DoT telecom statutory instrument G.S.R. 644(E) · 20 Jul 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2026, establish the regulatory framework for granting authorizations to establish, operate, maintain, or expand telecommunication networks under the Telecommunications Act, 2023. The rules define eligibility criteria, application procedures via a digital portal, and specific technical, operational, and security conditions for authorized entities. Authorizations are categorized into infrastructure provider, digital connectivity infrastructure provider, internet exchange point provider, satellite earth station gateway provider, cloud-hosted telecommunication network provider, and mobile number portability provider. The rules mandate compliance with security vetting, data storage within India, and trusted source requirements. Provisions for authorization fees, bank guarantees, and penalties for breaches are specified, with the Central Government retaining powers to relax obligations or issue further directions.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072026-274689 CG-DL-E-22072026-274689
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 585] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2026/आषाढ 29, 1948 No. 585] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2026/ASHADHA 29, 1948
संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2026
सा.का.नि. 644(अ).— दूरसंचार (दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 का एक प्रारूप, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 746(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व उससे प्रभावित होने वाले सभी संभाव्य व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे:
और उक्त राजपत्र की प्रतियां 9 अक्टूबर, 2025 को सर्वसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं:
और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में उस अवधि में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है:
अतः अब, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) और उपधारा (6) के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
अध्याय 1 प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
(ख) “क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क” से क्लाउड कंप्यूटिंग के सिद्धांतों का उपयोग करके बनाया गया एक दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है, जो नेटवर्क फंक्शन को वर्चुअलाइज़ करता है और उन्हें मानक हार्डवेयर पर सॉफ़्टवेयर के रूप में चलाता है;
(ग) "क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क प्रदान करने के लिए प्राधिकार है;
(घ) "क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकार" से नियम 54 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करने और ऐसे दूरसंचार नेटवर्क को सेवा के रूप में प्रदान करने के लिए प्राधिकार अभिप्रेत है;
(ङ) "अभिहित अभिकरण" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उस नियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित किया गया हो जिसके अधीन उसे अभिहित किया गया हो;
(च) "डिजिटल संपर्क अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार" से नियम 42 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकार अभिप्रेत है;
(छ) "प्रवेश फीस" से ऐसे प्राधिकार के लिए आवेदक द्वारा संदाय की जाने वाली फीस की अप्रतिदेय रकम अभिप्रेत है;
(ज) "भवन के भीतर समाधान" से एक दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है जिसका उपयोग इमारतों, स्टेडियमों, हवाई अड्डों, सुरंगों या परिसरों सहित किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में तारयुक्त या वायरलेस दूरसंचार सेवा के लिए अंतिम मील संपर्क का विस्तार करने के लिए किया जाता है;
(झ) "भवन के भीतर समाधान अवसंरचना" से निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना, सक्रिय एंटेना और हाइब्रिड कंबाइनर्स अभिप्रेत है, जिनका उपयोग भवन के भीतर समाधान के लिए किया जाता है;
(ञ) "अवसंरचना प्रदाता प्राधिकार" से नियम 38 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकार अभिप्रेत है;
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