप में श्री आर. के. शर्मा को नियुक्त किया था।
उक्त प्रशासक को कार्यकुशलता के अनुरूप अधिकाधिक मितव्ययिता के साथ बीमाकर्ता के व्यवसाय के प्रबंध का संचालन करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत लागू उपबंधों के अनुसार शक्तियाँ और कर्तव्य सौंपे गये थे।
तदुपरांत, प्राधिकरण ने आदेश संदर्भ: आईआरडीएआई/एफ&आई/ओआरडी/विविध/119/6/2023 दिनांक 2 जून 2023 के अनुसार बीमाकर्ता के जीवन बीमा व्यवसाय का अंतरण एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) को करने के लिए आदेश जारी किया है।
उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में, बीमाकर्ता के जीवन बीमा व्यवसाय का अंतरण, उससे संबंधित आस्तियों और देयताओं सहित, विधि के अनुसार एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को किया गया है। परिणामस्वरूप, अंतरित बीमा व्यवसाय के सभी पालिसीधारकों संबंधी सर्विसिंग और दायित्वों का निर्वहण एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
प्राधिकरण ने बीमाकर्ता के पास प्रशासक की नियुक्ति की निरंतरता की समीक्षा की है तथा इस संबंध में निम्नानुसार पाया हैः
क) उक्त प्रशासक को नियुक्त करने का प्राथमिक प्रयोजन पालिसीधारकों के संरक्षण के लिए उपयुक्त विनियामक कार्रवाई होने तक बीमाकर्ता के कार्यों का परिरक्षण करना और प्रशासन को संभालना था;
ख) बीमा व्यवसाय का अंतरण पूरा किया गया है;
ग) उक्त प्रशासक द्वारा प्रबंधन या प्रशासन के लिए अपेक्षित कोई बीमा व्यवसाय नहीं बचा है; तथा
घ) प्रशासक की नियुक्ति का प्रयोजन पूरा हो गया है।
अतः प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि परिस्थितियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52डी के अधीन प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में जारी किये गये आदेश को निरस्त करने की आवश्यकता है।
अतः अब प्राधिकरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52डी के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा निम्नानुसार आदेश जारी करता हैः
क) आदेश सं. आईआरडीएआई/एफ&ए/ओआरडी/एफए/134/06/2017 दिनांक 12 जून 2017 के अनुसार सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रशासक के रूप में श्री आर. के. शर्मा को नियुक्त करनेवाला आदेश इस आदेश की तारीख से निरस्त किया जाएगा तथा श्री आर. के. शर्मा उक्त बीमाकर्ता के प्रशासक की शक्तियों का प्रयोग करना और कार्यों का निष्पादन करना समाप्त करेंगे।
ख) शेयरधारकों के निवेशों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण सहित, बीमाकर्ता का प्रबंधन और कार्यों का निर्वहण 17.8.2026 से प्रभावी रूप में उक्त बीमाकर्ता में निहित किये जाएँगे और उनका संचालन उक्त बीमाकर्ता के द्वारा किया जाएगा।
यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश—
क) उक्त प्रशासक द्वारा अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान किये गये किसी भी कार्य, निर्णय, निदेश अथवा कार्रवाई की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करता;
ख) प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्रारंभ किये गये अथवा प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावित किसी भी अन्वेषण, निरीक्षण, जाँच, न्यायनिर्णयन, अभियोजन अथवा अन्य विधिक या विनियामक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।