CCI competition legal instrument No. 01 of 2026 · 19 Aug 2026
Official title
The Competition Commission of India (Commitment) Amendment Regulations, 2026
Summary
Check the official recordThe Competition Commission of India amends the Commitment Regulations, 2024. The amendments increase the time limit for filing commitment applications from 45 to 60 days. The Commission now returns defective applications to the applicant for rectification within 10 working days. The timeline for the Commission to pass an order increases from 130 to 180 days. This period excludes time taken by the applicant to provide information or clarifications. If proceedings do not conclude within this period, the Commission resumes the inquiry under section 26 of the Act. The regulations also update references to the Competition Commission of India (General) Regulations, 2024, replacing the 2009 versions.
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Who is affected
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If you do not comply
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275557 CG-DL-E-19082026-275557
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 514] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2026/श्रावण 27, 1948 No. 514] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2026/SHRAVAN 27, 1948
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2026
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) संशोधन विनियम, 2026
(2026 की सं. 01)
सं. सीसीआई/विनियम-प्रति.विनी (संशो.)/2026.—प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 36 तथा धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) संशोधन विनियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 3 के उपविनियम (3) में, "45 (पैंतालीस)" शब्द के स्थान पर "60 (साठ)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 3 के उपविनियम (4) में, "प्रतिबद्धता करने वाला आवेदक को ऐसे व्यतिक्रमों का परिशोधन करने या अपेक्षित सूचना, जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी हैं, प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकेगा। प्रतिबद्धता करने वाला आवेदक, सूचना प्राप्त होने की तारीख से दस (10) कार्यदिवसों या आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य कालावधि के भीतर ऐसे व्यतिक्रमों का परिशोधन करेगा या अपेक्षित सूचना, जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी हैं, प्रस्तुत करेगा, अन्यथा प्रतिबद्धता आवेदन को अविधिमान्य माना जा सकेगा" के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
"(क) उसे आवेदक को यह उपदर्शित करते हुए वापस कर दिया जाएगा कि व्यतिक्रम या कमियां परिशोधित करें;
(ख) आवेदक, ऐसे संप्रेषण प्राप्त होने की तारीख से दस (10) कार्यदिवसों के भीतर व्यतिक्रमों का निराकरण करते हुए तथा इन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवेदन पुनः फाइल करेगा;
(ग) मूल आवेदन के लिए संदत्त फीस, विनियम 3(4)(ख) के अनुसार पुनः फाइल किए जाने वाले आवेदन के लिए संदेय फीस में समायोजित की जाएगी;
(घ) यदि आवेदक, विनियम 3(4) (ख) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर व्यतिक्रमों को दूर करने में विफल रहता है, तो प्रतिबद्धता आवेदन अविधिमान्य माना जाएगा।"
4. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 4 के उपविनियम (1) में, "7 (सात)" शब्द के स्थान पर "15 (पंद्रह)" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 4 के उपविनियम (7) में, "130 (एक सौ तीस)" शब्दों के स्थान पर "180 (एक सौ अस्सी)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
6. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 4 के उपविनियम (7) के विद्यमान परंतुक से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
"परंतु यह कि उक्त कालावधि की गणना के प्रयोजनार्थ, प्रतिबद्धता करने वाला आवेदक या कोई अन्य पक्षकार द्वारा अपेक्षित सूचना, स्पष्टीकरण या उत्तर प्रस्तुत करने में लिया गया समय या प्राप्त किया गया समय-विस्तार अपवर्जित किया जाएगा। उस दशा में जहां उक्त अपवर्जित के पश्चात, अनुबद्ध कालावधि के भीतर प्रतिबद्धता कार्यवाहियां किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है, तो प्रतिबद्धता करने वाले आवेदक के विरुद्ध अधिनियम की धारा 26 के अधीन जांच पुनः प्रारंभ की गई मानी जाएगी।"
7. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 4 के उपविनियम (7) के विद्यमान परंतुक में, "परंतु" शब्द के पश्चात "यह और कि" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
8. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 4 के उपविनियम (7) के विद्यमान परंतुक में, "130 (एक सौ तीस)" शब्दों के स्थान पर "180 (एक सौ अस्सी)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।