CCI competition legal instrument · 10 May 2024
2990 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग [भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) संिोधन जिजनयम, 2024] अजधसूचना नई दिल्ली, 10 मई, 2024 (2024…
2990 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग [भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) संिोधन जिजनयम, 2024] अजधसूचना नई दिल्ली, 10 मई, 2024 (2024 की सं. 06) सं. एल-3(2)/जिजनमय-साधारण/(संिो.)/2024/सीसीआई.—भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग, प्रजतस्ट् पधाा अजधजनयम, 2002 (2003 का 12) की धारा 36 और धारा 64 द्वारा उसे प्रित् त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 का आगे और संिोधन करने के जलए एतद्द्वारा जनम् नजलजखत जिजनयम बनाता है, अर्ाात्:- 1. संजिप् त नाम और प्रारंभ. (1) इन जिजनयमों का संजिप् त नाम भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) संिोधन जिजनयम, 2024 है। (2) ये उनके रािपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रिृत् त होंगे। 2. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 35 में, उपजिजनयम (2) में, ‘‘कोई पिकार उसके द्वारा प्रस्ट् तुत सूचना या िस्ट् तािेिों पर गोपनीयता की मांग करता है तो िह ऐसे व् यिहार के जलए अकाट्य कारण सं. 331] नई दिल्ली, िुक्रिार, मई 10, 2024/िैिाख 20, 1946 No. 331] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2024/VAISAKHA 20, 1946 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052024-254149 CG-DL-E-10052024-254149 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अजधकजर्त करेगा और स्ट् ियं प्रमाजणत करेगा दक दकसी िस्ट् तािेि या िस्ट् तािेिों या सूचना या उसके दकसी भाग या भागों’’ िब् िों के स्ट् र्ान पर ‘‘कोई पिकार उसके द्वारा प्रस्ट् तुत सूचना या िस्ट् तािेिों पर गोपनीयता की मांग करता है तो िह ऐसे व् यिहार के जलए अकाट्य कारण अजधकजर्त करेगा और स्ट् ियं प्रमाजणत करेगा दक दकसी सूचना या िस्ट् तािेि (िस्ट् तािेिों) या उसके दकसी भाग(भागों)’’ िब् ि रखे िाएंगे। 3. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 35 में, उपजिजनयम (2) में, खण् ड (घ) के पश् चात, ‘‘एक िचनबंध उपलब् ध कराएगा” िब् िों के पश् चात, ‘‘एक िपर्पत्र के स्ट् िरूप में’’ िब् ि अंत:स्ट् र्ाजपत दकए िाएंगे, ‘‘प्राजधकृत’’ िब् ि से पहले ‘‘सम् यक रूप से” िब् ि अंत:स्ट् र्ाजपत दकया िाएगा, और ‘‘मंडल या कोई अन् य समकि जनकाय’’ के स्ट् र्ान पर ‘‘पिकार’’ िब् ि रखा िाएगा। 4. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 35 में, उपजिजनयम (3), (4) और (5) में, ‘‘िस्ट् तािेि(िस्ट् तािेिों)’’ िब् ि से पहले, ‘‘सूचना या’’ िब् ि अंत:स्ट् र्ाजपत दकए िाएंगे। 5. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 35 में, उपजिजनयम (3) में, ‘‘सूचना(सूचनाओं)’’ िब् ि के स्ट् र्ान पर, ‘‘सूचना’’ िब् ि रखा िाएगा। 6. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 35 में, उपजिजनयम (6) के िूसरे परंतुक में, ‘‘िस्ट् तािेिों’’ िब् ि के स्ट् र्ान पर, ‘‘िस्ट् तािेि(िस्ट् तािेिों)’’ िब् ि रखा िाएगा। 7. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 35 में, उपजिजनयम (6) के पश् चात, जनम् नजलजखत जिजनयम अंत:स्ट् र्ाजपत दकया िाएगा: ‘‘(6क) (क) गोपनीय सूचना तक पहुंच की मांग करने िाले पिकार, एक आिेिन की रीजत से, यर्ासंभििीघ्र, गोपनीयता िलय स्ट् र्ाजपत करने का अनुरोध करेगा। (ख) उस ििा में, िहां पिकार ने अन् िेषण ररपोर्ा की अगोपनीय पाठ की प्राजि के पश् चात, ऐसा अनुरोध दकया है िहां उसे, उसकी प्राजि के 10 (िस) दििसों के भीतर कर दिया िाएगा:: परंतु यह दक यदि आयोग का यह समाधान हो िाता है दक पिकार को 10 (िस) दििसों की कजर्त कालािजध के भीतर अनुरोध करने से पयााि कारण से रोका गया र्ा, तो िह 7 (सात) दििसों की आगे की कालािजध के भीतर दकए गए अनुरोध पर जिचार कर सकेगा।” 8. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 35 में, उपजिजनयम (7) में, ‘‘िचनबंध िाजखल करना’’ िब् िों के पश् चात, ‘‘एक िपर्पत्र के स्ट् िरूप में’’ िब् ि अंत:स्ट् र्ाजपत दकए िाएंगे और ‘‘िस्ट् तािेि’’ िब् ि के स्ट् र्ान पर ‘‘िस्ट् तािेि(िस्ट् तािेिों)’’ िब् ि रखा िाएगा। 9. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 35 में, उपजिजनयम (7) के पहले परंतुक में, ‘‘उपयुाक् त जनबंधनों पर अलग िचनबंध(िचनबंधों)’’ िब् िों के पश् चात, ‘‘एक िपर्पत्र के स्ट् िरूप में’’ िब् ि अंत:स्ट् र्ाजपत दकए िाएंगे। 10. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 35 में, उपजिजनयम (7) के िूसरे परंतुक में, ‘‘परंतु यह और दक गोपनीयता िलय का भाग बनने िाले संबंजधत पिकारों के प्रजतजनजध’’ िब् िों के स्ट् र्ान पर ‘‘परंतु यह और दक गोपनीयता िलय का भाग बनने िाले संबंजधत पिकार और उनके सिस्ट् य’’ िब् ि रखे िाएंगे। 11. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 35 में, उपजिजनयम (7) के पश् चात, जनम् नजलजखत जिजनयम अंत:स्ट् र्ाजपत दकया िाएगा: [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 ‘‘(7क) पिकार गोपनीय िलय स्ट् र्ाजपत करने के आिेि की प्राजि की तारीख 10 (िस) दििसों की कालािजध के भीतर, उपयुाक् त उपजिजनयम (7) के जनबंधनों के अनुसार िचनबंध िाजखल करेंगे: परंतु यह दक यदि आयोग का यह समाधान हो िाता है दक पिकार को 10 (िस) दििसों की कजर्त कालािजध के भीतर, िचनबंध िाजखल करने से पयााि कारण से रोका गया र्ा, तो िह 5 (पांच) दििसों की आगे की कालािजध के भीतर, उसका प्रजतग्रहण कर सकेगा।” 12. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 35 में, उपजिजनयम (8) के पश् चात, जनम् नजलजखत उपजिजनयम अंत:स्ट् र्ाजपत दकए िाएंगे और तिनुसार, ितामान उपजिजनयम (9) और (10) क्रमि: उपजिजनयम (11) और (12) के रूप में पुन: संख् याककंत हो िाएंगे: “(9) (1) गोपनीयता िलय में सजम्मजलत पिकार, इन जिजनयमों के जिजनयम 50 के सार् परठत, जिजनयम 37 के अधीन, िचनबंध(िचनबंधों) को प्रस्ट् तुत करने की तारीख से 7 (सात) दििसों की कलािजध के भीतर, जनरीिण की मांग करने के आिेिन(आििनों) को कर सकेंगे। (2) पिकारों को ऐसा जनरीिण, अनुज्ञा दिये िाने के 21 (इक् कीस) दििसों की कालािजध के भीतर पूणा करना होगा। (3) पिकार, इसके पश् चात 7 (सात) दििसों की कालािजध के भीतर, इन जिजनयमों के जिजनयम 50 के सार् परठत जिजनयम 37 के अधीन, प्रमाजणत प्रजतयां प्रिान करने की मांग के आिेिन(आिेिनों) को कर सकेंगे। (4) प्रमाजणत प्रजतयों की मांग करने के आिेिन की प्राजि पर, उसकी 14 (चौिह) दििसों की कालािजध के भीतर प्रिायगी कर िी िाएगी: परंतु यह दक सजचि, उपयुाक् त उपखंड (2) के अधीन जिजहत समयािजध(समयािजधयों) को आगे 7 (सात) दििसों की कालािजध ककंतु अपश् चात, बढा सकेगा।” “(10) (1) आयोग, आपिादिक मामलों में, जिजिष् र् जिषय के तथ् यों और पररजस्ट्र्जतयों पर जिचार करते हुए, कारणों को जलजखत में लेखबद्ध करके, इस जिजनयम के अधीन जिजहत समयािजध बढा सकेगा। (2) उस ििा में, िहां पिकार(पिकारगण), प्रित् त समयािजध का पालन करने में जिफल रहता है/रहते हैं, िहां आयोग, कानून के अनुसार कायािाही िारी रखेगा।” 13. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 35 में, उपजिजनयम (10) (संिोजधत उपजिजनयम 12) में, ‘‘िस्ट् तािेि(िस्ट् तािेिों) या उसके भाग(भागों)’’’ िब् िों से पहले ‘‘सूचना या’’ िब् ि अंत:स्ट् र्ाजपत दकए िाएंगे। 14. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 35 में, उपजिजनयम (10) (संिोजधत उपजिजनयम 12) के पहले परंतुक में, ‘’कायाालय डीिी’’ िब् िों से पहले ‘‘कायाालय महाजनिेिक’ िब् ि रखे िाएंगे। 15. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 37 में, उपजिजनयम (1) में, ‘‘खण् ड 57 के उपबधों’’ िब् िों के पश् चात, ‘‘अजधजनयम का’’ िब् ि अंत:स्ट् र्ाजपत दकए िाएंगे और ‘‘और जिजनयम 35’’ िब् िों के पश् चात, ‘‘इन जिजनयमों का’’ िब् ि अंत:स्ट् र्ाजपत दकए िाएंगे। 16. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 37 में, उपजिजनयम (1) में, पूणाजिराम ‘‘।‘’ के बिाय जिसगा ‘’:’’ के सार् समाप् त होगा। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 17. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 37 में, उपजिजनयम (2) में, ‘‘ऐसे व् यजि को जनरीिण करने की अनुज्ञा’’ िब् िों के पश् चात, ‘‘और/या प्रमाजणत प्रजतयां प्रिान करना’’ िब् ि अंत:स्ट् र्ाजपत दकए िाएंगे। 18. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 37 में, उपजिजनयम (3) के परंतुक में, ‘‘िस्ट् तािेिों का जनरीिण या उसकी प्रजतयां प्राप् त करना’’ िब् िों के स्ट् र्ान पर ‘‘िस्ट् तािेिों का जनरीिण या उसकी प्रमाजणत प्रजतयां प्रिान करना’’ िब् ि रखे िाएंगे। 19. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 37 में, उपजिजनयम (3) के परंतुक के पश् चात, जनम् नजलजखत िूसरा परंतुक अंत:स्ट् र्ाजपत दकया िाएगा: "परंतु यह और दक गोपनीय िस्ट् तािेिों का जनरीिण और उसकी प्रमाजणत प्रजतयां अजभप्राप् त करने के प्रयोिनों के जलए, इन जिजनयमों के जिजनयम 35 के अधीन यर्ाअनुबद्ध समय सीमाएं लागू होंगी।" 20. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 37 में, उपजिजनयम (1) में, उपजिजनयम (3) का पहला परंतुक पूणाजिराम ‘‘।‘’ के बिाय जिसगा ‘’:’’ के सार् समाप् त होगा। 21. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 50 का िीषाक, "जनरीिण और प्रजतजलजप प्रभार" में "जनरीिण और प्रजतजलजप फीस" िीषाक रखा िाएगा। 22. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 50 में, उपजिजनयम (1) में, "एक हिार रुपये प्रजत दििस" िब् िों के स्ट् र्ान पर "िो हिार पांच सौ रुपये प्रजत दििस" िब् ि रखे िाएंगे। 23. भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जिजनयम, 2009 में, जिजनयम 50 में, उपजिजनयम (2) में, "कायाािाजहयों के पिकारों के जलए प्रजतयां प्राप् त करने संबंधी प्रभार" िब् िों के स्ट् र्ान पर "प्रमाजणत प्रजतयां प्रिाय करने के जलए फीस" िब् ि रखे िाएंगे। अनुपमा आनंि, सजचि [जिज्ञापन-III/4/असा./100/2024-25]