e-Gazette statutory gazette instrument · 12 Aug 2025
5348 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल् ली, 11 अगस्ट…
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Open source page5348 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल् ली, 11 अगस्ट् त, 2025 सा.का.जन. 542(अ).––माल के भौगोजलक उपििधन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) जनयम, 2002 में आगे और संिोधन करने के जलए, माल के भौगोजलक उपििधन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अजधजनयम, 1999 की धारा 87 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार जनम्नजलजखत मसौिा जनयम बनाने का प्रस्ट्ताव करती है, जिन्हें उि धारा की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार इससे प्रभाजवत होने वाले सभी व्यजियों की िानकारी के जलए एतिद्वारा प्रकाजित दकया िाता है और यह नोरिस दिया िाता है दक उि मसौिा जनयमों पर, इस अजधसूचना को प्रकाजित करने वाले भारत के रािपत्र की प्रजतयां, आम लोगों को उपलब्ध कराए िाने की तारीख से तीस दिनों की अवजध समाप्त होने के बाि, जवचार दकया िाएगा; आपजत्तयां या सुझाव, यदि कोई हों, सजचव, उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग, वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, वाजणज्य भवन, नई दिल्ली- 110001 को या ipr4-dipp@nic.in पर ई-मेल द्वारा भेि दिए िाएं; जनर्िधष्ट अवजध की समाजप्त से पहले, उि मसौिा जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि से प्राप्त होने वाली आपजत्तयों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। मसौिा जनयम 1. (1) इन जनयमों को मसौिा माल के भौगोजलक उपििधन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) (संिोधन) जनयम, 2025 कहा िाएगा। सं. 498] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्ट् त 11, 2025/श्रावण 20,1947 No. 498] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 11, 2025/SHRAVANA 20, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265360 CG-DL-E-12082025-265360 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) ये जनयम आजधकाररक रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख से प्रभावी होंगे। 2. मूल जनयम में, पहली अनुसूची की ताजलका को जनम्नजलजखत ताजलका से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाधत् :— प्रजवजष्ट की संख्या दकस मि हेतु िेय होगा राजि रुपए में संबंजधत प्रपत्र संख्या (1) (2) (3) (4) 1क. एक श्रेणी में िाजमल वस्ट्तुओं के जलए भौगोजलक उपििधन के पंिीकरण हेतु आवेिन करने पर [धारा 11(1); जनयम 23(2)]। 1000 िीआई-1 1ख. दकसी कन्वेंिन िेि से एक श्रेणी में िाजमल वस्ट्तुओं के जलए भौगोजलक उपििधन के पंिीकरण हेतु आवेिन करने पर [धारा 11(1), 84(1); जनयम 23(3)। 1000 िीआई-1 1ग. जवजभन्न श्रेजणयों की वस्ट्तुओं के जलए भौगोजलक उपििधन के पंिीकरण हेतु एक आवेिन करने पर [धारा 11(3); जनयम 23(5)]। प्रत्येक श्रेणी के जलए 1000 िीआई-1 1घ. दकसी कन्वेंिन िेि की जवजभन्न श्रेजणयों की वस्ट्तुओं के जलए भौगोजलक उपििधन के पंिीकरण हेतु एक आवेिन करने पर [धारा 11(3), 84(1); जनयम 23(4)]। प्रत्येक श्रेणी के जलए 1000 िीआई -1 2क. धारा 14(1) के तहत भौगोजलक उपििधन के पंिीकरण के जवरोध या प्राजधकृत उपयोगकताध के जवरोध संबंधी नोरिस िेने पर [धारा 17(3)(ङ)]। प्रत्येक श्रेणी के जलए 1000 िीआई -2 2ख. जवरोध संबंधी प्रत्येक आवेिन के जलए धारा 14(2) या 17(3)(ङ) के तहत जवरोध के नोरिस के उत्तर में और प्रत्येक भौगोजलक उपििधन के संबंध में धारा 27 के तहत आवेिन के उत्तर में या धारा 29 के तहत जवरोध के नोरिस के उत्तर में िवाबी विव्य पर 1000 िीआई -2 2ग. जवरोध का नोरिस फाइल करने के जलए समयावजध बढाने हेतु आवेिन करने पर [धारा 14(1), 17(3)(ङ), 29(2); जनयम 41(5)]। 300 िीआई -2 3क. धारा 17 के तहत पंिीकृत भौगोजलक उपििधन के प्राजधकृत उपयोगकताध के पंिीकरण के जलए आवेिन पर जनयम 56(1) 10 िीआई -3] 3ख. प्राजधकृत उपयोगकताध के पंिीकरण के नवीकरण के जलए [धारा 18 की उप-धारा (2) और जनयम 60 का उप-जनयम (1)] 10 िीआई -3] 4क. अंजतम पंिीकरण के समाप्त होने पर भौगोजलक उपििधन के पंिीकरण के धारा 18(1) के तहत नवीकरण के जलए [जनयम 60(1)]। 500 िीआई -4 4ख. भौगोजलक उपििधन या रजिस्ट्िर से हिाए गए प्राजधकृत उपयोगकताध की बहाली के जलए धारा 18(5) के तहत आवेिन पर [जनयम 63]। 1000 रुपए तथा नवीकरण के जलए लागू िुल्क िीआई -4 4ग. धारा 18(4) के परन्तुक के तहत नवीकरण के जलए आवेिन पर। 1000 िीआई -4 5क. भौगोजलक उपििधन रजिस्ट्िर या प्राजधकृत उपयोगकताध द्वारा िीआई आवेिन के िीआई -5 [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 भारत में व्यवसाय करने के मुख्य स्ट्थान या जनवास स्ट्थान के पते या गृह िेि के पते में पररवतधन के अनुरोध पर [धारा 28; जनयम 69]। मामले में 300 प्राजधकृत उपयोगकताध आवेिन के मामले में 30 5ख. भौगोजलक उपििधन के स्ट्वामी के नाम या जववरण में पररवतधन को रजिस्ट्िर में ििध करने के अनुरोध पर। 300 िीआई -5 5ग. दकसी भौगोजलक उपििधन के पंिीकृत स्ट्वामी या प्राजधकृत उपयोगकताध के नाम, पते या जववरण में दकसी त्रुरि में सुधार के अनुरोध पर [धारा 28 (क)] िीआई आवेिन के मामले में 300 प्राजधकृत उपयोगकताध आवेिन के मामले में 30 िीआई -5 5घ. दकसी प्राजधकृत उपयोगकताध को हिाने के जलए भाग ख में रजिस्ट्िर में सुधार के जलए आवेिन पर [धारा 27; जनयम 65]। 1000 िीआई -5 5ङ. धारा 15 के परन्तुक के तहत दकसी श्रेणी में वस्ट्तुओं के वगीकरण पर या जवजभन्न श्रेजणयों में दकसी भौगोजलक उपििधन के पंिीकरण के जलए दकए गए आवेिन के वगीकरण पर, जनयम 23(7)। 1000 िीआई -5 5च. एक श्रेणी के संबंध में जनयम 22 के तहत पता लगाने के जलए 500 िीआई -5 6क. रजिस्ट्िर में सुधार या भौगोजलक उपििधन को हिाने या रजिस्ट्िर में ििध जनयम 32(1) के तहत मामले के जववरण या रजिस्ट्िर से प्राजधकृत उपयोगकताध को हिाने या बिलने के जलए धारा 27 के तहत आवेिन पर [जनयम 65]। 1000 िीआई -6 6ख. रजिस्ट्िर में सुधार या रजिस्ट्िर से दकसी भौगोजलक उपििधन या प्राजधकृत उपयोगकताध को हिाने से संबंजधत कायधवाही में हस्ट्तक्षेप करने की अनुमजत के जलए आवेिन पर [जनयम 67 और 80 (4)]। 500 िीआई -6 7क. रजिस्ट्रार के प्रमाण-पत्र के अनुरोध पर [धारा 69 या 78(1) के तहत प्रमाण-पत्र को छोड़कर; जनयम 96]।