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The Insurance Regulatory and Development Authority issues the Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) (Second Amendment) Regulations, 2013. The regulations change the licensing fee for fresh applicants to one thousand rupees regardless of membership level. The regulations reduce the renewal fee to one hundred rupees plus applicable service tax. The regulations add net banking as an online payment mode in the surveyor licensing portal. The amendments take effect on the date of publication in the Official Gazette.
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REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 33] No. 33] नयी दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2014/माघ 08, 1935 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2014/MAGHA 08, 1935
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना हैदराबाद, 22 जनवरी, 2014
बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारण (लाइसेंसिंग, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2013
फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/4/87/2014.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42, 64 यूएम और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारण (लाइसेंसिंग, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) विनियमन, 2000 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात् :—
(i) ये विनियमन बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारण (लाइसेंसिंग, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2013 कहलाएँगे।
विनियमन 5 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :
विनियमन 7(1)(ख) में "दो सौ रुपये" शब्दों को "एक सौ रुपये" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
अनुसूची, फार्म – आईआरडीए – 1 – एएफ – "सर्वेक्षक और हानि निर्धारण के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन (वैयक्तिक)" की क्रम संख्या 13 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :
शुल्क का भुगतान : नेट बैंकिंग/माँग ड्राफ्ट (डीडी)/एनईएफटी/आरटीजीएस सर्वेक्षक की सभी श्रेणियों के लिए लागू शुल्क
| संस्थान द्वारा आवंटित सदस्यता के आधार पर सर्वेक्षक और हानि निर्धारण की श्रेणी | व्यक्तियों द्वारा देय राशि सर्वेक्षक और हानि निर्धारण |
|---|---|
| फेलो सदस्य | 1000 रुपये + लागू सेवा कर |
| सह-सदस्य | |
| लाइसेंसधारी सदस्य |
| कंपनी/फर्म के किसी भी निदेशक/साझेदार की सदस्यता का उच्चतम स्तर | व्यक्तियों द्वारा देय राशि सर्वेक्षक और हानि निर्धारण |
|---|---|
| फेलो सदस्य | 1000 रुपये + लागू सेवा कर |
| सह-सदस्य | |
| लाइसेंसधारी सदस्य |
फार्म – आईआरडीए – 5 एएफ – "सर्वेक्षक और हानि निर्धारण के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन" की क्रम संख्या 8 में – 200/- रुपये की राशि जहाँ भी विद्यमान है, वहाँ उसे 100/- रुपये और लागू सेवा कर से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
फार्म – आईआरडीए – 6 एएफ – "सर्वेक्षक और हानि निर्धारण के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के नवीकरण हेतु फर्म अथवा कंपनी से आवेदन" की टिप्पणियों की क्रम संख्या 1 और 2 में, 200/- रुपये की राशि जहाँ भी विद्यमान है, वहाँ उसे 100/- रुपये और लागू सेवा कर से प्रतिस्थापित किया जाएगा।