CCI competition legal instrument · 10 Sept 2024
5756GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY कारपोरेट कार्य मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली, 9 जसतम्बर, 2024 सा. का. जन. 549 (अ) –केन्द्रीर् सरका…
5756GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY कारपोरेट कार्य मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली, 9 जसतम्बर, 2024 सा. का. जन. 549 (अ) –केन्द्रीर् सरकार, प्रजतस्ट्पधाय अजधजनर्म, 2002 (2003 का 12) की धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (कघ) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनर्म बनाती है, अर्ायत् :- 1. संजिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन जनर्मों का संजिप्त नाम प्रजतस्ट्पधाय (संर्ोिनों की छूट के जलए मापिण्ड) जनर्म, 2024 है। (2) र्े 10 जसतम्बर, 2024 को प्रवृत्त होंगे। 2. पररभाषाएँ.- (1) इन जनर्मों में, िब तक दक संिभय में अन्द्र्र्ा अपेजित न हो, (i) "अजधजनर्म" से प्रजतस्ट्पधाय अजधजनर्म, 2002 (2003 का 12) अजभप्रेत है; (ii) "अनुसूची" से इन जनर्मों से िुडी अनुसूची अजभप्रेत है। (2) उन िब्िों और पिों के िो इसमें प्रर्ुि हैं और पररभाजषत नहीं है वही अर्य होंगे िो उस अजधजनर्म में हैं। 3. संर्ोिनों की श्रेजणर्ों की छूट के जलए मापिंड.- अजधजनर्म की धारा 6 की उपधारा (2), (2 क) और (4) के अनुपालन की अपेिा से छूट संर्ोिनों की उन श्रेजणर्ां को होगी िो अनुसूची में उजल्लजखत मानिंडों को पूरा करती हैं। अनुसूची सं. 507] नई दिल्ली सोमवार , जसतम्बर 9, 2024/ भार 18, 1946 No. 507] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2024/ BHADRA 18, 1946 सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092024-257009 CG-DL-E-09092024-257009 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] छूट के जलए मापिण्ड [जनर्म 3 िेखें] 1. एक उद्यम के िेर्रों के अियन को व्यवसार् की सामान्द्र् व्यवस्ट्र्ा िहां उि लेनिेन जनम्नानुसार है: (क.) भारतीर् प्रजतभूजत एवं जवजनमर् बोडय अजधजनर्म, 1992 (1992 का 15) के अधीन भारतीर् प्रजतभूजत और जवजनमर् बोडय के सार् रजिस्ट्रीकृतकृत दकसी भी व्यजि द्वारा एक हामीिारी करार की वाचा के अनुसार हस्ट्तांतरण पर सिस्ट्र्ता रजहत िेर्रों का अियन, र्ा भारत के बाहर दकसी भी जवजध के अधीन स्ट्र्ाजपत अन्द्र् समान प्राजधकरण, एक हामीिार के रूप में, िहां तक कुल िेर्र र्ा अियनकताय द्वारा धाररत मताजधकार, प्रत्र्ि र्ा अप्रत्र्ि रूप से, अियनकताय को कंपनी के कुल िेर्रों र्ा मताजधकारों का पच्चीस प्रजतित से अजधक धारण करने का अजधकार नहीं िेता है जिनमें से िेर्रों का अियन दकर्ा िा रहा है; र्ा (ख.) भारतीर् प्रजतभूजत और जवजनमर् बोडय के सार् रजिस्ट्रीकृत स्ट्टॉक िलाल के रूप में िेर्रों का अियन, र्ा भारत के बाहर समर् के जलए लागू होने वाले दकसी भी जवजध के अधीन स्ट्र्ाजपत अन्द्र् समान प्राजधकरण, िहां तक अियनकताय द्वारा प्रत्र्ि र्ा अप्रत्र्ि रूप से धाररत कुल िेर्र र्ा मताजधकार, अियनकताय को कंपनी के कुल िेर्रों र्ा मताजधकारों का पच्चीस प्रजतित से अजधक धारण करने का अजधकार नहीं िेता है जिनमें से िेर्रों का अियन दकर्ा िा रहा है; र्ा (ग.) भारतीर् प्रजतभूजत और जवजनमर् बोडय के सार् रजिस्ट्रीकृत म्र्ूचुअल फंड के रूप में िेर्रों का अियन, र्ा भारत के बाहर समर् के जलए लागू होने वाले दकसी भी जवजध के अधीन स्ट्र्ाजपत अन्द्र् समान प्राजधकरण, िहां तक अियनकताय द्वारा प्रत्र्ि र्ा अप्रत्र्ि रूप से धाररत कुल िेर्र र्ा मताजधकार, अियनकताय को कंपनी के कुल िेर्रों र्ा मताअजधकारों का िस प्रजतित से अजधक धारण करने का अजधकार नहीं िेता है जिसके िेर्रों का अियन दकर्ा िा रहा है। 2. िेर्रों र्ा मताजधकारों का अियन पूरी तरह से एक जनवेि के रूप में िहां तक कुल िेर्रों र्ा अियनकताय द्वारा प्रत्र्ि र्ा अप्रत्र्ि रूप से धाररत मताजधकार के रूप में, अियनकताय को कुल िेर्रों के पच्चीस प्रजतित से अजधक रखने का अजधकार नहीं िेता है र्ा कंपनी के मताजधकार, जिनमें से िेर्र र्ा मताजधकार अर्ियत दकए िा रहे हैं, उद्यम के जनर्ंत्रण के अियन के जलए अग्रणी नहीं है जिसके िेर्र र्ा मताजधकार अर्ियत दकए िा रहे हैं। व्याख्र्ा: - जनर्म (2) में, दकसी उद्यम के िेर्रों र्ा मताजधकारों के अियन को पूरी तरह से एक जनवेि के रूप में माना िाएगा िहां - (क) उि अियन के अनुसार, अियनकताय को दकसी भी उद्यम के जनिेिक मंडल में जनिेिक के रूप में र्ा पर्यवेिक के रूप में प्रजतजनजधत्व करने का अजधकार र्ा िमता प्राप्त नहीं होती है; (ख) उि अियन के अनुसार, अियनकताय को दकसी भी उद्यम की व्यावसाजर्क रूप से संवेिनिील िानकारी तक पहुंचने का अजधकार र्ा िमता प्राप्त नहीं होती है; (ग) अियनकताय र्ा उसकी समूह ईकाइर्ां और उनके सहर्ोगी इसमें िाजमल नहीं हैं- (i) लक्ष्र् र्ा उसके द्वारा प्रस्ट्ताजवत समान र्ा समरूप र्ा प्रजतस्ट्र्ापन र्ोग्र् उत्पाि र्ा सेवा के उत्पािन से संबंजधत कोई भी दिर्ाकलाप अनुप्रवाहगामी समूह ईकाइर्ां और उनके संबद्ध; (ii) उत्पािन, आपूर्तय, जवतरण, भंडारण, जबिी और सेवा र्ा उत्पाि में व्यापार र्ा सेवा में व्यापार से संबंजधत कोई भी कार्यकलाप िो लक्ष्र् र्ा उसके कार्यकलापों के जलए उत्पािन श्रृंखला के जवजभन्न चरणों र्ा अनुप्रवाहगामी समूह ईकाइर्ां और उनके संबद्ध स्ट्तर पर हैं; र्ा (iii) उत्पािन, आपूर्तय, जवतरण, भंडारण, जबिी और सेवा र्ा उत्पाि में व्यापार र्ा सेवा के उपबंध से संबंजधत कोई भी कार्यकलाप िो लक्ष्र् र्ा अनुप्रवाहगामी समूह ईकाइर्ां र्ा उनके संबद्ध उसके दकसी भी दिर्ाकलाप के पूरक हैं: परन्द्तु र्ह दक, िहां अियनकताय र्ा उसकी समूह ईकाइर्ां र्ा उनके संबद्ध खंड में उजल्लजखत उपरोि दिर्ाकलापों में से दकसी में लगे हुए हैं, अियन को पूरी तरह से एक जनवेि के रूप में माना िाएगा