CLC circular G.S.R. 1030(E) · 18 Sept 2020
Official title
LEO Recruitment Rules
Summary
Check the official recordThe Labour Enforcement Officer (Central) Recruitment (Amendment) Rules, 2018, define the recruitment, classification, and service conditions for the post of Labour Enforcement Officer (Central). The post is classified as General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial, with a pay scale at Level-7. Recruitment is conducted through 85% direct recruitment and 15% promotion, with provisions for deputation. The rules specify educational requirements, including a degree in specific subjects and a relevant diploma, and set an age limit of 30 years for direct recruits. It also outlines disqualification criteria regarding marriage, provisions for relaxation by the Central Government, and the composition of the Departmental Promotion Committee.
What you must do
रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 737] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 12, 2018/आश्विन 20, 1940 No. 737] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2018/ASVINA 20, 1940
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय [मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय]
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2018
सा.का.नि. 1030(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) भर्ती नियम, 1984, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता.— वह व्यक्ति
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू, उनके स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।
शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
5. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत उपबंध करना अपेक्षित है।
| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन अथवा अचयन पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) | 162* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स (रुपये: 44,900-1,42,400) में स्तर-7 | चयन पद |
| सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | | :--- | :--- | :--- | | 6 | 7 | | 30 वर्षों से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) | आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान या सामाजिक कार्य विषय सहित किसी भी विधा शाखा में डिग्री; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि या श्रम संबंध या श्रम कल्याण या श्रम विधियों या औद्योगिक संबंध या समाज विज्ञान या वाणिज्य या समाज कार्य या कल्याण कारोबार प्रशासन अथवा कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा। वांछनीय: ------------------ | | टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख | किसी औद्योगिक संगठन या किसी सरकारी स्थापना में श्रम विधि या श्रम कल्याण या |
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply