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GI/202 रजिस्ट्री सं. डी.एल.- REGD. No. D. L.- xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्विजिक जर्तरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले जर्भाग) अजधसूचिा िई दिल्ली, जसतम् बर, सा.का.जि. (अ).— के…
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Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092026-276125 CG-DL-E-10092026-276125
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 721] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948 No. 721] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026
सा.का.नि. 789(अ).— केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उप धारा (2) के खंड (यछ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -
"(ञ) "श्रेणीकरण" से प्लेटफार्म पर विक्रेताओं को या किसी बाजारस्थल ई-वाणिज्य इकाई के माध्यम से प्रस्थापित, जैसा की ऐसी इकाई द्वारा प्रस्तुत, व्यवस्थित, संसूचित किया गया हो, किए गए वस्तुओं या सेवाओं, चाहे ऐसे प्रस्तुत करने, व्यवस्थित करने या संसूचित करने के लिए किसी भी तकनीकी माध्यम का उपयोग किया गया हो, को दी गई सापेक्ष प्रमुखता या सुसंगति अभिप्रेत है";
"(2) प्रत्येक ई-वाणिज्य इकाई अपने प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट और सुलभ रीति में निम्नलिखित जानकारी, जो इसके प्रयोक्ताओं के लिए समुचित स्थान पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित हो, उपलब्ध कराएगी, अर्थात्: -
- (क) ई-वाणिज्य इकाई का विधिक नाम;
- (ख) इसके मुख्यालय और सभी शाखाओं का मुख्य भौगोलिक पता;
- (ग) इसकी वेबसाइट का नाम और ब्यौरे; और
- (घ) संपर्क ब्यौरे जैसे उपभोक्ता सेवा के साथ-साथ शिकायत अधिकारी के ई-मेल का पता, दूरभाष और मोबाइल नंबर।
(5) प्रत्येक ई-वाणिज्य इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उप नियम (4) में निर्दिष्ट शिकायत अधिकारी किसी भी उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति को अड़तालीस घंटों के भीतर स्वीकार करेगा, शिकायतकर्ता को शिकायत अधिकारी द्वारा अभिलिखित की गई शिकायत की एक प्रति प्रदान करेगा और शिकायत प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर शिकायत का निवारण करेगा।
(6) जहां कोई ई-वाणिज्य इकाई द्वारा आयातित वस्तुओं या सेवाओं के विक्रय के लिए प्रस्थापना करती है, वह
- (क) उस आयातक, जिससे उसने ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का क्रय किया है, या जो उनके प्लेटफॉर्म पर विक्रेता हो सकता है के नाम और ब्यौरें का उल्लेख करेगी; और
- (ख) वस्तुओं की पहचान के लिए उपबंध करना और भारत में आयात की गई ऐसी वस्तुओं के मूल देश के पूरे नाम का उल्लेख करना, जैसा कि विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अधीन उपबंधित है।
(7) प्रत्येक ई-वाणिज्य इकाई केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की अभिसरण प्रक्रिया में भागीदार बनेगी।";
"(ग) प्रयोक्ता की खोज क्वेरी को ध्यान में रखते हुए, खोज परिणामों या अनुक्रमणिकाओं में फेरबदल करके उन्हें भ्रमित करना।"
'(12) प्रत्येक ई-वाणिज्य इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उत्पादों और सेवाओं की प्रायोजित सूची की स्पष्ट और प्रमुख प्रकटीकरण के साथ सुभिन्नतः पहचान की जाए।
(13) जहां कोई ई-वाणिज्य इकाई या विक्रेता अपने प्लेटफॉर्म पर किसी वस्तु या सेवा के लिए कीमत में कमी की घोषणा करता है, तो उसे घटी हुई कीमत के साथ-साथ उस वस्तु या सेवा की पूर्व कीमत भी प्रदर्शित करनी होगी।
स्पष्टीकरण – इस उप नियम के प्रयोजन के लिए, "पूर्व कीमत" से कीमत में कमी की घोषणा से तीस दिन पहले किसी वस्तु या सेवा की न्यूनतम कीमत आमंत्रित है।
(14) प्रत्येक ई-वाणिज्य इकाई अपने बीजक में विक्रेता का नाम ई-वाणिज्य इकाई के नाम के समान स्पष्ट फ़ॉन्ट आकार में और प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगी।
(15) प्रत्येक ई-वाणिज्य इकाई 'डार्क पैटर्न का निवारण और विनियमन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, 2023' का अनुपालन करेगी और अपने प्लेटफॉर्म को डार्क पैटर्न से मुक्त रखने के लिए वार्षिक स्व-संपरीक्षा भी सुनिश्चित करेगी, तथा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगी।'
"(क) वस्तुओं और सेवाओं की प्रस्थापना करने वाले विक्रेताओं के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनके व्यवसाय, पंजीकृत है या नहीं, का नाम भौगोलिक पता, उपभोक्ता सेवा केंद्र का नंबर, इसकी वेबसाइट का नाम और ब्यौरे तथा ई-मेल का पता, यदि उपलब्ध हो तो ऐसे विक्रेता की रेटिंग या उसके बारे में अन्य समग्र फीडबैक, और ऐसी कोई अन्य जानकारी जो उपभोक्ताओं को खरीद-पूर्व चरण में संसूचित विनिश्चय करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक भी है:
परंतु कोई बाज़ारस्थल ई-वाणिज्य इकाई, ऐसे उपभोक्ता द्वारा उसके प्लेटफार्म पर किसी वस्तु या सेवा की खरीद के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा लिखित रूप में किए गए किसी अनुरोध पर, उस उपभोक्ता को उस विक्रेता, जिससे ऐसे उपभोक्ता ने ऐसी खरीद की है, के संबंध में उस के मुख्यालय और सभी शाखाओं का जिसके अंतर्गत मुख्य भौगोलिक पता, वेबसाइट का नाम और ब्यौरें, उसका ई-मेल पता भी है और प्रभावी विवाद समाधान के लिए विक्रेता के साथ संपर्क करने के लिए आवश्यक किसी अन्य सूचना के साथ जानकारी उपलब्ध कराएगी।
(ग) वापसी प्रतिदाय, विनिमय, वारंटी और प्रत्याभूति, बेस्ट बिफोर या यूज़ बिफोर तारीख, परिदान और लदाई, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में जानकारी और ऐसी कोई अन्य जानकारी जो उपभोक्ताओं को संसूचित विनिश्चय करने के लिए अपेक्षित हों:
परंतु खाद्य उत्पादों के मामले में, बेस्ट बिफोर या यूज़ बिफोर तारीख प्रदर्शित करने की शर्त, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और तदेन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन होगी;
(च) घटते क्रम में मुख्य मापदंडों, जो एकल रूप से या सामूहिक रुप से उसके प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं या विक्रेताओं के श्रेणीकरण को अवधारण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और स्पष्ट तथा बोधगम्य भाषा में प्रारूपित किसी सरल और सार्वजनिक रुप से उपलब्ध विवरण के माध्यम से मुख्य मापदंडों के सापेक्षिक महत्व का स्पष्टीकरण।";
"(6) कोई भी बाजारस्थल ई-वाणिज्य इकाई उसके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगी,-
- 7. किसी भी विक्रेता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे वस्तुओं के विक्रय के लिए, जिस पर बाजारस्थल ई-वाणिज्य इकाई के वस्तु ब्रांड या नाम हो, चाहे वह संबंधित हो या नहीं; या
- किसी भी विक्रेता का बाजारस्थल ई-वाणिज्य इकाई के साथ सहयुक्त होने के रूप में प्रचार या विज्ञापन करना, जब तक कि बाजारस्थल ई-वाणिज्य इकाई ने उन उपभोक्ता(ओं) से, जिनकी ऐसी जानकारी संबंधित है, ऐसे उपयोग के लिए अभिव्यक्त और सकारात्मक सहमति प्राप्त न कर ली हो।
(7) कोई भी बाजारस्थल ई-वाणिज्य इकाई, ई-वाणिज्य प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रयोक्ताओं से किसी भी अन्य सेवा हेतु कोई सम्मिलित फीस एकत्र नहीं करेगी, जो ई-वाणिज्य प्लेटफॉर्म से संबंधित नहीं हैं:
परंतु इसमें अंतर्विष्ट कोई बात, किसी निष्ठा या सदस्यता कार्यक्रम, या ऐसे निष्ठा या सदस्यता कार्यक्रम के संबंध में या उसके अनुसरण में प्रदान किए गए किसी भी फायदे, सेवा, प्रस्थापना या प्रोत्साहन पर लागू नहीं होगा।
"(घ) विक्रेता द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई वस्तुओं और सेवाओं के बारे में सभी सुसंगत ब्यौरें, जिसके अंतर्गत मूल देश, बेस्ट बिफोर या यूज़ बिफोर तारीख, वापसी, प्रतिदाय, विनिमय, वारंटी और प्रत्याभूति, परिदान और लदाई, लागत और वापसी शिपिंग, भुगतान के तरीके और ऐसी कोई अन्य जानकारी भी है जो उपभोक्ताओं को खरीद-पूर्व चरण में संसूचित विनिश्चय करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो:
परंतु खाद्य उत्पादों के मामले में, बेस्ट बिफोर या यूज़ बिफोर तारीख प्रदर्शित करने की शर्त, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और तदेन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन होगी।";
"(ञ) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान संख्या, जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम रजिस्ट्रीकरण संख्या भी है।"
"(क) वापसी, प्रतिदाय, विनिमय, बेस्ट बिफोर या यूज़ बिफोर तारीख, वारंटी और प्रत्याभूति, परिदान और लदाई, वापसी शिपिंग की लागत, भुगतान के तरीके, शिकायत प्रतितोषण तंत्र से संबंधित सटीक जानकारी और ऐसी कोई अन्य जानकारी जो उपभोक्ताओं को संसूचित विनिश्चय करने के लिए अपेक्षित हो:
परंतु खाद्य उत्पादों के मामले में, बेस्ट बिफोर या यूज़ बिफोर तारीख प्रदर्शित करने की शर्त, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और तदेन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन होगी।"।