Laws and sections by number or title, due dates, pages, and updates.
The Board of Mining Examinations stipulates bye-laws for the grant of Gas Testing Certificates of Competency under the Metalliferous Mines Regulations, 1961. Government technical institutions and group vocational training centers or vocational training centers issue the certificates to eligible students, mine employees, and trainees. Issuing authorities must conduct classes of at least seven days, maintain detailed records, submit copies to the Directorate, and develop an online portal within one year from the publication date. Institutions must submit infrastructure proformas before issuing certificates.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 449] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2025/श्रावण 2, 1947 No. 449] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2025/SHRAVANA 2, 1947
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (खान सुरक्षा महानिदेशालय) अधिसूचना
धनबाद, 22 जुलाई, 2025
सा.का.नि. 492(अ).—धात्विक खान विनियमन, 1961 का विनियमन 13(1) और 13(4) के प्रावधानों के अनुसरण में, गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए, खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा उपनियम निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:-
1.0 प्रयोज्यता:
गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता प्रदान करने वाले सरकारी तकनीकी संस्थान द्वारा और व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 या इसके संशोधित/नए संस्करण के तहत भूमिगत खदानों की जरूरतों को पूरा करने वाले समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (जीवीटीसी)/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (वीटीसी) द्वारा जारी किया जाएगा।
2.0 पात्रता मानदंड:
2.1 अभ्यर्थी के पास खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता है या अभ्यर्थी इस योग्यता के लिये अध्ययन करता है।
2.2 अभ्यर्थी के पास खनन इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा नहीं है और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष योग्यता भी नहीं है, लेकिन वह भूमिगत खदान में कार्यरत है/ कार्यरत था और माइनिंग मेट/ब्लास्टर के सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए उपस्थित हो रहा है या सुरक्षा लैंपों के रखरखाव और जांच के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाना है।
2.3 खदानों या जीवीटीसी/वीटीसी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकृत व्यक्ति जैसे पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पी.डी.पी.टी), पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पी.जी.पी.टी) आदि।
3.0 जारी करने वाला प्राधिकारी:
3.1 खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता प्रदान करने वालें सरकारी तकनीकी संस्थानों के परीक्षा नियंत्रक और विभागाध्यक्ष (खनन) केवल उस संस्थानों की छात्रों को।
3.2 खान के मालिक/एजेंट, प्रबंधक और व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 या इसके संशोधित/नए संस्करण के अंतर्गत बनाए गए भूमिगत खदान को सेवा देने वाला समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों /व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के प्रभारी/ व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारी अपने कर्मचारी को जिनके पास खनन इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता नहीं है और वह माइनिंग मेट/ब्लास्टर के सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए उपस्थित हो रहा है या सुरक्षा लैंपों के रखरखाव और जांच के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाना है।
3.3 खान के मालिक/एजेंट, प्रबंधक और व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 या इसके संशोधित/नए संस्करण के अंतर्गत बनाए गए भूमिगत खदान को सेवा देने वाला समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों /व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के प्रभारी/ व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारी, उनकी खदानों या जीवीटीसी/वीटीसी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकृत व्यक्तियों को जैसे पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पीडीपीटी), पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पीजीपीटी) आदि।
4.0 उम्मीदवार की पहचान:
अभ्यर्थी को उसके मूल पहचान-पत्र से सत्यापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह संस्थान में नामांकित है या जीवीटीसी/वीटीसी में नामांकित है या जीवीटीसी/वीटीसी के अधीन खदान में नामांकित है, जैसा भी मामला हो। माइनिंग मेट/ब्लास्टर के सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए उपस्थित होने वाले या सुरक्षा लैंपों के रखरखाव और जांच के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में नियुक्त होने वाले खान के कर्मचारी, प्रबंधन को इस आशय का एक घोषणा-पत्र देना होगा।