e-Gazette statutory gazette instrument · 23 Jul 2025
4884 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 18 िुलाई, 2025 सा.का.जन. 485(अ).—केंद्रीय…
Official record
Open source page4884 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 18 िुलाई, 2025 सा.का.जन. 485(अ).—केंद्रीय मोटर यान जनयमावली, 1989, जिनमें केंद्रीय सरकार मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा110 के द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए संिोधन करने का प्रस्ट्ताव करती है, में और अजधक संिोधन करते हुए जनम्नजलजखत कजतपय प्रारूप जनयमों को इस अजधजनयम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभाजवत होने की संभावना वाले सभी व्यजियों की िानकारी के जलए एतिद्वारा प्रकाजित दकया िाता है; और एतिद्वारा नोरटस दिया िाता है दक प्रारूप जनयमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवजध समाप्त होने के बाि जवचार दकया िाएगा जिस तरीख से सरकारी रािपत्र में यथा प्रकाजित इस अजधसूचना की प्रजतयां िनता के जलए उपलब्ध करायी िाती हैं; पूवोवत अवजध समाप्त होने के पहले उक् त प्रारूप जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि से प्राप्त होने वाली दकन् हीं आक्षेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। इन प्रारूप जनयमों के प्रजत आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सजचव (एमवीएल, पररवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय, पररवहन भवन, संसि मागग, नई दिल्ली-110001 के पास या ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेिा िा सकता है। प्रारूप जनयम 1. िीर्गक एवं प्रारंभ — (1) इन जनयमों को केन्द्रीय मोटर यान (संिोधन) जनयमावली, 2025 कहा िाएगा। सं. 442] नई दिल्ली, सोमवार, िुलाई 21, 2025/आर्ाढ़ 30, 1947 No. 442] NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2025/ASHADHA 30, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072025-264886 CG-DL-E-23072025-264886 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (2) बिते, इन जनयमों में अन् यथा उपबंजधत के जसवाय, ये रािपत्र में उनके अंजतम प्रकािन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। (i) जनयम 125ि के अंतगगत नए उप-जनयमों का अंतःस्ट्थापन : जनयम 125ि के उप-जनयम (3) के पश्चात, जनम्नजलजखत उप-जनयम अंतःस्ट्थाजपत दकए िाएँगे, अथागत्:— “(4) 1 अक्टूबर, 2026 को या उसके बाि, सभी ढुलाई वाले रैक्टर एआईएस-140 के अनुरूप वाहन अवजस्ट्थजत (लोकेिन) रैककंग उपकरण (वीएलटीडी) से सुसजित होंगे। (5) * वीएलटीडी को आईएस 16722:2018 के अनुरूप एक आरएफआईडी रांसीवर के साथ एकीकृत दकया िाएगा, िो युजममत रेलर से आरएफआईडी डेटा को पढ़ने और उसे बैकएंड पर प्रेजर्त करने में सक्षम होगा। (6) * सभी रेलरों में आईएस 16722:2018 के अनुसार जनजरिय आरएफआईडी टैग लगाए िाएँगे तादक रैक्टरों के साथ इलेक्रॉजनक पहचान और युममन संभव हो सके। (7) 1 अप्रैल, 2027 को या उसके बाि, सभी ढुलाई वाले रैक्टरों में महत्वपूणग वाहन डेटा को कैप्चर और संग्रहीत करने के जलए एक इवेंट डेटा ररकॉडगर (ईडीआर) लगाया िाएगा। ईडीआर पररचालन घटनाओं का जवश्लेर्ण करने और सुरक्षा जनगरानी बढ़ाने के जलए आवश्यक मापिंडों को ररकॉडग करने में सक्षम होगा।" *इस अनुप्रयोग की अपेक्षाओं को समाजहत करने के जलए एआईएस 140 और आईएस 16722:2018 को 31 दिसंबर 2025 तक या उससे पहले उपयुि रूप से संिोजधत दकया िाएगा। (ii) जनयम 125घ में, जनम्नजलजखत परंतुक अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा: "बिते दक 1 अक्टूबर, 2026 को या उसके बाि - क .सभी रेलरों में आईएस 9895:2004 के अनुसार 13-जपन या 13-पोल कनेक्टर लगाए िाएँगे। "बिते दक 1 अप्रैल, 2027 को या उसके बाि – क. सभी ढुलाई वाले रैक्टरों और रेलरों की यांजत्रक युममन प्रणाली (पाँचवाँ पजहया) समय-समय पर यथा संिोजधत आईएस 8007:2024 (भाग 1 और 2) के अनुरूप होगी।" [फा. सं. आरटी-11036/98/2025-एमवीएल] महमूि अहमि, अपर सजचव नोटः मूल जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में सा.का.जन. 590(अ), दिनांदकत 02 िून, 1989 के माध् यम से प्रकाजित दकए गए थे और जपछली बार सा.का.जन...........(अ), दिनांदकत ........... द्वारा संिोजधत दकए गए। MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION New Delhi, the 18th July, 2025 G.S.R. 485(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public; The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;