FSSAI advisory · 24 Feb 2025
Food Safety and Standards Authority of India advisory published on 24 Feb 2025. Open the official source document for the full text.
Official record
Open source pageफ़ाइल संख्या 15(31)2020/फोस्कोस/आरसीडी /एफएसएसएआई बिंदु18-भाग(6) [ई-9214]
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
(विनियमक अनुपालन प्रभाग)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002
दिनांक: 18 फ़रवरी, 2025
विषय: एफबीओ द्वारा फॉर्म IX में नामिती विवरण का अनिवार्य अद्यतन और फ़ोस्कोस में नॉन-फॉर्म सी संशोधनों के लिए स्वतः अनुमोदन प्रावधान के संबंध में
एफएसएसएआई के संज्ञान में आया है कि कई खाद्य व्यवसाय प्रचालक (एफ.बी.ओ.) लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार फॉर्म IX में नामांकित व्यक्ति के कंपनी बदलने या छोड़ने पर उससे संबंधित विवरण अपडेट नहीं कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण के पास लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में अद्यतन जानकारी का अभाव हो जाता है।
2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.5.2 के अनुसार, "जब भी फॉर्म IX में नियम 2.5.1 में दिए गए नामांकन में कोई भी परिवर्तन हो, तो कंपनी लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भी सूचित करे।"
3. इसके अतिरिक्त, एफएसएस (खाद्य व्यवसायों का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.1.9 (1) के अनुसार, यह कहा गया है कि "खाद्य व्यवसाय प्रचालक यह सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास उनके खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठानों के बारे में हमेशा अद्यतन जानकारी हो और वे संबंधित प्राधिकारी को उत्पाद श्रेणी, लेआउट, विस्तार, समापन, या किसी अन्य सामग्री से संबंधित विवरण, जिसके आधार पर लाइसेंस दिया गया था, में होने वाले किसी भी संशोधन या परिवर्धन या परिवर्तन के संबंध में सूचित करें और यह जानकारी उक्त बदलाव होने से पहले प्रदान की जाए।" इसके अलावा, एफएसएस ( खाद्य व्यवसायों का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम 2011 के उप-विनियम 2.1.2 (5) में यह अधिदेशित है कि सभी खाद्य व्यवसाय प्रचालक यह सुनिश्चित करें कि अनुसूची 2 अनुलग्नक 3 के अनुसार लाइसेंस की सभी शर्तें पूरी की जाएं और शर्त संख्या 3 (अनुलग्नक 3) के अनुसार एफबीओ लाइसेंस से संबंधित गतिविधियों/विषय-वस्तु में किसी भी परिवर्तन या संशोधन के बारे में प्राधिकारियों को सूचित करे।
4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एफबीओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि वे प्राधिकारियों को अपने खाद्य व्यवसाय के बारे में हमेशा सटीक और वर्तमान जानकारी प्रदान करें, जिसमें फॉर्म IX में दिए गए विवरण में कोई भी परिवर्तन शामिल है। यह दोहराया जाता है कि प्राधिकरण को अद्यतन जानकारी प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के तहत दंड दिया जा सकता है।
5. इसके अलावा यह सूचित किया जाता है कि 12 फरवरी 2025 से प्रभावी, खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली [फोस्कोस] में नॉन-फॉर्म सी के विवरण को संशोधित करने का प्रावधान उपलब्ध है, जिसमें संबंधित प्राधिकरण की स्वीकृति/जांच की आवश्यकता के बिना फॉर्म IX के विवरण को संशोधित करना शामिल है। नॉन-फॉर्म सी में यह संशोधन बिना किसी शुल्क के किया जा सकता है।
6. यह सभी खाद्य व्यवसाय प्रचालकों द्वारा सख्त अनुपालन के लिए है।
(राकेश कुमार )
निदेशक (विनियमक अनुपालन प्रभाग)
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
सेवा में,
प्रतिलिपि सूचनार्थ:
फ़ाइल संख्या 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAIPt.18-Part(6) [E-9214]
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
(नियामक अनुपालन प्रभाग)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002