DoT telecom statutory instrument G.S.R. 576(अ) · 17 Sept 2024
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Telecommunication Right of Way Rules, 2024, establish a digital framework for facility providers to obtain permissions for installing, operating, and maintaining underground and overground telecommunication networks on public and private property. The rules mandate the use of a centralized portal for all applications, notifications, and approvals. Public entities must appoint nodal officers to manage requests within specified timelines. The rules define procedures for survey permissions, property restoration, and compensation, while prohibiting unauthorized fees. Specific provisions govern the use of street furniture for small cells, temporary networks during emergencies, and special projects. These rules supersede the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016, and the Indian Telegraph (Infrastructure Safety) Rules, 2022.
What you must do
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092024-257202 CG-DL-E-18092024-257202
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 534] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 2024/भाद्र 26, 1946 No. 534] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2024/BHADRA 26, 1946
संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2024
सा.का.नि. 576(अ).— दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार धारा 11 की उप-धारा (3) के साथ पठित, धारा 12 की उप-धारा (5) और (6) के साथ पठित, धारा 15 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 17 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित, दूरसंचार अधिनियम, 2024 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ढ), (ण), (त), (थ), (द) और (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों द्वारा बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 373(अ), तारीख 9 जुलाई, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (i), तारीख 10 जुलाई, 2024 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 10 जुलाई, 2024 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत रूप से विचार किया गया है;
अतः अब, केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 11 की उप-धारा (3) के साथ पठित, धारा 12 की उप-धारा (5) और (6) के साथ पठित, धारा 15 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 17 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित, धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ढ), (ण), (त), (थ), (द) और (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 और भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है और उन नियमों के अधीन प्रदान किए गए मार्ग के अधिकार से संबंधित विद्यमान अनुमतियों के निबंधन और शर्तों को अध्यारोहित किए बिना, जो ऐसी अनुमतियों की समाप्ति की तारीख तक लागू रहेंगी, अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-
अध्याय 1: प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 है। (2) ये तारीख 01 जनवरी, 2025 से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं — (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - (क) “अधिनियम” से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है; (ख) “कॉमन डक्ट्स” अथवा “कोंडुइट्स” अथवा “केबल कॉरिडोर” से अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से दूरसंचार लाइनों सहित हाउसिंग यूटिलिटी लाइनों के लिए किसी भी आकार की कोई लिनियर अवसंरचना अभिप्रेत है; (ग) “अभिहित प्राधिकारी” से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत है; (घ) "डक्ट" से स्थायी रूप से ल्यूब्रिकेट की गई अथवा किसी अन्य प्रकार की पाइप अभिप्रेत है जिसका उपयोग दूरसंचार लाइन के लिए भूमिगत केबल कोंडुइट के रूप में किया जाता है; (ङ) "अप्रत्याशित घटना" से निम्नलिखित घटनाएं अभिप्रेत हैं: (i) युद्ध अथवा संघर्ष; (ii) व्यापक दंगे अथवा नागरिक उपद्रव; (iii) भूकंप, बाढ़, तूफान, वज्रपात अथवा अन्य प्राकृतिक भौतिक आपदाएँ; और (iv) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। (च) "मोबाइल टावर" से भूमि के ऊपर का कोई भी साधन अभिप्रेत है, जिसमें वह संरचना भी शामिल है जिसे हटाया जा सकता है और किसी अन्य स्थान पर पुनः जोड़ा जा सकता है, जिसका उपयोग दूरसंचार नेटवर्क को संप्रेषित करने, लटकाने अथवा समर्थन देने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें खंभा शामिल नहीं है; (छ) "नोडल अधिकारी" से संबंधित सार्वजनिक इकाई का नोडल अधिकारी अभिप्रेत है जो ऐसी सार्वजनिक इकाई की ओर से इन नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है, जैसा की नियम 4 में निर्दिष्ट किया गया है; (ज) "ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क" से भूमि के ऊपर स्थापित दूरसंचार नेटवर्क अथवा दूरसंचार उपकरण के भाग अभिप्रेत हैं और इसमें दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना अथवा अनुरक्षण के उद्देश्य से पोर्टेबल दूरसंचार अवसंरचना, पोस्ट, मोबाइल टावर, दूरसंचार लाइन अथवा जमीन के ऊपर का अन्य साधन, उपकरण और उपस्कर सम्मिलित हैं; (झ) "पोल" से दूरसंचार नेटवर्क को संप्रेषित करने, लटकाने अथवा समर्थन देने के लिए मास्ट सहित तेरह मीटर तक की ऊंचाई का जमीन के ऊपर की कोई भी संरचना अभिप्रेत है परंतु इसमें मोबाइल टावर सम्मिलित नहीं है; (ञ) "पोर्टल" से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाने वाला पोर्टल अभिप्रेत है जिसमें विभिन्न सार्वजनिक इकाईयों के एक या अधिक डिजिटल पोर्टलों के लिंक सम्मिलित होंगे; (ट) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है; (ठ) “स्मॉल सेल” से सेलुलर रेडियो एक्सेस नोड अभिप्रेत है जिसकी कवरेज दो किलोमीटर की दूरी तक है; (ड) "स्ट्रीट फर्नीचर" से बिजली के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई भी पोस्ट अथवा पोल, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक साइन, बस स्टॉप, ट्राम स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक, सार्वजनिक मूर्तियां, यूटिलिटी पोल, मेट्रो लाइंस और पिलर्स, साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स, किओस्क अथवा सार्वजनिक इकाई की संपत्ति पर स्थापित इस तरह की कोई अन्य संरचना अथवा साधन अभिप्रेत है; (ढ) "दूरसंचार लाइन" से दूरसंचार के प्रयोजन से उपयोग किया जाने वाला कोई तार अथवा तारें, अथवा ऑप्टिकल फाइबर, जिसके चारों ओर कोई आवरण, कोटिंग, ट्यूब अथवा पाइप हो, और उसे ठीक करने अथवा इन्सुलेट करने के उद्देश्य से उससे जुड़े कोई भी उपकरण और उपस्कर अभिप्रेत है; (ण) "भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क" से भूमि के नीचे बिछाए गए दूरसंचार नेटवर्क अथवा दूरसंचार उपकरण के भाग अभिप्रेत हैं और इसमें दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना अथवा अनुरक्षण के प्रयोजनों के लिए डक्ट्स, मैनहोल, मार्कर स्टोन, हैंडहोल, सबमरीन केबल्स, दूरसंचार लाइन, उपकरण और उपस्कर सम्मिलित हैं।
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply