भावी विवि irdai भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA संदर्भ: आईआरडीएआई /सीए सीआईआर विविध/64/05/2025 Ref: IRDAI/CA/CIR/MISC/64/05/2025 दिनांक / Date: 09.05.2025 प्रतिः अध्यक्ष, संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैं क (आरआरबी) और बीमाकर्ता To: The Chairman, Concerned Reg…
भावी विवि irdai भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA संदर्भ: आईआरडीएआई /सीए सीआईआर विविध/64/05/2025 Ref: IRDAI/CA/CIR/MISC/64/05/2025 दिनांक / Date: 09.05.2025 प्रतिः अध्यक्ष, संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैं क (आरआरबी) और बीमाकर्ता To: The Chairman, Concerned Regional Rural Banks (RRBs) and Insurers विषयः उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैं कों से संबंधित कारपोरेट एजें सी विषय जिनका समामेलन 1 मई, 2025 से और उसके बाद हु आ है Subject: Corporate Agency Matters Concerning RRBs Amalgamated from 1st May, 2025 and Beyond 1. परिपत्र का विस्तार यह परिपत्र उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैं कों के लिए लागू है जिनका समामेलन राजपत्र अधिसूचना सं. सीजी- डीएल ई-07042025-262329 दिनांक 5 अप्रैल, 2025, अथवा इस संबंध में जारी की गईकिसी अनुवर्ती अधिसूचना के अनुसार 1 मई, 2025 से प्रभावी रूप में हुआ है। इस परिपत्र के प्रयोजनों के लिए शब्द अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैं क' और अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैं क' के अर्थ वही होंगे जो उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना में इनके लिए निर्धारित किये गये हैं । 2. पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण उक्त समामेलन के अनुसरण में ,कारपोरेट एजें ट के रूप में जारी रहने के लिए अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैं कों के द्वारा,समामेलित हो रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैं कों (आरआरबी) द्वारा धारित एक पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रतिधारित किया जा सकता है। अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैं क (आरआरबी) आईआरडीएआई (कारपोरेट एजें टों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अनुसार नाम और पते में परिवर्तन के लिए (यदि लागू हो) प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा। पूर्व के अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैं कों (आरआरबी) के द्वारा धारित सभी अन्य पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) एक औपचारिक लिखित अनुरोध के द्वारा प्राधिकरण को अभ्यर्पित किये जाएँगे। उक्त अभ्यर्पण यह पुष्टि करते हुए अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैं क (आरआरबी) द्वारा दिये जानेवाले एक वचन-पत्र के अधीन होगा कि वह समामेलित संस्थाओं के वर्तमान पालिसीधारकों की सर्विसिंग में निरंतरता को सुनिश्चित करेगा। यह संबंधित अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैं कों (आरआरबी) से पूर्व में संबद्ध बीमाकर्ताओं सर्वे नं. 115/1, फाइनें शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत : +91-40-20204000, वेबसाइट: www.irdai.gov.in Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, India +91-40-20204000, Website : www.irdai.gov.in
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