e-Gazette statutory gazette instrument · 04 Sept 2025
5891 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क परिवहन औि िाजमार्ग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 27 अगस्ट् त, 2025 सा.का.जन. 600(अ).—केंद्री…
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Open source page5891 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क परिवहन औि िाजमार्ग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 27 अगस्ट् त, 2025 सा.का.जन. 600(अ).—केंद्रीय मोटर यान जनयमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 और धारा 211 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए संिोधन करने का प्रस्ट्ताव करती है, में और अजधक संिोधन करते हुए कजतपय जनयमों के जनम्नजलजखत प्रारूप को इस अजधजनयम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभाजवत होने की संभावना वाले सभी व्यजियों की िानकारी के जलए एतिद्वारा प्रकाजित दकया िाता है; और एतिद्वारा नोटटस दिया िाता है दक प्रारूप जनयमों को उस तारीख से तीस दिन की अवजध समाप्त होने के बाि जवचाराथथ स्ट्वीकार कर जलया िाएगा जिस तारीख से सरकारी रािपत्र में यथा प्रकाजित इस अजधसूचना की प्रजतयां िनता के जलए उपलब्ध करायी िाती हैं; इन प्रारूप जनयमों के प्रजत आपज तयों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सजचव (पटरवहन), सड़क पटरवहन और रािमागथ मंत्रालय, पटरवहन भवन, संसि मागथ, नई दिल्ली-110001, ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध् यम से भेिा िा सकता है। जवजनर्िथष्ट अवजध समाप्त होने के पहले उक् त प्रारूप जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि से प्राप्त होने वाली आपजत्तयों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। मसौिा जनयम 1. संजिप् त िीर्थक और प्रारंभ - (1) इन जनयमों को केन्द्द्रीय मोटर यान (..... ...संिोधन) जनयमावली, 2025 कहा िाएगा। (2) ये जनयम अजधसूचना की प्रकािन की तारीख से लागू होंगे। सं. 556] नई दिल्ली, मंगलवार, जसतम् बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947 No. 556] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092025-265954 CG-DL-E-04092025-265954 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. केन्द्रीय मोटि यान ननयमावली, 1989 (नजसे आर्े उक्त ननयम कहा जाएर्ा) के ननयम 81 में, सािणी में:- i. क्रम संख्या 10 औि उससे संबंनित प्रनवनियों के स्थान पि ननम्ननलनित प्रनतस्थानपत ककया जाएर्ा, अथागत्:- (1) (2) (3) (4) (5) 10. मोटर वाहनों के जलए दिटनेस प्रमाणपत्र प्रिान करने या नवीकरण के जलए वाहन का परीिण करना 62(2) (क) मोटिसाइककल चार सौ रुपये (ि) तीन पनहया या हल् के मोटि वाहन या क्वानिसाइककल छह सौ रुपये (र्) मध्यम माल या यात्री मोटि वाहन एक हिार रुपये (घ) भािी माल या यात्री मोटि वाहन एक हिार रुपये ii. क्रम संख्या 10क औि उससे संबंनित प्रनवनियों के स्थान पि ननम्ननलनित प्रनतस्थानपत ककया जाएर्ा, अथागत्:- (1) (2) (3) (4) (5) 10क. 15 वर्ग से पुराने, लेदकन 20 वर्ग से अनिक पुिाने नहीं मोटि वाहनों के नलए किटनेस प्रमाण पत्र प्रदान किने या नवीकिण के नलए वाहन का पिीक्षण किना। 62(2) (क) मोटिसाइककल पााँच सौ रुपये (ि) तीन पनहया या हल् के मोटि वाहन या क्वानिसाइककल एक हिार रुपये (र्) मध्यम माल या यात्री मोटि वाहन एक हिार तीन सौ रुपये (घ) भािी माल या यात्री मोटि वाहन एक हिार पांच सौ रुपये iii. क्रम संख्या 10क औि उससे संबंनित प्रनवनियों के पश्चात् ननम्ननलनित अंतःस्थानपत ककया जाएर्ा, अथागत्:- (1) (2) (3) (4) (5) 10ख. 20 वर्ग से अनिक पुिाने मोटि वाहनों के नलए किटनेस प्रमाण पत्र प्रदान किने या नवीकिण के नलए वाहन का पिीक्षण किना: 62(2) (क) मोटिसाइककल एक हिार रुपये (ि) तीन पनहया या हल् के मोटि वाहन या क्वानिसाइककल िो हजार रुपये (र्) मध्यम माल या यात्री मोटि वाहन िो हिार छह सौ रुपये (घ) भािी माल या यात्री मोटि वाहन तीन हिार रुपये iv. क्रम संख्या (11क) में, शब्द “(परिवहन)” का जवलोपन दकया जाएर्ा औि शब्द “15 वर्ग से अनिक पुिाने” के स्थान पि शब्द “10 वर्ग से अनिक पुिाने” को प्रनतस्थानपत ककया जाएर्ा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 v. क्रम संख्या (11क) में, प्रनवनियां (क) से (ड.) को ननम्नानुसाि प्रनतस्थानपत ककया जाएर्ा: - (क) मोटिसाइककल (1) 10 वर्ग से पुराने, लेदकन 15 वर्ग से अनिक नहीं (2) 15 वर्ग से पुराने, लेदकन 20 वर्ग से अनिक नहीं (3) 20 वर्ग से अजधक पुराने (1) दो सौ रुपये (2) एक हजाि रुपये (3) दो हजाि रुपये 62(2) (ख) तीन पनहया या क्वानिसाइककल (1) 10 वर्ग से पुराने, लेदकन 15 वर्ग से अनिक नहीं (2) 15 वर्ग से पुराने, लेदकन 20 वर्ग से अनिक नहीं (3) 20 वर्ग से अजधक पुराने (1) दो सौ रुपये (2) तीन हजाि पांच सौ रुपये (3) सात हजाि रुपये