e-Gazette statutory gazette instrument · 15 Jul 2025
4732 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 15 िुलाई, 2025 सं. 24/2025- सीमा िुल्क (एडीड…
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Open source page4732 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 15 िुलाई, 2025 सं. 24/2025- सीमा िुल्क (एडीडी) सा.का.जन. 471(अ).— िहां दक चीन िनिािी गणराज्य (एतजममन पश्चात जिसे जिषयगत िेि से संिर्भित दकया गया है) में मूलत: उत् पादित या िहां से जनयािजतत और भारत में आयाजतत “हाइड्रोफ्लोरोकाजिन (एचएफसी) ि लेंड्स, 407 और 410 से जभन्न सभी ि लेंड्स को छोड़कर” (एतजममन पश्चात जिसे जिषयगत िस्ट्तु से संिर्भित दकया गया है), िो दक सीमा िुल्क टैररफ अजधजनयम, 1975 (1975 का 51) (एतजममन पश्चात जिसे उक्त सीमा िुल्क टैररफ अजधजनयम से संिर्भित दकया गया है) की प्रथम अनुसूची टैररफ आइटम 3824 78 00 के अंतगित आता है, के मामले में जिजनर्ििष्ट प्राजधकारी अपने अजधसूचना संख्या 6/34/2020-डीिीटीआर, दिनांक 27 जसतंिर, 2021, को भारत के रािपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाजित दकया गया था, के तहत अपने अंजतम जनष्कषों में इस जनणिय पर पहुँचे हैं दक - सं. 428] नई दिल्ली, मंगलिार, िुलाई 15, 2025/आषाढ़ 24, 1947 No. 428] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2025/ASHADHA 24, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264687 CG-DL-E-15072025-264687 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (i) जिषयगत िेि से जिषयगत िस्ट् तु का भारत को दकया गया आयात इसके सामान् य मूल् य से िहत कम मूल् य पर दकया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई; (ii) जिषयगत िेि से यहां जिचाराधीन उत्पाि की भरमार होने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारिान क्षजत हई है; (iii) यह सारिान क्षजत जिषयगत िेि से जिषयगत िस्ट्तु के फालतू आयात के कारण हई है; और उन् होंने घरेलू उद्योग को हई इस क्षजत को िूर करने के जलए जिषयगत िेि में मूलत: उत् पादित या िहां से जनयािजतत तथा भारत में आयाजतत जिषयगत िस्ट् तु के आयात पर जनम चयात् मक प्रजतपाटन िुल् क लगाए िाने की जसफाररि की थी; और िहां दक, जनर्ििष्ट प्राजधकारी के पूिोक्त जनष्कषों के आधार पर, केंद्र सरकार ने जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) की अजधसूचना सं. 76/2021-सीमािुल्क (एडीडी), दिनांक 22 दिसंिर, 2021, जिसे सा.का.जन. 876 (अ), दिनांक 22 दिसंिर, 2021 के तहत भारत के रािपत्र असाधारण, के भाग II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) में प्रकाजित दकया गया था के तहत संिद्ध िस्ट्तुओं पर प्रजतपाटन िुल्क लगाया था; और िहां दक, िेडोंग डोंग्युए केजमकल कंपनी जलजमटेड ने अंजतम जनष्कषों में जनयाितक कंपनी का नाम "िेडोंग डोंग्युए केजमकल कंपनी जलजमटेड" से "िेडोंग डोंग्युए रेदििरेंट्स कंपनी जलजमटेड" में ििलने के जलए जिजनर्ििष्ट प्राजधकारी से अनुरोध दकया था जिसे अजधसूचना संख्या 6/34/2020-डीिीटीआर, दिनांक 27 जसतंिर, 2021 के तहत भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाजित दकया गया था; और िहां दक, जिजनर्ििष्ट प्राजधकारी, संिोधन अजधसूचना संख्या 7/15/2024-डीिीटीआर, दिनांक 3 अप्रैल, 2025, जिसे दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाजित दकया गया था, के तहत इस जनष्कषि पर पहंचे हैं दक यह अनुरोध केिल नाम पररितिन की श्रेणी में आता है और इससे व्यिसाय की मूल प्रकृजत में कोई पररितिन नहीं हआ है और उन् होंने अपने अंजतम जनष् कषि 6/34/2020-डीिीटीआर, दिनांक 27 जसतंिर, 2021 में जसफाररि की है दक जनयाितक का नाम " िेडोंग डोंग्युए केजमकल कंपनी जलजमटेड ", को संिोजधत करके " िेडोंग डोंग्युए रेदििरेंट्स कंपनी जलजमटेड " कर दिया िाए; अत:, अि, सीमा िुल् क टैररफ (पारटत िस्ट् तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रजतपाटन िुल् क का संग्रहण तथा क्षजत जनधािरण) जनयमािली, 1995 के जनयम 18 और 20 के साथ परित उक् त सीमा िुल् क टैररफ अजधजनयम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रित् त िजक्तयों का प्रयोग करते हए केन् द्र सरकार, उक् त जिजनर्ििष् ट प्राजधकारी के उपयुिक् त अंजतम जनष् कषों पर जिचार करने के पम चात, एतद्द्वारा, भारत सरकार, जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) की अजधसूचना सं. 76/2021-सीमािुल्क (एडीडी), दिनांक 22 दिसंिर, 2021 जिसे सा.का.जन. 876 (अ), दिनांक 22 दिसंिर, 2021 के तहत भारत के रािपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाजित दकया गया था, में आगे जनम्नजलजखत संिोधन करती है, अथाितः- उक्त अजधसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3 के सामने, कॉलम (6) की प्रजिजष्ट में, " िेडोंग डोंग्युए केजमकल कंपनी जलजमटेड " िब्िों के स्ट् थान पर, " िेडोंग डोंग्युए रेदििरेंट्स कंपनी जलजमटेड " िब्िों को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा;