FSSAI notification F. No. RCD-09002/1/2026-Regulatory- FSSAI · 10 Aug 2026
Official title
Final Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2026 regarding inclusion of the list of packaging materials for Pan Masala
Official record
Open source pageSummary
The Food Safety and Standards Authority of India amends the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018. The amendment adds Pan Masala to the list of suggestive packaging materials in Schedule IV. Permitted packaging for Pan Masala includes paper, paper board, cellulose, or other naturally derived materials. These materials must be free from plastic, synthetic polymers, copolymers, laminates, aluminium foil, or metallised layers. Tin or glass containers are also permitted. Manufacturers must comply with the Plastic Waste Management Rules, 2016, under the Environment Protection Act, 1986. These regulations take effect on the date of their publication in the Official Gazette.
What you must do
Key dates
Who is affected
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082026-275349 CG-DL-E-10082026-275349
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 489] | नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948 |
|---|---|
| No. 489] | NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948 |
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026
फा. सं. आरसीडी-09002/1/2026-नियामक-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2026 का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या फा. सं. आरसीडी-09002/1/2026-नियामक-एफएसएसएआई , तारीख 28 अप्रैल, 2026 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के अवसान से पूर्व के पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28 अप्रैल, 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;
और उक्त प्रारूप विनियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;
अब, इसलिए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एतद्द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-
(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2026 है।
(2) वह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में:-पैकेजिंग के लिए सुझाई गई सामग्री की सूची से संबंधित अनुसूची 4 में, क्रमसंख्या 10 पर दी गई प्रविष्टियो और उनसे संबंधित प्रविष्टियो के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टिया अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
| 11. | पान मसाला | (क) कागज, पेपर बोर्ड, सेलूलोज़ या अन्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त सामग्रीयां—ऐसी सामग्री किसी भी प्रकार के प्लास्टिक से मुक्त होगी, जिसमें पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) या कोई भी सिंथेटिक पॉलिमर, को-पॉलिमर या लैमिनेट शामिल हैं किंतु इन्ही तक सीमित नहीं है तथा इसमें एल्युमिनियम फॉयल या धातुयुक्त (मेटलाइज्ड) परतें भी नहीं होनी चाहिए।
(ख) टिन या कांच के कंटेनर।
(ग) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन बनाए गए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 के उपनियम 1 के खंड (च) और (झ) के उपबंध भी लागू होंगे। | | :--- | :--- | :--- |
राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./258/2026-27]
टिप्पण - खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (पैकेजिंग), 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फाइल सं .1-95/एसटीडीस/पैकेजिंग/एसपी(एल एंड सी/ए)/एफएसएसएआई-2017 , तारीख 24 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या फा.सं. एसटीडी/एसपी-20/टी/(रीसाइकल्डप्लास्टिक्स-एन), तारीख 28 मार्च, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 7th August, 2026
F. No. RCD-09002/1/2026-Regulatory- FSSAI.—Whereas, a draft of the Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2026, was published, as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No. RCD-09002/1/2026-Regulatory- FSSAI, dated the 28^th^ April, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notifications were made available to the public;
And, whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28^th^, April 2026;