ESIC circular ए-49/11/01/2022-रा.भा. · 17 Mar 2026
Official title
क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी (गोवा) की शाखाओं को राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत हिंदी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट करने संबंधी आदेश। (Hindi)
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Employees State Insurance Corporation mandates the use of Hindi for official work at the Regional Office in Panaji, Goa. This requirement applies to the Inspection Branch and Coverage Branch. Personnel with proficiency in Hindi must use the language for noting, drafting, and other official purposes. This order takes effect from the date of issue. The mandate does not apply where rules or laws require the use of another language. In such cases, staff may use the other language for official work.
What you must do
Key dates
संख्या : ए-49/11/01/2022-रा.भा. दिनांक : 16/03/2026
आदेश
राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगगम, पणजी (गोवा) की निरीक्षण शाखा और व्याप्ति शाखा में पदस्थ ऐसे कार्मिक जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, इस आदेश के जारी होने की तिथि से टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्यालय में केवल हिन्दी का प्रयोगग करेंगे।
तथापि, जहां तक नियमों और किसी विधि के अंतर्गत किसी अन्य भाषा का प्रयोगग करना अपेक्षित है, वहां अन्य भाषा का उक्त कार्यालय के सरकारी कामकाज में प्रयोगग किया जा सकेगा।
(श्याम कुमार) संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
सेवा में, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगगम, पंचदीप भवन, ईडीसी प्लॉट संख्या 23, पाट्टो, पणजी, गोवा-403001
प्रति :-
सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
ए-49/11/01/2022-रा.भा.(ᒹे.का.गोवा) I/3699159/2026
Who is affected
Exceptions