DoT telecom statutory instrument G.S.R. 592(E) · 08 Jul 2026
Official title
Gazette Notification of Telecommunications (Radio Equipment Possession Authorisation) Rules, 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Telecommunications (Radio Equipment Possession Authorisation) Rules, 2026, establish a regulatory framework for the possession of radio equipment for manufacturing, sale, import, repair, testing, or demonstration. Eligible entities, including companies, partnerships, and government agencies, must obtain authorization via a designated portal. The rules mandate a non-refundable application fee of ₹1,000 and annual authorization fees based on the activity type. Authorized entities must adhere to strict operational conditions, including secure storage, reporting requirements, and interference mitigation for testing. Certain individuals, such as those holding existing licenses or specific exemptions, are exempt from this authorization. The rules also outline procedures for authorization renewal, surrender, and the mandatory disposal of equipment upon authorization expiration or revocation.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 534] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948 No. 534] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948
संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026
सा.का.नि. 592(अ).— दूरसंचार (रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार) नियम, 2025 का प्रारूप, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.154(अ), तारीख 27 फरवरी 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले संभाव्य सभी व्यक्तियों से, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से, तीस दिन की अवधि अवसान होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे:
और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 28 फरवरी, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं:
और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में उस अवधि में प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है:
अब, अतः दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
(क) “अधिनियम” से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है; और
(ख) "पोर्टल" से नियम 15 में विनिर्दिष्ट पोर्टल अभिप्रेत है।
(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जो यहां परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं के अर्थ वही होंगे जो उन्हें क्रमशः अधिनियम या उक्त नियमों में दिए गए हैं।
3. लागू होना—इन नियमों में रेडियो उपकरण रखने के लिए प्राधिकार के निबंधन और शर्तों का उपबंध है।
4. प्राधिकार के लिए आवेदन—(1) कोई व्यक्ति जो उप-नियम (2) के अधीन पात्रता मानदंड को पूरा करता है, उप-नियम (3) के अधीन आवेदन कर सकता है ताकि वह रेडियो उपकरण का प्राधिकार अभिप्राप्त कर सके यदि वह ऐसा करने का आशय करता है-
(क) ऐसे रेडियो उपकरणों के साथ विनिर्माण, खरीद या बिक्री के लिए आयात के माध्यम से निपटना, किराए पर देना, मरम्मत या परीक्षण या उसके प्रदर्शन के लिए; या
(ख) केवल परीक्षण या प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए रेडियो उपकरण आयात या खरीद या किराए पर लेना।
(2) निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आने वाला व्यक्ति प्राधिकार के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, अर्थात्: -
(क) कोई कंपनी या सीमित दायित्व साझेदारी, प्रत्यक्ष विदेशी विनधान, यदि कोई हो, के अधीन है, जो प्रत्यक्ष विदेशी विनधान और लागू विधि के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीति के अनुरूप है;
(ख) एक व्यक्ति, जिसमें एक साझेदारी फर्म या एकल स्वामित्व शामिल है जिसके पास व्यापार या कारबार करने के लिए लागू विधि के अधीन अनुज्ञप्ति, परमिट या रजिस्ट्रीकरण है;
(ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा रेडियो उपकरण रखने के लिए अभिहित कोई अभिकरण, जैसा कि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट है; तथा
(घ) एक व्यक्ति जिसके पास भारतीय बेतार तार (कब्जा) नियम, 1965 के अधीन अनुज्ञप्ति है।
(3) इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने का आशय रखने वाला व्यक्ति पोर्टल पर ऐसे प्ररूप और रीति से आवेदन करेगा जो इस संबंध में पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया गया है और इसके साथ -
(क) ऐसे दस्तावेज और जानकारी, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसमें रेडियो उपकरणों के विनिर्माण, मॉडल और मात्रा से संबंधित जानकारी शामिल है; तथा