DoT telecom statutory instrument G.S.R. 723(E) · 27 Nov 2024
Official title
Telecommunications - Critical Telecommunication Infrastructure Rules, 2024
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Telecommunications (Critical Telecommunication Infrastructure) Rules, 2024, establish a regulatory framework for telecommunication networks designated as 'Critical Telecommunication Infrastructure' (CTI) due to their importance to national security, economy, or public health. Telecommunication entities must ensure their CTI complies with specified security standards, including Indian Telecommunication Security Assurance Requirements (ITSARs) and national security directives. Entities are required to maintain detailed inventories, conduct annual risk assessments, implement incident response systems, and report security incidents within six hours. The rules mandate government-authorized inspections and require prior approval for remote access from outside India or for hardware/software upgrades, with exceptions for routine updates or emergency security mitigations. Compliance is managed through a designated government portal.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 664] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2024/अग्रहायण 1, 1946 No. 664] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2024/AGRAHAYANA 1, 1946
संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2024
सा.का.नि. 723(अ).—केन्द्रीय सरकार दूरसंचार (महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024 के प्रारूप को, जिसे दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ब) के साथ पठित धारा 22 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 521 (अ), तारीख 28 अगस्त, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 28 अगस्त, 2024 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 29 अगस्त, 2024 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत रूप से विचार किया गया है;
अतः अब केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ब) के साथ पठित धारा 22 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
(क) “अधिनियम” से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
(ख) “मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी” से दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के नियम 6 के अधीन नियुक्त मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी अभिप्रेत है;
(ग) “महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना” से अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के अधीन अधिसूचित कोई भी दूरसंचार नेटवर्क अथवा उसका कोई भाग अभिप्रेत है;
(घ) “पोर्टल” से नियम 10 के उप-नियम (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल अभिप्रेत है;
(ङ) “सुरक्षा घटना” का वही अर्थ होगा जो दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (च) में समनुदेशित है; और
(च) "दूरसंचार इकाई" का वही अर्थ होगा जो दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (छ) में समनुदेशित है।
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।
3. लागू होना - (1) ये नियम दूरसंचार नेटवर्क अथवा उसके किसी भाग पर लागू होंगे, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अधीन महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो इस आकलन पर आधारित है कि ऐसी अवसंरचना के विघटन से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य अथवा राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
(2) केन्द्रीय सरकार पोर्टल पर वह प्ररूप और तरीका निर्दिष्ट करेगी जिसमें प्रत्येक दूरसंचार इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क, दूरसंचार सेवाओं तथा ऐसे नेटवर्क और सेवाओं के घटकों का ब्यौरा उपलब्ध कराएगी।
4. अनुपालन आवश्यकताएँ - (1) प्रत्येक दूरसंचार इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना जिसमें ऐसी महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना में उपयोग किया जाने वाला कोई भी पुर्जा, हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर शामिल हैं, निम्नलिखित मानकों का अनुपालन कर रहे हैं, अर्थात:-
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply