FSSAI advisory 2020(31)15/FoSCoS/RCD/FSSAIpt4 (E-1887) · 18 Mar 2026
Official title
Compliance obligations of E-commerce FBOs in the context of Open Network for Digital Commerce model
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Food Safety and Standards Authority of India defines compliance obligations for entities operating under the Open Network for Digital Commerce model. This model involves multiple entities, specifically buyer-side platforms and seller-side platforms. The authority mandates that both buyer apps and seller apps must hold a central FSSAI license. The order clarifies the division of responsibilities between these apps regarding food safety, product information, labeling, delivery standards, and consumer grievance handling. Seller apps remain responsible for the accuracy of product data and compliance agreements, while buyer apps must display this information and provide complaint resolution tools. These requirements take effect on 1 April 2026. The authority also updates the Food Safety Compliance System to capture traceability data for these platforms.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
If you do not comply
फ़ाइल संख्या. फाइल संयासंया2020(31)15 :/FoSCoS/RCD/FSSAIpt4 (E-1887) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण) (नियामक अनुपालन प्रभाग) एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002
दिनांक: 18 मार्च, 2026
आदेश
विषय: ई कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) मॉडल के सन्दर्भ में – के संबंध में
खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायियों के लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण) अधिनियम संशोधन विनियम, 2021 के अनुसार (संचालित), ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) का अर्थ है कि कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(न) में वर्णित गतिविधियों में से कोई भी गतिविधि ई-कॉमर्स के माध्यम से करता है। इसके अतिरिक्त, ई-कॉमर्स संस्थाएं जो खाद्य व्यवसाय संचालकों या खाद्य उत्पादों की सूची/निर्देशिका प्रदान करती हैं और अपनी वेबसाइट पर ऑर्डर/लेनदेन की सुविधा प्रदान करती हैं, उन्हें केंद्रीय FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), जो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की एक पहल है, ने हाल ही में एक विकेन्द्रीकृत और ओपन नेटवर्क मॉडल प्रस्तुत किया है। इस मॉडल में, एक ही लेनदेन में कई संस्थाएं शामिल होती हैं, जैसे कि क्रेता-पक्ष प्लेटफॉर्म (जिन्हें बायर ऐप्स कहा जाता है) और विक्रेता-पक्ष प्लेटफॉर्म (जिन्हें सेलर ऐप्स कहा जाता है)। यह ई-कॉमर्स के मौजूदा मॉडल से अलग है, जिसमें सभी कार्यों का प्रबंधन एक ही संस्था द्वारा किया जाता है।
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स खाद्य एवं व्यवसाय संचालकों (FBOs) पर लागू मौजूदा नियमों की समीक्षा की, विशेष रूप से ओपन नेटवर्क मॉडल के संबंध में। तदनुसार, इस मॉडल में शामिल संस्थाओं के बीच दायित्वों का स्पष्ट सीमांकन और तर्कसंगत दायित्व अनुलग्नक 1 में दिए गए हैं, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।
इसके अतिरिक्त, FoSCoS में क्रेता ऐप और विक्रेता ऐप से संबंधित जानकारी और ट्रेसिबिलिटी को कैप्चर करने के लिए, मौजूदा ई-कॉमर्स व्यवसाय के प्रकार (KoB) को तदनुसार संशोधित किया गया है।
यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।
Digitally signed by Sweety Behera Date: 18-03-2026 13:59:33
(स्वीटी बेहेरा) निदेशक (नियामक अनुपालन)
संलग्नक: यथोपरी।
प्रति:
सूचना के लिए प्रतिलिपि:
अनुलग्नक 1
| कृ सं | लागू प्रावधान | खुला नेटवर्क आधारित मॉडल जहां एक एकल लेनदेन में कई संस्थाएं शामिल होती हैं (ONDC मॉडल) | |
|---|---|---|---|
| विक्रेता ऐप | क्रेता ऐप | ||
| 1. | FSS अधिनियम और विनियमों के तहत प्राप्त लाइसेंस/ पंजीकरण और खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) की स्वच्छता ग्रेडिंग की जानकारी प्रदर्शित करें | जानकारी प्रदान करने का दायित्व और जानकारी की सटीकता विक्रेता ऐप की है | विक्रेता एप पर उपलब्ध कराई गयी जानकारी प्रदर्शित करने का दायित्व क्रेता ऐप की है |
| 2. | विक्रेताओं/ब्रांड मालिकों/ निर्माताओं के साथ एक समझौता करें जिसमें यह प्रमाणित हो कि उक्त 'विक्रेता/ब्रांड मालिक/निर्माता' खाद्य सुरक्षा एवं मानक (FSS) अधिनियम और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं और दायित्व इन खाद्य व्यवसाय संचालक (FBOs) पर होगा। | विक्रेताओं/ब्रांड मालिकों/ निर्माताओं और विक्रेता ऐप के बीच समझौता किया जाएगा | - |
| 3. | वे विक्रेता/ब्रांड मालिक/ निर्माता जो ग्राहकों को कोई भी पूर्व-पैक खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए प्रदर्शित अथवा पेश करते हैं, चाहे अपने स्वयं के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर या ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस आधारित मॉडल पर, यह सुनिश्चित करेंगे कि 'मुख्य डिस्प्ले पैनल' की सुपाठ्य और स्पष्ट तस्वीर ग्राहकों को देखने के लिए उपलब्ध हो सिवाय बैच संख्या/लॉट संख्या, उपयोग की सर्वोत्तम तिथि, समाप्ति तिथि, निर्माण/ पैकिंग की तिथि और अधिकतम खुदरा मूल्य शामिल हैं। | 'मुख्य डिस्प्ले पैनल' की सुपाठ्य और स्पष्ट तस्वीर ग्राहकों को देखने के लिए उपलब्ध कराने का दायित्व सेलर एप का होगा | उपलब्ध कराई गयी जानकारी प्रदर्शित करने का दायित्व क्रेता ऐप की है |
| 4. | ई-कॉमर्स (FBO) द्वारा उपभोक्ता को वितरित किसी भी खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ डिलीवरी के समय 30 प्रतिशत या समाप्ति तिथि से 45 दिन पहले तक होनी चाहिए बशर्ते कि कैटरर या रेस्तरां द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर प्राप्त करने की स्थिति में, केवल ताजा खाद्य पदार्थ ही उपभोक्ता को वितरित किए जाएंगे। | उपलब्ध कराई गयी जानकारी की सटीकता का दायित्व क्रेता ऐप पर होगा है | ऑर्डर देते समय जानकारी प्रदान करने और उसकी सटीकता सुनिश्चित करने का दायित्व विक्रेता ऐप का है। उपयोग की तारीख या समाप्ति तिथि के बाद किसी भी खाद्य उत्पाद को सूचीबद्ध न करने का दायित्व खरीदार ऐप का है। |