DoT telecom statutory instrument G.S.R. 72(E) · 06 Feb 2026
Official title
Notification of nomination of the Nodal Officers under Section 14(4) of the Telecommunications Act 2023
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Government has designated specific officials within State Governments and Union Territory Administrations as authorized officers under Section 14(4) of the Telecommunications Act, 2023. These designated Nodal Officers are empowered to perform coercive actions against telecommunication networks established by authorized entities, including sealing, preventing access, or enforcing a forcible shutdown. This authorization is subject to a specific exception: these powers cannot be exercised when such actions are necessary to address a natural disaster or a public emergency. The notification lists the specific designations for each state and union territory.
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Key dates
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012026-269674 CG-DL-E-30012026-269674
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 71] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947 No. 71] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947
संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2026
सा.का.नि. 72(अ).—केंद्र सरकार एतद्द्वारा दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 14 की उप-धारा (4) के अनुसरण में, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों को, कॉलम (2) में बताई गई राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के लिए, किसी अधिकृत इकाई द्वारा स्थापित दूरसंचार नेटवर्क को सील करने, पहुंच को रोकने या जबरन बंद करने जैसे किसी भी प्रतिरोधी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत अधिकारी के रूप में काम करने के लिए अधिकृत करती है, सिवाय इसके कि जब ऐसे कदम किसी प्राकृतिक आपदा या सार्वजनिक आपातकाल से निपटने के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक हो; अर्थात् :-
तालिका
| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | नोडल अधिकारी का पदनाम |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | आंध्र प्रदेश | विशेष सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार। |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | आयुक्त/सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार), अरुणाचल प्रदेश सरकार। |
| 3. | असम | अपर मुख्य सचिव, गृह एवं राजनीतिक विभाग, असम सरकार। |
| 4. | बिहार | अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार। |
| 5. | छत्तीसगढ़ | सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार। |
| 6. | गोवा | आयुक्त-सह-सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार), गोवा सरकार। |
| 7. | गुजरात | प्रधान सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, गुजरात सरकार। |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | सचिव (डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन), हिमाचल प्रदेश सरकार। |
| 9. | कर्नाटक | सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कर्नाटक सरकार। |
| 10. | केरल | सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केरल सरकार। |
| 11. | मध्य प्रदेश | अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार। |
| 12. | महाराष्ट्र | प्रधान सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), महाराष्ट्र सरकार। |
| 13. | मणिपुर | आयुक्त (गृह), मणिपुर सरकार। |
| 14. | मिजोरम | सचिव, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग, मिजोरम सरकार। |
| 15. | नागालैंड | आयुक्त एवं सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, नागालैंड सरकार। |
| 16. | ओडिशा | प्रधान सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ओडिशा सरकार। |
| 17. | पंजाब | अपर मुख्य सचिव, प्रवासी भारतीय मामले, पंजाब सरकार। |
| 18. | सिक्किम | सचिव, प्रौद्योगिकी विभाग, सिक्किम सरकार। |
| 19. | तमिलनाडु | अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, तमिलनाडु सरकार। |
| 20. | तेलंगाना | विशेष मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग, तेलंगाना सरकार। |
| 21. | त्रिपुरा | सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), त्रिपुरा सरकार। |
| 22. | उत्तर प्रदेश | प्रधान सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। |
| 23. | उत्तराखंड | प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड सरकार। |
| 24. | पश्चिम बंगाल | अपर मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार। |
| 25. | अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह | सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), अंडमान तथा निकोबार प्रशासन। |
| 26. | चंडीगढ़ | गृह सचिव-सह-सचिव (राजस्व), चंडीगढ़ प्रशासन। |
| 27. | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव प्रशासन। |
| 28. | दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) | अपर मुख्य सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। |
| 29. | जम्मू और कश्मीर | प्रधान सचिव, वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार। |
| 30. | पुडुचेरी | निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय, पुडुचेरी सरकार। |
Who is affected
Exceptions