संदर्भ: आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/79/5/2024
Ref.: IRDAI/F&I/CIR/79/5/2024 दिनांक / Date: 15.05.2024
कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्ययों संबंधी मास्टर परिपत्र, 2024
Master Circular on Expenses of Management, including Commission, of Insurers, 2024
- वर्तमान भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2024, 23 जनवरी 2024 को अधिसूचित किये गये थे। उक्त विनियमों का संपूरण करने के लिए यह मास्टर परिपत्र बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34, आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2024 के अधीन जारी किया जाता है।
The extant Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of Management, including Commission, of Insurers) Regulations, 2024 were notified on 23rd January, 2024. In order to supplement the regulations, this Master Circular is issued under section 34 of the Insurance Act, 1938, section 14 of the IRDA Act, 1999 and Regulation 23 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of Management, including Commission, of Insurers) Regulations, 2024.
- इस मास्टर परिपत्र का शीर्षक “कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्ययों संबंधी मास्टर परिपत्र, 2024” होगा।
The title of this Master Circular shall be “Master Circular on Expenses of Management, including Commission, of Insurers, 2024”.
- यह मास्टर परिपत्र जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं पर लागू है। यह मास्टर परिपत्र निर्गम की तारीख से प्रवृत्त होगा।
This Master Circular is applicable to life, general and health insurers. This Master Circular shall come into force from the date of issuance.
इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।
This has approval of the Competent Authority.
हस्ताक्षरित / Sd/-
(जी आर सूर्या कुमार / G R Surya Kumar)
मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Manager
विषय वस्तु / Contents
- अध्याय – I ...................................................................................................................................................... 3
- मार्गदर्शी नोट – कमीशन की संरचना पर बीमाकर्ता की बोर्ड नीति ............................................................... 3
- अध्याय – II ................................................................................................................................................... 5
- साधारण/स्वास्थ्य/जीवन बीमाकर्ताओं के लिए व्यवसाय योजना .................................................................... 5
- अध्याय – III .................................................................................................................................................. 6
- प्रबंधन व्ययों की विवरणियाँ ........................................................................................................................... 6
- अध्याय – IV .................................................................................................................................................. 6
- बीमाकर्ता द्वारा कमीशन के भुगतान संबंधी विवरणी ..................................................................................... 6
- अनुबंध I ......................................................................................................................................................... 7
- लेखा-परीक्षक प्रमाणपत्र – साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमाकर्ता ..................................................................... 7
- अनुबंध II ....................................................................................................................................................... 9
- लेखा-परीक्षक का प्रमाणपत्र – जीवन बीमाकर्ता ............................................................................................ 9
- अनुसूची-I .................................................................................................................................................... 11
- निरस्त परिपत्रों की सूची .............................................................................................................................. 11
- CHAPTER - I ............................................................................................................................................. 12
- Guidance note – Board policy of the insurer on the commission structure ..................................... 12
- CHAPTER – II ........................................................................................................................................... 14
- Business Plan for General /Health /Life Insurers ............................................................................... 14
- CHAPTER - III ........................................................................................................................................... 15
- Returns of Expenses of Management ................................................................................................... 15
- CHAPTER – IV ......................................................................................................................................... 15
- Return on payment of Commission by the Insurer .............................................................................. 15
- Auditor Certificate – General or Health Insurer .................................................................................. 16
- Annexure II ................................................................................................................................................ 18
- Auditor Certificate – Life Insurer ........................................................................................................... 18
- Schedule-I ................................................................................................................................................. 20
- List of Circulars repealed ....................................................................................................................... 20
अध्याय – I
मार्गदर्शी नोट – कमीशन की संरचना पर बीमाकर्ता की बोर्ड नीति
(विनियम 4 देखें)
- प्रत्येक बीमाकर्ता कमीशन के भुगतान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति बनायेगा।
1.1 चूँकि “बीमा एजेंट, मध्यवर्ती अथवा बीमा मध्यवर्ती” (इस मास्टर परिपत्र में इसके बाद मध्यवर्तियों के रूप में उल्लिखित) बीमा उत्पादों के वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अतः यह बीमाकर्ताओं के लिए अत्यावश्यक है कि बीमा वितरण प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता, अनुपालन, कार्यकुशलता और उद्योग की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए उनके पास उनके कमीशन की संरचना संबंधी एक स्पष्ट और पारदर्शी बोर्ड नीति विद्यमान हो।
1.2 मध्यवर्तियों के लिए कमीशन की संरचनाओं के संबंध में बोर्ड नीति में कम से कम निम्नलिखित मुख्य तत्व शामिल होंगे:
(क) उद्देश्य और सिद्धांत: बोर्ड नीति वे उद्देश्य और सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताये जाएँगे जो कमीशन की संरचना को मजबूत करते हों। इसमें मध्यवर्तियों के बीच उचित और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ग्राहकों की आवश्यकताओं के साथ प्रोत्साहनों को सुयोजित करना तथा कुशल और किफायती वितरण को प्रोत्साहित करना शामिल होगा।
(ख) निष्पक्षता और औचित्य: कमीशन की संरचना उचित होगी और बीमाकर्ता के ग्राहकों के व्यय से मध्यवर्तियों के लिए अधिक क्षतिपूर्ति में परिणत नहीं होगी। बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि उनकी कमीशन संरचना व्यवसाय के उस प्रकार को अर्जित करने के लिए अपेक्षित प्रयासों के अनुरूप हो। इसका अर्थ यह है कि मध्यवर्तियों को उनके कार्य के लिए उनके आकार या उनकी सौदेबाजी की शक्ति का विचार किये बिना उचित रूप से क्षतिपूर्ति की जाएगी।