IRDAI guideline · 11 Feb 2026
सर्वे नं-.115/1, फाइनंशियल शिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुिा, हैदराबाद - 500032 Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032 फ़ोन / Phone: 040-20204000, र्वेब / Web: www.irdai.gov.in पृष्ठ / Page 1 / 24 संदर्भः आईआरिीएआई/एफ&आई/जीिीएल/शर्वशर्वध/27/02/2026 शदनांक: 11 फरर्वरी, 2026 Ref: IRDAI/F&I/GDL/MISC…
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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
संदर्भ: आईआरडीएआई/एफ&आई/जीडीएल/विविध/27/02/2026
Ref: IRDAI/F&I/GDL/MISC/27/02/2026
दिनांक: 11 फरवरी, 2026
Date: 11th February, 2026
भारत के बाहर पंजीकृत बीमा कंपनी द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय की
स्थापना और समाप्ति के संबंध में दिशानिर्देश
Guidelines on Establishment and Closure of Liaison Office in India by an
Insurance Company registered outside India
प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने दिशानिर्देश संदर्भ: आईआरडीएआई/एफ&आई/जीडीएल/विविध/219/10/2022 दिनांक 17 अक्तूबर, 2022 के अनुसार 'भारत के बाहर पंजीकृत बीमा कंपनी द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय की स्थापना और समाप्ति के संबंध में दिशानिर्देश' जारी किये थे। इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है तथा प्राधिकरण द्वारा उक्त विषय पर जारी किये गये पहले के सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए "भारत के बाहर पंजीकृत बीमा कंपनी द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय की स्थापना और समाप्ति" के संबंध में निम्नलिखित संशोधित दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं। ये दिशानिर्देश निर्गम की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
1. संपर्क कार्यालय
"संपर्क कार्यालय" (एलओ) से किसी विदेशी बीमाकर्ता के व्यवसाय के प्रधान स्थान अथवा प्रधान कार्यालय (एचओ), चाहे किसी भी नाम से कहलाए, तथा भारत में स्थित संस्थाओं के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए नियत कार्यालय का स्थान अभिप्रेत होगा, परंतु जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी वाणिज्यिक/व्यापारिक/अपेक्षा (सलिसिटिंग) संबंधी/औद्योगिक कार्यकलाप नहीं करता तथा सामान्य बैंकिंग माध्यमों के द्वारा विदेशी बीमाकर्ता से प्राप्त विदेशी विप्रेषणों से अपना अनुरक्षण करता है।
2. संपर्क कार्यालय खोलने के लिए पात्रता के मानदंड:
संपर्क कार्यालय (एलओ) खोलने के लिए आवेदन करनेवाले विदेशी बीमाकर्ता के पास वित्तीय रूप से सुदृढ़ पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड होना चाहिए। भारत में संपर्क कार्यालय खोलने के लिए आवेदन करने हेतु न्यूनतम अपेक्षा स्वदेश में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान लाभकारी पिछला रिकार्ड तथा 65 मिलियन अमेरिकी डालर से अन्यून निवल मालियत (नेट वर्थ) होगी। (निवल मालियत से स्वदेश के किसी प्रमाणित लोक लेखाकार अथवा सनदी लेखाकार अथवा किसी पंजीकृत लेखा व्यवसायी, चाहे किसी भी नाम से कहलाए, द्वारा प्रमाणित नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र अथवा लेखा-विवरण के अनुसार अमूर्त आस्तियों को घटाकर प्रदत्त पूँजी और निर्बंध आरक्षित निधियों का कुल जोड़ अभिप्रेत होगा)। अपवादात्मक स्थितियों में, जहाँ आवेदक विदेशी बीमाकर्ता सुदृढ़ क्रेडिट रेटिंगों से युक्त एक विदेशी सरकार के स्वामित्व में स्थित उद्यम / पुनर्बीमाकर्ता अथवा प्रदर्शित विशेषज्ञता से युक्त / विशेषीकृत बीमाकर्ता है, वहाँ प्राधिकरण द्विपक्षीय व्यापारिक महत्व तथा बाजार के विकास को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम निवल मालियत की अपेक्षा को शिथिल कर सकता है।
3. आवेदन और अनुमोदन की प्रक्रिया:
क) संपर्क कार्यालय खोलने के लिए इच्छुक विदेशी बीमाकर्ता निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ फार्म आईआरडीएआई-एफआईसी-1 (अनुबंध I) में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन के साथ 6000 अमेरिकी डालर का प्रसंस्करण शुल्क (वापस न करने योग्य) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नाम माँग ड्राफ्ट (डीडी)/अदायगी आदेश के द्वारा अथवा आनलाइन अंतरण के माध्यम से अदा किया जायेगा।
i. विदेशी बीमाकर्ता के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (स्वदेश के बीमा विनियमनकर्ता के द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।
ii. विदेशी बीमाकर्ता के संस्थापन के प्रमाणपत्र की प्रति (स्वदेश के प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।
iii. समनुषंगी (सब्सिडियरी) और सहयोगी (एसोसिएट) कंपनियों का विवरण।
iv. संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम अथवा किसी अन्य चार्टर दस्तावेज की प्रतियाँ।
v. नवीनतम लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रति।
vi. स्वदेश के बीमा विनियमनकर्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र कि आवेदक को एक बीमाकर्ता के रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया गया है तथा भारत में संपर्क कार्यालय खोलने के लिए अनुमति दी गई है।
vii. संपर्क कार्यालय को आवश्यक वित्तीय समर्थन देने के लिए पुष्टीकरण करते हुए आवेदक विदेशी बीमाकर्ता से एक चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर आफ कम्फर्ट) (अनुबंध II)।
viii. फार्म आईआरडीएआई-एफआईसी-1 पर हस्ताक्षर करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को दिये गये प्राधिकरण (आथराइजेशन) की पुष्टि करते हुए आवेदक विदेशी बीमाकर्ता के बोर्ड का पत्र / बोर्ड संकल्प की प्रति।