Laws and sections by number or title, due dates, pages, and updates.
The Competition Commission of India introduces rules for filing and processing interlocutory applications under section 19 of the Competition Act. Every party filing an interlocutory application pays a specific fee based on the category of the party. The Commission scrutinizes each application within 7 days and communicates any defects to the party. The party removes the defects and submits the application within 5 days from the receipt of communication. The application becomes invalid if the party fails to remove the defects within the specified time.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012024-251332 CG-DL-E-13012024-251332
असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 34] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 2024/पौष 22, 1945 No. 34] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 2024/PAUSHA 22, 1945
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2024
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2024
(2024 की सं. 01)
सं. एल-3(2)/विनियम-साधारण(संशो.)/2024/सीसीआई—भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के खंड 36 और 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम एवं आरंभ.-
(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 2 में, उप विनियम (1) के खंड (च) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा:-
(चक) ‘’अंतवर्ती आवेदन’’ से आयोग के समक्ष दाखिल उन मामलों के सिवाय, जो आयोग के कोई आदेश या निर्देश के अनुपालन में दाखिल किये गये हैं, अधिनियम की धारा 19 के अधीन संस्थित मामले में दाखिल आवेदन अभिप्रेत है;
3. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 15 में, उप विनियम (5) के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
मामले में दाखिल प्रत्येक अंतवर्ती आवेदन पंजीकृत और संख्यांकित किया जाएगा। ऐसे सभी आवेदनों की 7 दिनों के भीतर संवीक्षा की जाएगी और उनमें त्रुटियां, यदि कोई हो, की संसूचना पक्षकार को दी जाएगी। आवेदन करने वाला पक्षकार उन त्रुटियों को हटाकर उसे संसूचना प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर आवेदन अविधिमान्य माना जाएगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 49 में, उप विनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
‘’(1क) विनियम 15 के उप विनियम (6) के अधीन प्राप्त प्रत्येक अंतवर्ती आवेदन के साथ संदत्त शुल्क का साक्ष्य संलग्न होगा यथा,-
अनुपमा आनंद, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./692/2023-24]
टिप्पण:- मूल विनियमों को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचना सं.आर- 40007/6/विनि-साधारण/अधि/04/सीसीआई तारीख 21 मई, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इन्हें संशोधित करके भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में तारीख 20 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. एल-3 (2)/विनि-साधारण(संशो.)/2009-10/सीसीआई, तारीख 20 अक्तूबर, 2010 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2009-10/सीसीआई, तारीख 31 मार्च, 2011 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2009-10/सीसीआई, तारीख 8 नवंबर, 2011 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2011/सीसीआई, तारीख 7 अक्तूबर, 2013 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2013/सीसीआई, तारीख 6 दिसंबर, 2018 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2018/सीसीआई, तारीख 20 नवंबर, 2019 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2019/सीसीआई, तारीख 6 फरवरी, 2020 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2022 /सीसीआई, तारीख 6 सितंबर, 2021 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2021/सीसीआई और तारीख 8 अप्रैल, 2022 की सं. विनि-साधा.(संशो.)/2022/सीसीआई द्वारा प्रकाशित किया गया था।
THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the $12^{\text{th}}$ January, 2024