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6920 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 14 अक् तूबर, 2025 सा.का.जन. 755(अ).—केंद्रीय…
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Open source page6920 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 14 अक् तूबर, 2025 सा.का.जन. 755(अ).—केंद्रीय सरकार टक्कर मार कर भागना मोटर यान िुर्गटना पीजड़त प्रजतकर स्ट्कीम, 2022, जिनमें मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 161 और धारा 215 की उप-धारा (4) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए संिोधन करने का प्रस्ट्ताव करती है, में संिोधन करते हुए जनम्नजलजखत कजतपय प्रारूप जनयमों को इस अजधजनयम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभाजवत होने की संभावना वाले सभी व्यजियों की िानकारी के जलए एतिद्वारा प्रकाजित दकया िाता है; और एतिद्वारा नोरटस दिया िाता है दक प्रारूप जनयमों को उस तारीख से तीस दिन की अवजध समाप्त होने के बाि जवचाराथग स्ट्वीकार कर जलया िाएगा िब से सरकारी रािपत्र में यथा प्रकाजित इस अजधसूचना की प्रजतयां िनता के जलए उपलब्ध करायी िाती हैं; इन प्रारूप जनयमों के प्रजत आपज तयों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सजचव (एमवीएल), सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय, पररवहन भवन, संसि मागग, नई दिल्ली-110001, ईमेल: comments-morth@gov.in के पास या पर भेिा िा सकता है। इस प्रकार जवजनर्िगष्ट अवजध समाप्त होने के पहले उक् त प्रारूप जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि से प्राप्त होने वाली दकन् हीं आपजत्तयों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। सं. 671] नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतवार, अक् तूबर 16, 2025/ आजश् वन 24, 1947 ् No. 671] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ ASVINA 24, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102025-266983 CG-DL-E-17102025-266983 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रारूप जनयम 1. िीर्गक एवं प्रारंभ – (1) इन जनयमों को टक्कर मार कर भागना मोटर यान िुर्गटना पीजड़त प्रजतकर (संिोधन) स्ट्कीम, 2025 कहा िाएगा। (2) ये रािपत्र में प्रकािन की जतजथ से प्रवृत्त होंगे। 2. टक्कर मार कर भागना मोटर यान िुर्गटना पीजड़त प्रजतकर स्ट्कीम, 2022 (जिसे इसमें आगे उि जनयम कहा िाएगा) में, पैरा 2 में,- (i) पैरा 2 को उप-पैरा (1) के रूप में क्रमांदकत दकया िाएगा; (ii) उप-पैरा (1) के यथा क्रमांदकत खंड (ख), (ग) और (र्) का लोप दकया िाएगा; (iii) उप-पैरा (1) के खंड (छ) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खंड प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्,— “(छ) “जिला सड़क सुरक्षा सजमजत” से अजधजनयम की धारा 215 की उप-धारा (3) के अंतगगत गरित सजमजत अजभप्रेत है;”; (iv) उप-पैरा (1) के खंड (ि) के पश्चात, जनम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्,— “(िक) “िीआई पररर्ि” से बीमा अजधजनयम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64ग के अंतगगत गरित साधारण बीमा पररर्ि अजभप्रेत है;” (v) उप-पैरा (1) के खंड (झ) के पश्चात्, जनम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्, - “(झअ) “पोटगल” से इस स्ट्कीम के प्रयोिन के जलए साधारण बीमा पररर्ि द्वारा जवकजसत और प्रबंजधत वेब या इलेक्रॉजनक आधाररत प्रणाली अजभप्रेत है;”; (vi) इस प्रकार क्रमांदकत उप-पैरा (1) के खंड (ञ) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्, - "जनजध" का तापयग केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान िुर्गटना जनजध) जनयमावली, 2022 के जनयम 2 के उप-जनयम (ख) में पररभाजर्त मोटर यान िुर्गटना जनजध से है;"; (vii) इस प्रकार क्रमांदकत उप-पैरा (1) के खंड (ि) के पश्चात जनम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्, - "(ड) "राज्य सड़क सुरक्षा पररर्ि" का तापयग अजधजनयम की धारा 215 की उप-धारा (2) के अंतगगत गरित, यथाजस्ट्थजत, दकसी राज्य या संर् राज्य क्षेत्र के जलए पररर्ि से है।"; (viii) इस प्रकार क्रमांदकत खंड (1) के पश्चात जनम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्, - "(2) इस स्ट्कीम में प्रयुि िब्ि और अजभव्यजियााँ, िो इसमें पररभाजर्त नहीं हैं, दकन्तु अजधजनयम में पररभाजर्त हैं, उनके वही अथग होंगे िो अजधजनयम में क्रमिः उन्हें दिए गए हैं।" 3. उि स्ट्कीम में, पैरा 3 में, - (i) खंड (र्) और (झ) में, 'सामान्य बीमा' िब्ि के स्ट्थान पर, 'िीआई' िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ii) खंड (ि) में, 'जनिेिक' िब्ि के स्ट्थान पर, 'उप सजचव के पि से नीचे का अजधकारी नहीं' िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे। 4. उि स्ट्कीम में, पैरा 5 में, - (i) खंड (क) में, 'सामान्य बीमा' िब्ि के स्ट्थान पर, 'िीआई' िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ii) खंड (ख) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्, - "पैरा 13ए के तहत जनर्िगष्ट प्राजधकारी द्वारा उिाए गए मुद्दों पर जवचार करना और स्ट्कीम के कायागन्वयन के जलए उत्तरिायी संबंजधत अजधकाररयों को मागगििगन या जनिेि प्रिान करना, जिसमें धोखाधड़ी की रोकथाम भी िाजमल है, िहााँ भी आवश्यक हो;" (iii) खंड (र्) का लोप दकया िाएगा; (iv) खंड (र्) के पश्चात् जनम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्, - [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 "(ङ) मामले की पररजस्ट्थजतयों को ध्यान में रखते हुए, यदि उजचत समझा िाए, तो इस स्ट्कीम के उपबंधों के उल्लंर्न के जलए अजधजनयम की धारा 161 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन समुजचत कारगवाई करने के जलए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को जसफाररिें करना।" 5. उि स्ट्कीम में पैरा 11 और 12 का लोप दकया िाएगा। 6. उि स्ट्कीम में, पैरा 13 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत पैरा प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्: - “13. जिला सड़क सुरक्षा सजमजत की िजियााँ और कायग- (1) जिला सड़क सुरक्षा सजमजत जिला स्ट्तर पर इस स्ट्कीम के कायागन्वयन से संबंजधत जनम्नजलजखत कायग करेगी, अथागत्: - (क) संबंजधत जिले में इस स्ट्कीम के कायागन्वयन का मूल्यांकन करना और िहााँ आवश्यक हो, सुधारामक किम उिाना; (ख) संबंजधत जिले में प्राप्त, अजधजनर्णगत या लंजबत िावा आवेिनों और लंजबत रहने के कारणों के बारे में इलेक्रॉजनक रूप में सजहत, माहवार आाँकड़े रखना; (ग) जिले में अन्य प्राजधकाररयों के साथ जनकट संपकग बनाए रखना तादक यह सुजनजश्चत हो सके दक इस स्ट्कीम का पयागप्त प्रचार हो; (र्) िहााँ आवश्यक हो, िावेिारों को मागगििगन प्रिान करना; (ङ) इस स्ट्कीम के तहत िावेिारों को उपलब्ध अजधकारों और प्रजतकर के प्रावधान के बारे में िागरूक करना; और (च) पैरा 13ए के तहत जनर्िगष्ट एिेंसी या प्राजधकरण को इस स्ट्कीम के संबंध में िानकारी प्रिान करना। (2) िब भी उप-पैरा (1) में प्रित्त कायों को दकया िाता है तब संबंजधत िावा िांच अजधकारी और इस स्ट्कीम के पैरा 19 के तहत नाजमत अजधकारी को जिला सड़क सुरक्षा सजमजत की बैिकों में आमंजत्रत दकया िा सकता है।" 7. उि स्ट्कीम में, पैरा 13 के पश्चात् जनम्नजलजखत पैरा अंत:स्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्,— “13ए. राज्य स्ट्तर पर जनगरानी- (1) राज्य सड़क सुरक्षा पररर्ि या राज्य सरकार द्वारा नाजमत कोई अन्य एिेंसी या प्राजधकरण, संबंजधत राज्य या संर् राज्य क्षेत्र में, िैसा भी मामला हो, इस स्ट्कीम के कायागन्वयन से संबंजधत जनम्नजलजखत कायग कर सकता है, अथागत्,— (क) इस स्ट्कीम के कायागन्वयन की प्रगजत का मूल्यांकन करना और िहां आवश्यक हो, सुधारामक किम उिाना; (ख) प्राप्त, अजधजनर्णगत, लंजबत िावा आवेिनों और लंजबत रहने के कारणों के बारे में इलेक्रॉजनक रूप में माजसक आंकड़ों की समीक्षा करना; (ग) इस स्ट्कीम के कायागन्वयन में सुधार के जलए संबंजधत जिला अजधकाररयों को जनिेि िारी करना; (र्) इस स्ट्कीम के संबंध में केंद्र सरकार या स्ट्थायी सजमजत को िानकारी प्रिान करना या कायागन्वयन संबंधी मुद्दे उिाना। 8. उि स्ट्कीम में, पैरा 14, 15, 16, 17 और 18 का लोप दकया िाएगा। 9. उि स्ट्कीम में, पैरा 19 में, 'सामान्य बीमा' िब्ि के स्ट्थान पर, 'िीआई' िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा। 10. उि स्ट्कीम में, पैरा 20 में, उप-पैरा (1) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्, - "आवेिक इस स्ट्कीम के अंतगगत प्रजतकर की मांग करते हुए फॉमग 1 में एक आवेिन, फॉमग 4 में एक वचनबद्धता और फॉमग 1 में उजल्लजखत ऐसे अन्य िस्ट्तावेिों के साथ, इलेक्रॉजनक माध्यमों सजहत, उस उप-मंडल या तालुका के िावा िांच अजधकारी को प्रस्ट्तुत करेगा जिसमें िुर्गटना हुई थी।" 11. उि स्ट्कीम में, पैरा 21 में, - (i) उप-पैरा (2) में, खंड (ख) में, "िावा जनपटान आयुि" िब्िों के पश्चात, "पोटगल पर" िब्ि अंत:स्ट्थाजपत दकए िाएंगे; (ii) उप-पैरा (3) में, "िावा िााँच अजधकारी को ररपोटग करें" िब्िों के पश्चात् "पोटगल पर" िब्ि अंत:स्ट्थाजपत दकए िाएाँगे। 12. उि स्ट्कीम में, पैरा 22 में, - (i) उप-पैरा (1) में, - (क) "उप-पैरा (2) के अध्यधीन," िब्िों के स्ट्थान पर "पर" िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएाँगे; 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) "और िावेिार से प्राप्त प्रपत्र और िस्ट्तावेज़, केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान िुर्गटना जनजध) जनयमावली, 2022 के जनयम 4 के अंतगगत गरित रस्ट्ट या सामान्य बीमा पररर्ि को, िैसा भी मामला हो" िब्िों के स्ट्थान पर, "केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान िुर्गटना जनजध) जनयमावली, 2022 के जनयम 4 के अंतगगत गरित रस्ट्ट द्वारा प्रिाजसत जनजध के जहट एंड रन प्रजतकर खाते से भुगतान के जलए, पोटगल के माध्यम से भी, िीआई पररर्ि को" िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएाँगे; (ग) खंड (ङ) में, "सामान्य बीमा पररर्ि मुख्यालय" िब्िों के स्ट्थान पर, "सिस्ट्य-सजचव, जिला सड़क सुरक्षा सजमजत" िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे; (ii) उप-पैरा (2) और उसके परंतुकों का लोप दकया िाएगा। 13. उि स्ट्कीम में, पैरा 23 के उप-पैरा (3) में, - (i) 'सामान्य बीमा' िब्ि के स्ट्थान पर, 'िीआई' िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ii) िब्ि "और िावेिार से प्रपत्र और िस्ट्तावेि" का लोप दकया िाएगा। 14. उि स्ट्कीम में, पैरा 23 के उप-पैरा (4) में, परंतुक के पश्चात, जनम्नजलजखत अंत:स्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्, - "इसके अजतररि, उप-पैरा (3) के अंतगगत भुगतान करने के जलए िावेिार द्वारा प्रस्ट्तुत आवश्यक जववरणों में दकसी कमी के मामले में, जिसमें बैंक खाते का जववरण भी िाजमल है परंतु उस तक सीजमत नहीं है, िीआई पररर्ि, संबंजधत िावा जनपटान आयुि के साथ समन्वय करके, इस उप-पैरा में जनर्िगष्ट अवजध के भीतर, िावेिार से आवश्यक िानकारी मांग सकती है।" 15. उि स्ट्कीम में, पैरा 24 में, 'सामान्य बीमा' िब्ि के स्ट्थान पर, 'िीआई' िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा। 16. उि स्ट्कीम में, प्रारूप 1 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत प्रारूप प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्, - प्ररूप I [पैरा 20 (1)] टक्कर मारकर भागने मामले में मोटर यान िुर्गटना पीजड़तों के जलए प्रजतकर स्ट्कीम, 2022 आवेिन फामग गंभीर चोट के मामले में:* मैं, ...................................पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी ....................................जनवासी ................................. दिनाांक .................को .................................पर टक्कर मार कर भागने मोटर वाहन िुर्घटना में गांभीर रूप से चोरटल हो गया/गई हूँ, और इस कारण से द्वारा केंद्र सरकार के मोटर वाहन िुर्गटना कोर् से मुझे लगी गंभीर चोटों के जलए मुआविे (प्रजतकर) के जलए आवेिन करता/करिी हूँ। मुझे लगी चोट के सांबांध में आवश्यक तववरण नीचे दिए गए हैं:- मृयु के मामले में:* मैं, ...................................पुत्र /पुत्री/पति/ पत्नी................................................. के कानूनी प्रजतजनजध के रूप में, जिनकी मृयु ................................. को ................................. पर टक्कर मार भागने मोटर वाहन िुर्गटना में हुई थी / उन्हें चोटें आई थीं। इस कारण से मैं मोटर वाहन िुर्गटना जनजध से मृयु/चोट के कारण प्रजतकर के जलए आवेिन करता/करती हाँ। िुर्गटना के संबंध में आवश्यक जववरण और अन्य िानकारी नीचे िी गई है:- 1. चोरटल/मृि व्यति का नाम और तपिा का नाम (तववातहि मतहला या तवधवा की ििा में पति का नाम).... ( िो चोरटल/मृि है, के पहचान पत्र की प्रति सांलग्न करें ) 2. चोरटल/मृि व्यति का पिा.... 3. चोरटल/मृत व्यजि की िन्म जतजथ ........ 4. चोरटल/मृि व्यति का ललांग.... [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 5. गंभीर चोट की ििा में िावाकताग की आधार संख्या या मृत्यु की तथिति में जवजधक प्रतितनतध की आधार संख्या ... (िावाकताग के पहचान प्रमाण की एक प्रति सांलग्न करें) 6. िावाकताग का सांपकघ तववरण (मोबाइल नांबर, ईमेल आईडी).... 7. चोरटल व्यजि/मृि व्यजि के जवजधक प्रतितनतध के बैंक खािा तववरण... (i) बैंक का नाम: (ii) खािा सांख्या: (iii) आईएफएससी: (iv) िावाकताग की बैंक पासबुक/बैंक थटेटमेंट की प्रजत, तिसमें बैंक का नाम, आईएफएससी, शाखा आदि का तववरण हो। 8. िुर्घटना का थिान, तारीख और समय...... ( एफआईआर की प्रति सांलग्न करें) 9. काररत चोटों की प्रकृति...... ( पोथटमाटघम ररपोटघ/चोरटल ररपोटघ की प्रति सांलग्न करें) 10. मृतक की मृत्यु के सांबांध में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति 11. उस पुतलस िाने का नाम और पिा तिसकी अजधकाररता में िुर्गटना हुई थी या पंिीकृत की गई थी... 12. उस अथपिाल/तचदकत्सा अतधकारी/तचदकत्सक का नाम और पिा, तिन्होंने चोरटल/मृि व्यजि का उपचार दकया... 13. िावाकताग / िावाकतागओं के नाम और पिा: 14. मृिक के साि नातेिारी: 15. कोई अन्य सूचना िो िावे के तनपटान के जलए आवश्यक या उपयोगी समझी िाए : मैं िपथ लेता/लेती हं और पुजष्ट करता/करती हं दक उपरोि वर्णगत तथ्य मेरे सवोत्तम ज्ञान और जवश्वास अनुसार सत्य हैं। तारीख: स्ट्थान: