e-Gazette statutory gazette instrument · 23 Dec 2025
8607 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सामाजिक न्याय और अजधकाररता मंत्रालय (दिव्ांगिन सिजिकरण जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 12 दिसम् बर, 2…
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Open source page8607 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सामाजिक न्याय और अजधकाररता मंत्रालय (दिव्ांगिन सिजिकरण जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 12 दिसम् बर, 2025 सा.का.जन. 913(अ).–– केंद्र सरकार, दिव्ांगिन अजधकार अजधजनयम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, दिव्ांगिन अजधकार जनयमािली, 2017 में संिोधन करने हेतु उि जनयमािली के कजतपय जनयमों का मसौिा उि धारा की उप-धारा (1) द्वारा यथा-अपेजित प्रभाजित होने िाले सभी संभाजित व्जियों के सूचनाथथ एतद्द्वारा प्रकाजित करती है; और एतद्द्वारा सूजचत दकया िाता है दक िन सामान् य को उपलब्ध कराने हेतु इस अजधसूचना के सरकारी रािपत्र में प्रकािन की तारीख से तीस दिनों की अिजध के पश् चात उि मसौिा जनयमों पर जिचार दकया िाएगा; यदि कोई आपजत्त या सुझाि हो, तो उसे श्री राम चरण मीणा, अिर सजचि, भारत सरकार, दिव्ांगिन सिजिकरण जिभाग, कमरा नंबर 11ए, 5िीं मंज़िल, पंजडत िीन ियाल अंत्योिय भिन, सीिीओ कॉम््लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003 को अथिा ईमेल आईडी - rcmeena.79@gov.in. पर भेिा िा सकता है। उपरोि जिजनर्िथष् ट अिजध के समाप्त होने से पहले, उि मसौिा जनयमों के संबंध में दकसी भी व्जि से प्राप्त आपजत्तयों और सुझािों पर केंद्र सरकार द्वारा जिचार दकया िाएगा। सं. 827] नई दिल्ली, सोमिार, दिसम् बर 22, 2025/पौष 1, 1947 No. 827] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2025/PAUSHA 1, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122025-268757 CG-DL-E-23122025-268757 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] मसौिा जनयम 1. लघु िीषथक और प्रारंभ — (1) इन जनयमों को भिनों और जनर्मथत िातािरण में गैर-पराक्रम्य सुगम्यता मानकों पर दिव्ांगिन अजधकार (संिोधन) जनयमािली, 2025 कहा िाएगा। (2) ये सरकारी रािपत्र में अपने प्रकािन की तारीख से लागू होंगे। 2. जनयम 15 में उप-जनयम का समािेि— दिव्ांगिन अजधकार जनयम, 2017 में जनयम 15 के उप-जनयम (1) के खंड (त) के पश् चात जनम्नजलजखत खंड िोडा िाएगा, अथाथत्: “(थ) भिनों और जनर्मथत िातािरण में गैर-पराक्रम्य सुगम्यता मानक” (क) पररभाषा— िब तक दक संिभथ के होते हुए अन्यथा अपेजित न हो— (क) िो अजभव्जियााँ यहााँ प्रयुि हैं और पररभाजषत नहीं हैं, परंतु इस अजधजनयम में पररभाजषत हैं, उनके िही अथथ होंगे िो इस अजधजनयम में उनके जलए दिए गए हैं; (ख) “गैर-पराक्रम्य मानक” का अथथ इन जनयमों की अजधसूचना के प्रभािी होने की तारीख से प्रभािी होने िाले मानकों से है, जिनका पालन न करने पर इस अजधजनयम के अनुसार पररणाम भुगतने के जलए उत्तरिायी होंगे, जिसमें भिन जनमाथण की अनुमजत या मंिूरी िेने से मना करना, पूणथता/अजधभोग प्रमाण पत्र िेने से मना करना, और िुमाथना लगाना िाजमल है; (ग) “सािथिजनक भिन” और “िन सुजिधाएं और सेिाएं” का इस अजधजनयम की धारा 2(ब) तथा 2(भ) में जनर्िथष्ट अथथ होंगे; (घ) “सािथभौजमक पहुंच” का आिय सभी आयु और िमताओं के लोगों के जलए जनबाथध पहुंच से है; (ङ) “सािथभौजमक जड़िाइन” का अथथ एक ऐसे जड़िाइन से है जिसे सभी लोग, जबना दकसी बिलाि की ़िरूरत के, अजधकतम संभि सीमा तक उपयोग कर सकें। (ख) सामान्य— (1) अनुसूची में जनर्िथष्ट गैर-परक्राम्य सुगम्यता मानक समय-समय पर यथा-संिोजधत भारतीय राष्ट्रीय भिन संजहता (एनबीसी) और भारतीय सडक कांग्रेस (आईआरसी) कोड से प्राप्त हैं, और उन् हें समय-समय पर यथासंिोजधत रूप के साथ सामंिस्ट्यपूणथ रूप से पढा िाएगा। (2) िायरा और प्रयोज्यता— ये मानक इस अजधजनयम की धारा 44, 45 और 46 में उजल्लजखत सभी भिनों और जनर्मथत िातािरण पर लागू हैं, इसमें सामूजहक आिास के अंिर अस्ट्थायी अिसंरचनाएं और सािथिजनक रूप से इस्ट्तेमाल की िाने िाली िगहें िाजमल हैं, चाहे िे केंद्र, राज्य या स्ट्थानीय सरकारों या जनिी प्रजतष्ठानों के स्ट्िाजमत्ि या जनयंत्रण में हों, िहां तक ऐसी िगहें सािथिजनक भिन हैं अथिा िन सुजिधाएं और सेिाएं प्रिान करती हैं। (3) प्रकटन — सािथिजनक भिनों के माजलक, ऑपरेटर और जनयामक अपनी िेबसाइट पर और उस स्ट्थल पर सुगम्यता संबंधी जििेषताएं आसान फॉमेट में प्रिर्िथत करेंगे। (4) अनुमजत और पूणथता — स्ट्िीकृजत िेने िाले प्राजधकरण भिन के संबंध में अनुमजत और पूणथता/अजधभोग प्रमाणपत्र तभी िारी करेंगें, िब इन जनयमों का पालन दकया गया हो और दिव्ांगिनों और सुगम्यता जििेषज्ञों के प्रजतजनजध सजहत सिम प्राजधकारी द्वारा इन भिनों का सुगम्यता ऑजडट दकया गया हो। (5) प्रितथन समय-सीमा — ये मानक उन पररयोिनाओं पर तत्काल लागू होंगे िहां पूणथता प्रमाणपत्र िारी नहीं हुआ है या जिन पररयोिनाओं पर अजधभोग नहीं दकया गया है। (6) ििाबिेही — अजधसूचना के तीन महीने के अंिर, प्रत्येक ज़िम्मेिार प्रजतष्ठान अनुपालन सुजनजित करने के जलए अजधकारी की जनयुजि करेंगे और इस संबंध में प्रदक्रया सुजनजित करेंगे। (7) आिजधक समीिा — केंद्र सरकार एनबीसी/आईआरसी और भारत में सािथभौजमक सुगम्यता के जलए सुसंगत दििा-जनिेि और स्ट्थान मानक (2021) की अद्यतन जस्ट्थजत को ििाथने के जलए हर तीन साल में इन मानकों की समीिा करेगा। 3. िेयता: भिन संबंधी ्लान को अनुमोिन िेने, पूणथता और अजधभोग प्रमाणपत्र िारी करने, या सािथिजनक भिनों और िन सुजिधाओं को जनयंजत्रत/संचाजलत करने िाले सभी सिम प्राजधकरणों को इन गैर- पराक्रम्य मानकों का अनुपालन सुजनजित करना होगा। इन जनयमों का अनुपालन न करने पर इस अजधजनयम और इन जनयमािजलयों के तहत कारथिाई की िाएगी। एनबीसी/आईआरसी कोड या सुसंगत दििा-जनिेिों (आिास और िहरी कायथ मंत्रालय, 2021) में संिोधन होने पर, आिश्यकतानुसार, अजधसूचना के माध्यम से अनुसूची को अद्यजतत दकया िाएगा।