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क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
[Image omitted. See the official document.]
सत्यमेव जयते
मुख्यालय/HEADQUARTERS
पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 02
Phone No: 011-23604700
Website: www.esic.gov.in
Email: dir-gen@esic.gov.in
फ़ाइल संख्या : 13013/1/2026-मा.सं. प्र.
दिनांक: 4 नवंबर, 2026
विषय: क.रा.बी.निगम मुख्यालय में असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार (यूजीपीडब्ल्यू) प्रभाग की स्थापना और कार्यों के आबंटन से संबंधित।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 45(1), धारा 109 और धारा 114 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, क.रा.बी.निगम मुख्यालय में एक नया असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार (यूजीपीडब्ल्यू) प्रभाग बनाया गया है।
यह प्रभाग असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों से संबंधित नीति समर्थन, योजना कार्यान्वयन, डेटा प्रबंधन, हितलाभ संबंधी मामलों और हितधारक समन्वय के लिए एक संस्थागत मंच प्रदान करेगा। यह सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और उसके अंतर्गत अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों के लिए तैयारी को भी सुगम बनाएगा।
यूजीपीडब्ल्यू प्रभाग का नेतृत्व बीमा आयुक्त (राजस्व) द्वारा किया जाएगा और प्रारंभ में राजस्व और हितलाभ प्रभाग में उपलब्ध अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में कर्तव्यों का पालन किया जाएगा। अधिकारियों को बीमा आयुक्त (राजस्व) द्वारा अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
अधिदेश: यूजीपीडब्ल्यू प्रभाग क.रा.बी.निगम को सौंपी गई योजनाओं के लिए नीति और तकनीकी इनपुट प्रदान करेगा और उनके अभिकल्प, समीक्षा और कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करेगा।
विचारार्थ विषय:
क) लागू विधिक और नीतिगत ढांचे के अंतर्गत असंगठित गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों की सामाजिक सुरक्षा व्याप्ति के संबंध में नीति-संबंधी परीक्षा और समन्वय।
ख) इन श्रेणियों के कामगारों के लिए योजनाओं और हितलाभों के कार्यान्वयन से संबंधित समन्वय, जब भी लागू प्रावधानों और अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत क.रा.बी.निगम को सौंपा जाता है।
ग) संबंधित प्रभागों/शाखाओं और अन्य हितधारकों के समन्वय में प्रासंगिक डेटा और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का संग्रह, संकलन, विश्लेषण और रखरखाव।
घ) असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों से संबंधित मामलों पर सरकार, सांविधिक बोर्डों, क.रा.बी.निगम क्षेत्र कार्यालयों और अन्य संबंधित संगठनों के साथ समन्वय।
ङ) उपर्युक्त श्रेणियों के कामगारों से संबंधित नीति प्रस्तावों, दिशानिर्देशों, परिचालन प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन से संबंधित मामलों की जांच।
च) योजनाओं के लिए तैयार किए गए शासनादेश और संहिता के प्रावधानों के लिए उपयुक्त आवश्यक आईटी, अंतर-संचालनीयता और कामगारोन्मुख-उन्मुख उपयुक्त डिजिटल वास्तु का नेतृत्व करें
छ) असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क.रा.बी. निगम को सौंपी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए परिचालन आवश्यकताओं, संस्थागत तैयारी और समन्वय तंत्र की पहचान।
ज) रिपोर्ट तैयार करना, प्रगति समीक्षा और प्रभाग के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले मामलों पर सक्षम अधिकारियों द्वारा मांगी गई जानकारी।
झ) समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य संबंधित कार्य।
प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां : इस आदेश द्वारा शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी वित्तीय, प्रशासनिक और स्थापना संबंधी मामलों का संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा मौजूदा नियमों और निर्देशों के अनुसार निपटान जारी रहेगा।
यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया जा रहा है।
Digitally signed by
Devender Singh Rohilla
Date: 05-11-2026
16:36:02
(देवेन्द्र सिंह रोहिल्ला, एसएम)
कर्नल
निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन