DoT telecom statutory instrument G.S.R. 724(E) · 27 Nov 2024
Official title
Telecommunications-Temporary Suspension of Services Rules, 2024
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Telecommunications (Temporary Suspension of Services) Rules, 2024, establish the regulatory framework for the temporary suspension of telecommunication services under the Telecommunications Act, 2023, superseding the 2017 rules. Suspension orders must be issued in writing by a competent authority—the Union Home Secretary for the Central Government or the Home Department Secretary for State Governments—specifying reasons, geographical scope, and a duration not exceeding fifteen days. In unavoidable circumstances, a Joint Secretary may issue an order, subject to confirmation by the competent authority within twenty-four hours. Authorized entities must designate nodal officers to receive and implement these orders. Review committees at the Central and State levels are mandated to evaluate the validity of suspension orders within five days of issuance and may set them aside if non-compliant.
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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 665] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2024/अग्रहायण 1, 1946 No. 665] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2024/AGRAHAYANA 1, 1946
संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2024
सा.का.नि. 724(अ).—दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन नियम, 2024 का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप धारा (2) के खंड (न) और खंड (प) के साथ पठित धारा 20 की उप धारा (2) के खंड (ख) और उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 519(अ), तारीख 28 अगस्त, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i), तारीख 28 अगस्त, 2024 में प्रकाशित किया गया था जिसमें इससे प्रभावित होने वाले ऐसे व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 29 अगस्त, 2024 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया गया है;
अतः, अब, केंद्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप धारा (2) के खंड (न) और खंड (प) के साथ पठित धारा 20 की उप धारा (2) के खंड (ख) और उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है और उन नियमों के अधीन निलंबन संबंधी विद्यमान आदेशों के निबंधन और शर्तों को अध्यारोही किए बिना, जो ऐसे आदेश में यथाविनिर्दिष्ट निलंबन के लिए समयावधि की समाप्ति की तारीख तक लागू रहेंगी, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं — (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - (क) “अधिनियम” से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है; (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार के मामले में गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव, या राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग के राज्य सरकार के भार साधक सचिव अभिप्रेत है; (ग) "नोडल अधिकारी" से इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी प्राधिकृत संस्था द्वारा अभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है; (घ) "पुनर्विलोकन समिति" से इन नियमों के नियम 5 के अधीन गठित की गई समिति अभिप्रेत है; (ङ) "निलंबन आदेश" से इन नियमों के नियम 3 के उप नियम (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार सेवाओं के किसी वर्ग के अस्थायी निलंबन के लिए आदेश अभिप्रेत है।
(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।
3. दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन - (1) धारा 20 की उप धारा (2) के खंड (ख) के अधीन किसी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार सेवाओं के किसी वर्ग को निलंबित करने के निर्देश केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन आदेश और लेखबद्ध किए जाने वाले कारण लिखित में जारी किए जाएंगे:
परंतु जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन आदेश जारी करना व्यवहार्य नहीं है, वहां ऐसा निलंबन आदेश केंद्रीय सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकेगा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो:
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply