Laws and sections by number or title, due dates, pages, and updates.
The Central Government establishes the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Rules, 2026, to regulate disease reporting, vaccination, carcass disposal, and adjudication procedures. Village officers and veterinarians must report scheduled disease outbreaks via the Bharat Pashudhan portal. Veterinarians must follow specific protocols for carcass disposal, including burial, incineration, or rendering, and conduct post-mortem examinations except in suspected anthrax cases. The rules define procedures for filing complaints, conducting inquiries, and lodging appeals against adjudication orders. The Animal Welfare Board of India manages penalty funds for animal health management and disease control infrastructure. These rules supersede the 2010 regulations.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102026-277528 CG-DL-E-30102026-277528
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 857] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2026/कार्तिक 7, 1948 No. 857] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2026/KARTIKA 7, 1948
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026
सा.का.नि. 958(अ).— पशुओं में संक्रामक और सांसर्र्गक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का 27)की धारा 42 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, कतिपय प्रारूप नियम अर्थात् पशुओं में संक्रामक और सांसर्र्गक रोगों का निवारण और नियंत्रण नियम, 2026, उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, जिनको इनसे प्रभावित होने की संभावना है, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i),तारीख 11 अगस्त, 2026 में प्रकाशित किए गए थे;
और राजपत्र में यथा प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां 11 अगस्त, 2026 को साधारण जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;
और केंद्रीय सरकार ने उक्त प्रारूपनियमों के संबंध में तीस दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर लिया है;
अतः अब, केंद्रीय सरकार,पशुओं में संक्रामक और सांसर्र्गक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का 27)की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पशुओं में संक्रामक और सांसर्र्गक रोगों का निवारण और नियंत्रण (टीकाकरण प्रमाण पत्र का प्ररूप, शव परीक्षण की रीति और शव का निपटान) नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया हैं, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का नामसंक्षिप्त पशुओं में संक्रामक और सांसर्र्गक रोगों का निवारण और नियंत्रण नियम, 2026 है।
2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं. - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।
3. अनुसूचित रोग से संक्रमित पशुओं की रिपोर्ट - (1) ग्राम अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में अनुसूचित रोग के प्रकोप या ऐसे किसी अनुसूचित रोग से संक्रमित किसी भी पशु के बारे में सूचना प्राप्त होने पर पशु चिकित्सक को यथासंभव शीघ्रता के साथप्ररूप-1 में तथ्य भीरिपोर्ट करेगा।
(2) पशु चिकित्सक, ग्राम अधिकारी से उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर या स्वयं की अपनी जानकारी से, अपने अधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र अपनी अनुसूचित रोग के प्रकोप या ऐसे किसी अनुसूचित रोग से संक्रमित पशुके बारे में राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को यथासंभव शीघ्रता के साथ प्ररूप-2 में भारत पशुधन पोर्टल के माध्यम सेएक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
4. टीकाकरण और टीकालगाए गए पशुओं की रिपोर्ट.– निदेशक,टीकाकरण और टीका लगाए गए पशुओं के संबंध में एक रिपोर्ट प्ररूप-3 में जिसमें नियंत्रित क्षेत्र की विशिष्टियां, पशु-स्वामी का नाम और पता, नियंत्रण और मुक्त क्षेत्र की घोषणा, टीका लगाए गए पशुओं की मार्किंग की प्रकृति, धारा 8 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट टीकाकरण काविनिर्देश, जिसमें भारत पशुधन पोर्टल के माध्यम से टीका लगाए गए पशुओं का प्रमाणन शामिल, प्रस्तुत करेगा।