e-Gazette statutory gazette instrument · 11 Nov 2025
7475 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स्ट्वास्ट््य और पररवार कल्याण मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 11 नवम् बर, 2025 सा.का.जन. 832(अ).— र…
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Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112025-267560 CG-DL-E-11112025-267560
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 746] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2025/कार्तिक 20, 1947 No. 746] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2025/KARTIKA 20, 1947
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2025
सा.का.नि. 832(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (औषध निरीक्षक) भर्ती नियम, 2010 का का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में औषध निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, औषध निरीक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता- वह व्यक्ति
उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।
| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद या अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु -सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
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| औषध निरीक्षक | 419* (2025) |