e-Gazette statutory gazette instrument · 18 Jul 2025
4792 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 18 िुलाई, 2025 सं. 33/2025-सीमािुल्क सा.का.ज…
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Open source page4792 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 18 िुलाई, 2025 सं. 33/2025-सीमािुल्क सा.का.जन. 477(अ).— सीमा शुल्क अधिधियम, 1962 (1962 का 52) की िारा 25 की उप-िारा (1) द्वारा प्रदत्त शधियों का प्रयोग करते हुए, केन्द र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए दक ऐसा करिा जिधित में आवश्यक िै, एतिद्वारा, भारत सरकार, जित् त मंत्रालय (रािस्ट् ि जिभाग) की अजधसूचना संख् या 146/94-सीमाशुल्क, ददिाांक 13 जुलाई, 1994 जिसे सा.का.जन. 575(अ), ददिाांक 13 जुलाई, 1994 के तहत भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाजित दकया गया था, में और आगे भी जनम् नजलजखत संिोधन करती है, यथा:- सं. 434] नई दिल्ली, िुक्रिार, िुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947 No. 434] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072025-264790 CG-DL-E-18072025-264790 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] उि अधिसूचिा में, सारणी में, क्रम संख्या 10 और उससे सांबांधित प्रधवधियों के पश्चात्, जनम्नजलजखत क्रम संख्या और प्रजिजष्टयां अंतःस्ट्थाजपत की िाएंगी, अर्ाात् : (1) (2) (3) “10क. पोलो के घोडे (क) यदि जनम्न में से दकसी के द्वारा आयात दकया गया हो: (i) भारतीय सेना एिं भारतीय नौसेना की पोलो टीमें; (ii) केंरीय सिस्त्र पुजलस बलों (CAPFs) की पोलो टीमें; (iii) ऐसी असैन्दय पोलो टीमें, जिन्दहोंने भारतीय राष्ट्रीय चैजम्पयनजिप (14 गोल) या भारतीय पोलो संघ (IPA) द्वारा मान्दयता प्राप्त दकसी अन्दय 14 गोल स्ट्तर की प्रजतयोजगता में भाग जलया हो; (iv) व्यजिगत जखलाडी (पुरुष एिं मजहला), िो भारतीय पोलो संघ (IPA) के गत पांच िषों से सदक्रय सिस्ट्य रहे हों, और जनम्नजलजखत श्रेजणयों में आते हों: 1. िररष्ठ पुरुष जखलाडी — जिनका हैंडीकैप +1 या उससे अजधक हो; 2. िररष्ठ मजहला जखलाडी — जिनका हैंडीकैप –1 या उससे अजधक हो; 3. कजनष्ठ पुरुष जखलाडी — जिन्दहोंने िूजनयर राष्ट्रीय चैजम्पयनजिप में भाग जलया हो और जििेता या उपजििेता टीम के जखलाडी सिस्ट्य रहे हों; 4. कजनष्ठ मजहला जखलाडी — जिन्दहोंने िूजनयर राष्ट्रीय चैजम्पयनजिप में भाग जलया हो और िीषष चार टीमों में से दकसी की जखलाडी सिस्ट्य रही हों। (ख) आयातक, माल के आयात के समय सीमा शुल्क उपायुि या सिायक आयुि को भारत सरकार के युवा कायषक्रम एवां खेल मांत्रालय के युवा कायषक्रम एवां खेल धवभाग के उप सधचव या उससे उच्च पदाधिकारी द्वारा धिगात प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा, धजसमें धिम्नधलधखत धववरण िोंगे— (i) आयातक का नाम एिं पता; (ii) उि माल का जििरण, मात्रा एिं मूल्य; (iii) आयातक जनम्नजलजखत मात्रा सीमा और आयात की आिृजत्त की ितों को पूणष करता है: 1. टीमों के मामले में, हर 2 िषों में अजधकतम 30 घोडे; 2. व्यजिगत जखलाजडयों के मामले में, हर 3 िषों में अजधकतम 6 घोडे; और (ग) उि आयात, धवदेश व्यापार मिाधिदेशालय द्वारा लगाए गए अिुज्ञापि शतों के अिीि िोंगे।” [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 2. यि अधिसूचिा 19 जुलाई, 2025 से प्रभाव में आएगी। [फा. सां. सीबीआईसी-190355/24/2025-टीआरयू] िीरज शमाा, अवर सधचव नोट: प्रधान अजधसूचना संख् या 146/94-सीमा शुल्क, ददिाांक 13 जुलाई, 1994 को सा.का.जन. 575(अ), ददिाांक 13 जुलाई, 1994 के तहत भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाजित दकया गया था और इसमें अंजतम बार अजधसूचना संख्या 10/2023-सीमा शुल्क, ददिाांक 1 फरवरी, 2023 जिसे सा.का.जन. 75(अ), ददिाांक 1 फरवरी, 2023 के तहत भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाजित दकया गया था, के द्वारा संिोधन दकया गया था। MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 18th July, 2025 No. 33/2025-Customs G.S.R. 477(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 146/94-Customs, dated the 13th July, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 575 (E), dated the 13th July, 1994, namely: - In the said notification, in the TABLE, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: - (1) (2) (3) “10A. Horses for polo (a) If imported by, (i) Polo Teams of Indian Army & Indian Navy; (ii) Polo teams of Central Armed Police Forces; (iii) Civilian polo teams that have participated in the Indian National Championship (14 Goals) or any other 14 Goal level tournament recognized by the Indian Polo Association (IPA); (iv) Individual Players- (male & female) who have been active members of the Indian Polo Association (IPA) for at least five years, falling under the following categories: A. Senior Players (Male) +1 handicap & above; B. Senior Players (Female) -1 handicap & above; C. Junior Players (Male)-Should have participated in Junior National Championship and been a playing member in the winner or runners-up team; D. Junior Player (Female). Should have participated in the Junior National Championship and been a playing member in the top four teams;