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The Central Government amends the recruitment rules for the Sub-Inspector General Duty, General Duty Cadre, Group B post in the Central Reserve Police Force. The rules change column entries for selection status, educational and professional qualifications, probation period, and method of recruitment. The rules apply to direct recruits, promoted personnel, and departmental candidates. The rules come into force on the date of publication in the Official Gazette.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102025-267281 CG-DL-E-30102025-267281
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 717] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 30, 2025/ कार्तिक 8, 1947 No. 717] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/ KARTIKA 8, 1947
गृह मंत्रालय अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2025
सा.का.नि. 802(अ).— केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949, (1949 का 66) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी), सामान्य ड्यूटी काडर, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी), सामान्य ड्यूटी काडर, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) सामान्य ड्यूटी काडर समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2025, की अनुसूची में.-
“अनिवार्य अर्हता:
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में समतुल्य सैन्य योग्यता आवश्यक है।
टिप्पणः भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानक समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित योजना के अनुसार लागू होंगे।
वांछनीय अर्हता:
राष्ट्रीय कैडेट कोर 'बी' या राष्ट्रीय कैडेट कोर 'सी' प्रमाण पत्र या उत्कृष्ट खेल या एथलेटिक्स प्रमाण पत्र।
टिप्पण 1 :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हहित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेканаनुसार शिथिल की जा सकती है।
टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हताएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेканаनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं हैं।
"दो वर्ष।
टिप्पणः केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, सीधे भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए, कम से कम दो सप्ताह का आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण होगा।"
अर्थात्:-
"(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तेतीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;
(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; और
(iii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सत्रह प्रतिशत, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।";
[फा. सं. एम. पाँच. 1/2025 सीआरपीएफ-स्था. (पी/सेल) (उप निरी/ जीडी)]
आर. जोसेस वषुम, अवर सचिव (कार्मिक-II)
टिप्पूणः मूल नियम अधिसूचना संख्या: सा.का.नि. 449 (अ), तारीख 2 जुलाई, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशित किए गए थे।
MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 29th October, 2025
G.S.R. 802(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force, Sub-Inspector (General Duty), General Duty Cadre, Group ‘B’ Post Recruitment Rules, 2025, namely:-
1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Sub-Inspector (General Duty), General Duty Cadre, Group ‘B’ Post Recruitment (Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Reserve Police Force, Sub-Inspector (General Duty), General Duty Cadre, Group ‘B’ Post Recruitment Rules, 2025, in the Schedule,-