e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 822(E) · 17 Sept 2026
Official title
Income tax (Fourth Amendment) Rules, 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Board of Direct Taxes amends the Income-tax Rules, 2026. The changes include technical corrections to rules 160, 176, and 225. The amendment updates the deadline for specific filings under rules 246 and 256 from 30 September 2026 to 31 March 2027. It also replaces Form No. 169 for valuer registration and Form No. 171 for authorised income-tax practitioner registration. Rules 2 to 4 apply retrospectively from 1 April 2026. Rules 5 to 8 take effect from 17 September 2026.
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Key dates
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092026-276301 CG-DL-E-17092026-276301
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 752] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948 No. 752] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026
आयकर
सा.का.नि. 822(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 262, 273, 413, 514 और 515 के साथ धारा 533 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर नियम, 2026 का और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: ––
(2) इन नियमों में, –
क) नियम 2 से 4, 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हुए माने जाएंगे ; और
ख) नियम 5 से 8 राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
क) उप-नियम (3) में, “(i)” कोष्ठकों और आँकड़ों के स्थान पर “ (क) ” कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;
ख) उप-नियम (4) में, “(i)” कोष्ठकों और आँकड़ों के स्थान पर “ (क) ” कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।
उक्त नियम में, नियम 176 के उपनियम (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) में, “ डिजिटल हस्ताक्षर करके” शब्दों के स्थान पर, “ इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से” शब्द रखे जाएंगे।
उक्त नियम में, नियम 225 में, ––
क) उपनियम (4) में खंड (ग) का लोप किया जाएगा;
ख) उप नियम (19) में, “या गिरफ्तार करने ” शब्दों के स्थान पर “ का ” शब्द रखा जाएगा;
ग) उप-नियम (56) में, “उप-नियम 53(iv)” शब्द, आंकड़े, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर “उप-नियम 53(घ)” शब्द, आंकड़े, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;
घ) उप-नियम (75), (76), (77), (78), (79), (80), (81), (82), (83) और (91) का लोप किया जाएगा;
ङ) उप नियम (87) में, “ (गिरफ्तारी और निरोध को छोड़कर)” कोष्ठक और शब्द का लोप किया जाएगा।
उक्त नियम में, नियम 246 के उपनियम (4) में, “30 सितम्बर, 2026” अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर “31 मार्च, 2027” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।
उक्त नियम में, नियम 256 के उपनियम (4) में, “30 सितम्बर, 2026” आँकड़ों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “31 मार्च, 2027” आँकड़े, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।
उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या 169 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: ––
“प्ररूप संख्या 169 [ नियम 246 और 247 देखें ] आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 के अधीन एक मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
सेवा में,
* प्रधान मुख्य आयुक्त,
मुख्य आयुक्त,
प्रधान महानिदेशक,
महानिदेशक,
महोदय/महोदया,
मैं आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 514 के अधीन एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं। निम्नलिखित विवरण इसके साथ प्रस्तुत किए गए हैं:
भाग अ: व्यक्तिगत जानकारी
मैं, ______ जिसका पैन ____ है, घोषित करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, जो ऊपर कहा गया है वह सही, पूर्ण और सत्य है। > > मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैं-, > > (क) किसी भी आस्ति का निष्पक्ष और सच्चा मूल्यांकन करें जिसका मुझे मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो; > > (ख) विहित प्ररूप में ऐसे मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें; > > (ग) इस निमित्त बोर्ड द्वारा विहित दर या दरों से अधिक नहीं होने वाली दर पर शुल्क लेना; > > (घ) किसी भी ऐसी आस्ति का मूल्यांकन न करें जिसमें मेरी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुचि हो। > > मैं यह घोषणा करने और इसे सत्यापित करने में सक्षम हूं। आज सत्यापित किया गया है ______ दिन का ___________20____। > > स्थान………… तारीख....... * जो भी लागू न हो उसे हटा दें > > ________________________ (घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर) >
टिप्पण:
सबसे पहले, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।
पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/जगह , (vii) जिला, और (viii) राज्य शामिल होना चाहिए । पते में डिजिपिन भी शामिल हो सकता है।
किसी वर्ग के आस्ति के मूल्यांकनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग की आस्ति को भरा जाएगा:
क्र.सं. आस्तियों का वर्ग 1 अचल आस्ति (खेती की ज़मीन, बागान, जंगल, खदानों और खदानों के अलावा) 2 कॉफी बागान, चाय बागान, रबर बागान या इलायची बागान के अलावा अन्य कृषि भूमि 3 कॉफी बागान, चाय बागान, रबर बागान या इलायची बागान 4 जंगल 5 खदानें और खदानें 6 स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूतियाँ, साझेदारी फर्मों में शेयर और व्यावसायिक आस्तियाँ, सद्भावना को छोड़कर धारा 1 से 5 और 7 से 11 में उल्लिखित लोगों को छोड़कर। 7 मशीनरी और संयंत्र 8 आभूषण 9 कला का काम 10 जीवन हित, प्रतिवर्तन और प्रत्याशा में ब्याज 11 कोई अन्य आस्ति
मूल्यांकनकर्ता के रूप में पात्रता के लिए अहर्ता का विवरण नियम 247(2) के अनुसार चुना जाएगा।
मूल्यांकनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरता नियम 247(4) और (5) के अनुसार होगी।
विभिन्न प्रकार की आस्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अलग-अलग प्ररूप भरने की अपेक्षा होती है।
इस प्ररूप के साथ 10,000 रुपये का शुल्क देना होगा। यदि मूल्यांकनकर्ता पहले से ही धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं तो कोई शुल्क नहीं देना होगा।
प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हुई होगी । ” ।
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