IRDAI circular · 13 Jun 2025
Official title
सभी बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद के लिए परामर्शक / Advisory to All Insurers, Reinsurers, Life Insurance Council and General Insurance Council
Summary
Check the official recordFollowing the Air India Flight 171 crash in Ahmedabad on June 12, 2025, the IRDAI has issued an advisory to all insurers, reinsurers, and insurance councils to expedite claim settlements for victims, including passengers and individuals at the crash site. Insurers must verify policy details, waive procedural requirements like FIRs or post-mortem reports where official confirmation exists, and settle claims directly with nominees. A dedicated joint cell must be established at the hospital treating the victims to facilitate support. Each insurer is required to appoint a senior-level nodal officer for coordination. Insurers must submit weekly progress reports to the Authority starting June 16, 2025, for one month, while the Life and General Insurance Councils are tasked with publishing insurer-wise claim settlement data on their websites.
What you must do
Key dates
Who is affected
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
सभी बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद के लिए परामर्शक Advisory to All Insurers, Reinsurers, Life Insurance Council and General Insurance Council
12 जून, 2025 को एअर इंडिया उड़ान 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, अहमदाबाद, भारत में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद थोड़े ही समय के अंदर बीजे मेडिकल कालेज छात्रावास पर गिरकर अत्यंत दुःखपूर्ण ढंग से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यह उड़ान लंदन गैटिवक जा रही थी तथा इसमें 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 विमानकर्मी शामिल थे।
आईआरडीएआई गहन शोक और परिताप के साथ इस घटना के पीड़ितों के सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है।
बीमा क्षेत्र सदा की तरह ऐसी घटनाओं के दौरान बीमा के माध्यम से सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्य के साथ दावों के निपटान के द्वारा उक्त दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के परिवारों को शीघ्रतम संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ सेवा में सक्रिय रहेगा।
इस संबंध में, सभी बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे तत्काल निम्नानुसार कार्य करें :
संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा एक सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध यात्री सूची जारी की गई है। चूँकि सभी यात्रियों के लिए यात्रा हेतु समुद्रपार चिकित्सा बीमा लेना अनिवार्य है, अतः इसके आधार पर कृपया निम्नलिखित व्यवस्था करें:
क. संबंधित प्राधिकारियों से विमान दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों की अधिप्रमाणित सूची अर्थात् विमान के यात्रियों और दुर्घटना स्थल के प्रभावित भवनों में स्थित व्यक्तियों की सूची प्राप्त करें।
ख. विदेशी चिकित्सा बीमा पॉलिसियों, वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसियों और जीवन बीमा पॉलिसियों के निर्गम के संबंध में संबंधित डेटा बेस में उपलब्ध विवरण का सत्यापन करें तथा इस घटना से संबंधित दावों के निपटान के लिए त्वरित कार्रवाई की प्रक्रियाएँ प्रारंभ करें :
i. जहाँ सरकारी पुष्टीकरण (संबंधित प्राधिकारियों से पुष्टीकरण) उपलब्ध हैं, वहाँ एफआईआर अथवा पोस्ट-मार्टम रिपोर्टों जैसी अपेक्षाओं पर आग्रह न करें।
ii. पॉलिसी में दर्ज किये गये रूप में नामिती के लिए दावे का निपटान करें।
iii. यह सुनिश्चित करें कि यात्री-सूची में से पुष्टीकृत दिवंगत व्यक्तियों एवं विमान दुर्घटना के क्षेत्र में प्रभावित भवनों के व्यक्तियों के मामले में प्रक्रियागत औपचारिकताओं के कारण किसी भी दावे को अस्वीकृत न किया जाए अथवा उसके निपटान में विलंब न हो।
विमान दुर्घटना क्षेत्र में बीजे मेडिकल कालेज छात्रावास और अन्य भवनों में विमान-पतन और टक्कर की घटना के संबंध में, उस अस्पताल में दोनों जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद द्वारा एक समर्पित संयुक्त कक्ष की व्यवस्था की जाए, जहाँ उक्त दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों की चिकित्सा की जा रही है, जिससे किन्हीं स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों / जीवन बीमा पॉलिसियों के दावों अथवा अपेक्षित किसी भी अन्य सहायता के संबंध में बीमाकर्ताओं को सूचना का तत्काल प्रचार-प्रसार करने के द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
प्रत्येक बीमाकर्ता वरिष्ठ स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नामित करे जो उक्त संयुक्त कक्ष के साथ समन्वय करेगा, जो अपनी बीमा कंपनी के दावों के त्वरित निपटान के लिए उत्तरदायी होगा।
बीमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे संलग्न फॉर्मेटों के अनुसार 16 जून, 2025 से प्रारंभ करते हुए प्राधिकरण को साप्ताहिक आधार पर एक रिपोर्ट एक महीने के लिए प्रस्तुत करें तथा उसके बाद दिये जानेवाले निर्देश के अनुसार उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
दोनों परिषदें अपनी वेबसाइटों पर बीमाकर्ता-वार सारांश स्तरीय दावों के निपटान का डेटा प्रकाशित करेंगी।
यह एक ऐसी घड़ी है जब प्रभावित परिवारों के लिए सहायता उपलब्ध कराने में सहानुभूति, अनुक्रियाशीलता, और उच्चतम कार्यकुशलता की अपेक्षा की जाती है।