FSSAI notification F. No. SS-T0SP08(NOTI)/1/2026-Standard-FSSAI · 11 Aug 2026
Official title
Draft Food Safety and Standards (Safe Food and Balanced Diets for Children in School) Amendment Regulations, 2026 regarding inclusion of definitions for food products high in added fat or added sugar or salt
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Food Safety and Standards Authority of India proposes amendments to the Food Safety and Standards (Safe food and balanced diets for children in school) Regulations, 2020. The draft introduces specific definitions for food products high in added fat, added sugar, or salt. These definitions align with the Dietary Guidelines for Indians-2024 issued by the Indian Council of Medical Research. The authority invites objections or suggestions from the public regarding these proposed definitions. Interested persons must submit their feedback to the Chief Executive Officer of the Food Safety and Standards Authority of India within sixty days from the date the notification becomes available to the public.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082026-275350 CG-DL-E-10082026-275350
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 490] | नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948 |
| No. 490] | NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948 |
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026
फा. सं. SS-T0SP08(NOTI)/1/2026-Standard-FSSAI.— खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 में और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।
आक्षेप अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है।
उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होने वाले आक्षेपों अथवा सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
प्रारूप विनियम
1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) संशोधन विनियम, 2026 कहा जा सकता है।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 (जिसे आगे उक्त विनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) में,-
(1) ‘मॉनिटरिंग और निगरानी’ से संबंधित विनियम 6 के बाद निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“7. इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, ‘अतिरिक्त वसा या अतिरिक्त शर्करा या सोडियम की उच्च मात्रा वाले’ खाद्य उत्पाद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशानिर्देश-2024 के अनुसार निम्नवत होंगे:
उच्च वसा: जिस खाद्य वस्तु में ठोस रूप में प्रति 100 ग्राम में 4.2 ग्राम से अधिक अतिरिक्त वसा अथवा तरल रूप में प्रति 100 मिलीलीटर में 1.5 ग्राम से अधिक अतिरिक्त वसा हो, उसे ‘उच्च’ वसायुक्त माना जाएगा।
उच्च शर्करा: जिस खाद्य वस्तु में ठोस रूप में प्रति 100 ग्राम में 3 ग्राम से अधिक अतिरिक्त शर्करा अथवा तरल रूप में प्रति 100 मिलीलीटर में 2 ग्राम से अधिक अतिरिक्त शर्करा हो, उसे ‘उच्च’ शर्करायुक्त माना जाएगा।
उच्च नमक: जिस खाद्य वस्तु में ठोस रूप में प्रति 100 ग्राम में 0.625 ग्राम से अधिक नमक अथवा तरल रूप में प्रति 100 मिलीलीटर में 0.175 ग्राम से अधिक नमक हो, उसे ‘उच्च’ नमकयुक्त माना जाएगा।”
राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./259/2026-27]
नोट - खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 15(1)2016/School Children Regulation/Enf/FSSAI, दिनांक 4 सितंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 7th August, 2026
F. No. SS-T0SP08(NOTI)/1/2026-Standard-FSSAI.— The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Safe food and balanced diets for children in school) Regulations, 2020, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub- section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.