DoT telecom statutory instrument G.S.R. 720(E) · 27 Nov 2024
Official title
Telecommunications - Telecom Cyber Security Rules, 2024
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024, establish a regulatory framework to protect telecommunication networks and services from cyber threats. Telecommunication entities are required to appoint a Chief Telecommunication Security Officer, adopt cyber security policies, conduct periodic audits, and establish Security Operations Centres. The rules mandate reporting of security incidents to the Central Government within six hours of awareness, with detailed follow-up information required within twenty-four hours. The government is empowered to collect non-content data, issue directions to block tampered telecommunication identifiers, and suspend or permanently disconnect services linked to security risks. Manufacturers and importers of equipment with IMEI numbers must register them on a designated government portal prior to sale or import.
What you must do
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112024-258808 CG-DL-E-21112024-258808
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 661] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2024/कार्तिक 30, 1946 No. 661] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2024/KARTIKA 30, 1946
संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2024
सा.का.नि. 720(अ).—दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 का प्रारूप जिसे केंद्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (फ) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i), तारीख 28 अगस्त, 2024 में, भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 520(अ), तारीख 28 अगस्त, 2024 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख से जिससे उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था;
उक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 29 अगस्त, 2024 को उपलब्ध करवाई गई थीं;
उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;
अतः अब केंद्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (फ) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मोबाइल डिवाइस उपस्कर पहचान संख्या से छेड़छाड़ की रोकथाम नियम, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है तथा इन नियमों के अधीन की गई कार्रवाई के निबंधनों और शर्तों जिसके अधीन इसके अनुसरण में किए गए रजिस्ट्रीकरण भी है, को अध्यारोही किए बिना निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 है।
(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
(ख) "प्रमाणित अभिकरण" से सुरक्षा संपरीक्षा करने के लिए पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरण अभिप्रेत है।
(ग) "मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी" से नियम 6 के अधीन नियुक्त दूरसंचार इकाई के अभिहित कर्मचारी अभिप्रेत है।
(घ) "पोर्टल" से नियम 10 के उप-नियम (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल अभिप्रेत है;
(ङ) "सुरक्षा घटना" से ऐसी घटना अभिप्रेत है जिसका दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर वास्तविक या संभावित जोखिम हो;
(च) "दूरसंचार साइबर सुरक्षा" से दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं की साइबर सुरक्षा अभिप्रेत है जिसमें उपकरण, नीति, सुरक्षा, अवधारणा, सुरक्षा रक्षोपाय, मार्गदर्शक सिद्धांत, जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण, कार्रवाई, आश्वासन और प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं जिनका उपयोग साइबर पर्यावरण में सुसंगत सुरक्षा जोखिमों के लिए दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है;
(छ) “दूरसंचार इकाई” से इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकार प्राप्त प्राधिकृत इकाई अथवा इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन प्राधिकार की अपेक्षा से छूट प्राप्त व्यक्ति सहित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने अथवा दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, उसका प्रचालन, रखरखाव अथवा विस्तार करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।
Key dates
Who is affected
Thresholds
If you do not comply