DoT telecom statutory instrument G.S.R. 468(E) · 12 Jun 2026
Official title
G.S.R. 468(E): Use of Short-Range Automotive Radar System in the 77-81 GHz band (Exemption from Licensing Requirements) Rules, 2026
Official record
Open source pageSummary
These rules exempt Short-Range Automotive Radar Systems operating in the 77-81 GHz frequency band from licensing requirements for establishment, maintenance, operation, possession, sale, or hire. The exemption applies to systems installed on vehicles, including cars, buses, trucks, and various other transport modes, provided they meet specific technical parameters for power, bandwidth, and emissions. Applicants must obtain equipment type approval via a designated government portal, unless the equipment type is already approved and published. Systems must comply with standards set by the Bureau of Indian Standards or the Central Government, or relevant international standards in the absence of domestic ones. Users must mitigate harmful interference to licensed radio systems upon government direction.
What you must do
Key dates
Who is affected
Exceptions
If you do not comply
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 418] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948 No. 418] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948
संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 जून, 2026
सा.का.नि. 468(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और 7 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 77-81 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में शॉर्ट रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम का उपयोग (लाइसेंसिंग अपेक्षाओं से छूट) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना— ये 77-81 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड के संबंध में लागू होंगे।
3. परिभाषाएँ— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "समतुल्य आइसोट्रोपिक विकिरणत शक्ति" से कुल वह शक्ति अभिप्रेत है जिसे एंटीना के सबसे मजबूत बीम की दिशा में वास्तविक स्रोत के समान सिग्नल शक्ति देने के लिए एक काल्पनिक आइसोट्रोपिक एंटीना द्वारा विकिरण करना होगा;
(ख) "हस्तक्षेप" से एक रेडियो संचार प्रणाली में सिग्नल प्राप्त होने पर उत्सर्जन, विकिरण या प्रेरण के एक या उनके संयोजन के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव अभिप्रेत है, जो किसी भी प्रदर्शन गिरावट की जानकारी, गलत व्याख्या या उसके ना मिलने से प्रकट होता है जो इस तरह की अवांछित ऊर्जा न होने पर प्राप्त की जा सकती थी;
(ग) "अंतर्राष्ट्रीय मानकों" से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान और गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रकाशित मानक अभिप्रेत है;
(घ) "पोर्टल" से ऐसा पोर्टल अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट पर इस संबंध में निर्दिष्ट करे;
(ङ) "शॉर्ट रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम" से रेडियोलोकेशन उद्देश्यों के लिए वाहन पर स्थापित 77-81 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करने वाला एक रेडियो उपकरण अभिप्रेत है; तथा
(च) "वाहनों" में यात्री कार, बस, ट्रक, टैक्सी के रूप में प्रयुक्त विमान, रेल रोड लोकोमोटिव, ट्रेन कार, मोनोरेल या ट्राम, निर्माण वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर और भारत के क्षेत्रीय जल के भीतर संचालित नाव या पोत शामिल हैं, किंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13), भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17), उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों या केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः उक्त अधिनियमों, नियम या उक्त योजना में दिए गए हैं।
4. लाइसेंसिंग अपेक्षा से छूट- (1) भारतीय बेतार तारयांत्रिकी (कब्जा) नियम, 1965 में निहित किसी बात के होते हुए भी, उप-नियम (2) से (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन -
(क) किसी वाहन पर स्थापित और 77-81 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड में संचालित शॉर्ट रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम की स्थापना, रखरखाव या कार्यकरण को रेडियो फ्रीक्वेंसी की आवंटन किए बिना, गैर-हस्तक्षेप, गैर-संरक्षण और गैर-अनन्य आधार पर अनुमति दी जाएगी; और
(ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह के शॉर्ट रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम को रखने या किसी भी डीलर द्वारा इसकी बिक्री करने या किराए पर लेने के लिए किसी लाइसेंस की अपेक्षा नहीं होगी।
(2) शॉर्ट रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट पैरामीटरों के अनुरूप होगा -