TRAI regulation No. RP-4/16/(24)/2021-QoS · 26 Jul 2023
Official record
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Check the official recordThe Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has repealed the 'Regulation on Quality of Service of Dial-Up and Leased Line Internet Access Service, 2001'. This action was taken because dial-up internet services are no longer in use, and high-speed broadband technologies have replaced older network standards. Furthermore, leased line services are governed by private Service Level Agreements (SLAs) between providers and enterprise customers, rendering the 2001 regulatory framework obsolete. The repeal does not affect any previous operations, orders, or actions taken under the original regulation.
Key dates
Who is affected
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072023-247597 CG-DL-E-25072023-247597
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 518] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2023/श्रावण 3, 1945 No. 518] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2023/SHRAVANA 3, 1945
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिसूचना नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2023
सं. आरपी-4/16/(24)/2021-क्यूओएस.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कुछ विनियमों को निरस्त करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023 (2023 का 02)
1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023 कहा जा सकता है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. निरसन और बचत — (1) इन विनियमों के लागू होने पर, निम्नलिखित विनियम निरस्त हो जाएंगे, अर्थात्:-
(ए) डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा की सेवा गुणवत्ता पर विनियमन, 2001 (2001 का 4);
(2) इन विनियमों के पिछले संचालन और उसमें जारी किए गए किसी भी निर्देश या आदेश या वैधता, अमान्यता, प्रभाव या पहले से की गई किसी भी कार्यवाही या की गई कार्रवाई, या किए जाने या किए जाने के लिए कथित, या किए जाने के लिए छोड़े गए या उसमें परिणाम के भुगतने को, उक्त उप-विनियम (1) में संदर्भित विनियमों का निरसन प्रभावित नहीं करेगा।
वि. रघुनंदन, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./302/2023-24]
टिप्पणी : विवरणात्मक ज्ञापन "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023" के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।
विवरणात्मक ज्ञापन
1. पृष्ठभूमि
1.1. डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा की सेवा गुणवत्ता पर विनियमन, 2001 (2001 का 4) 10 दिसंबर 2001 को अधिसूचित किया गया था। यह विनियमन सभी बुनियादी सेवा ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू था, जिसमें मौजूदा ऑपरेटर जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल और वीएसएनएल शामिल थे। सेवा मानकों की गुणवत्ता निर्धारित करने के उद्देश्य थे:-
i. नेटवर्क निष्पादन के मानदंड निर्धारित करके ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना, जिसे सेवा प्रदाता को अपने नेटवर्क के उचित आयाम द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है।
ii. समय-समय पर सेवा की गुणवत्ता को मापना और उसकी तुलना निर्दिष्ट मानदंडों के साथ करना ताकि विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए निष्पादन के स्तर की निगरानी की जा सके।
iii. आम तौर पर इंटरनेट सेवाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा करना।
1.2 इस विनियमन के खंड-IV के विनियमन 4 में आईएसपी नोड तक डायल-अप पहुंच के लिए सेवा की गुणवत्ता के बेंचमार्क परिभाषित किए गए हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:
| डायल अप एक्सेस के पैरामीटर/ सेवा संकेतक | बेंचमार्क (6 महीने के भीतर हासिल किया जाना है) |
|---|---|
| क. सेवा सक्रियण का समय | 6 घंटे |
| ख. सेवा पहुंच | |
| I) एक्सेस करने का समय | 30 सेकेंड |
| II) निम्न में आईएसपी नोड तक पहुँचने की संभावना: | |
| क) पहला प्रयास | 80% |
| ख) दूसरा प्रयास | 90% |
| ग) तीसरा प्रयास | 99% |
| III) आईएसपी नोड की अनुपलब्धता एक महीने में अधिक नहीं होनी चाहिए | 30 मिनट |
| ग. पीएसटीएन नोड को आईएसपी नोड से जोड़ने वाले लिंक पर सेवा का स्तर (जीओएस)। | 100 में 1 |
जबकि ‘क’ और ‘ख’ के लिए आईएसपी जिम्मेदार होगा, ‘ग’ के लिए, आईएसपी और बीएसओ दोनों जिम्मेदार होंगे। जहां आवश्यक होगा, ये दोनों पक्ष संयुक्त रूप से समस्या का समाधान करेंगे।
1.3 इस विनियमन के खंड-V के विनियमन 5 में लीज्ड लाइन एक्सेस सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता के बेंचमार्क परिभाषित किए गए हैं। यह विनियमन आदेशित करता है कि संबंधित पक्ष विलंबता, पैकेट हानि और सेवा उपलब्धता के संबंध में कुछ न्यूनतम स्तर के निष्पादन की गारंटी देते हुए सेवा स्तर समझौते (एसएलए) में प्रवेश करें।
प्राधिकरण ने केवल, एसएलए में एम्बेड किए जाने वाले निम्नलिखित सांकेतिक निष्पादन मापदंडों के संबंध में अनुशंसा की:
If you do not comply