e-Gazette statutory gazette instrument · 31 Jan 2026
581 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोिगार मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 28 िनवरी, 2026 सा.का.जन. 67(अ).––जनम्नजलजखत मसौिा जव…
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Open source page581 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोिगार मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 28 िनवरी, 2026 सा.का.जन. 67(अ).––जनम्नजलजखत मसौिा जवजनयम, जिन्हें केन्र सरकार व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 (2020 का 37) की धारा 136 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ट्ताव करती है, को धारा 134 की उप धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, उन सभी व्यजियों की सूचना के जलए, जिनके इससे प्रभाजवत होने की संभावना है, एतद्द्वारा अजधसूजचत दकया िाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया िाता है दक उि मसौिा अजधसूचना पर उस तारीख से 45 दिनों की अवजध की समाजि के बाि जवचार दकया िाएगा, जिस तारीख को रािपत्र की प्रजतयां, जिसमें यह अजधसूचना प्रकाजित की गई है, आम िन के जलए उपलब्ध करा िी िाती हैं; आपजत्तयां और सुझाव, यदि कोई हों, को श्री रजविंकर जनराला, अवर सजचव, भारत सरकार, श्रम एवं रोिगार मंत्रालय, कमरा संख्या: 17, श्रम िजि भवन, रफी मागय, नई दिल्ली को अथवा ईमेल(cmcdgms1@gmail.com तथा ravis.nirala@nic.in) द्वारा भेिा िा सकता है। आपजत्तयां और सुझाव एक प्रोफामाय में भेिे िाएँ जिसमें कॉलम (i) में व्यजियों और संगठनों के नाम और पते का उल्लेख हो, कॉलम (ii) में उस जनयम या उपजनयम का उल्लेख हो जिसे संिोजधत करने का प्रस्ट्ताव है, तथा कॉलम (iii) में प्रस्ट्तुत दकए िाने वाले संिोजधत जवजनयम या उप जवजनयम और उसके कारणों का उल्लेख हो; उि मसौिा अजधसूचना के संबंध में दकसी व्यजि या संगठन से ऊपर जनर्ियष्ट 45 दिनों की अवजध समाि होने से पहले प्राि आपजत्तयों और सुझावों पर केन्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। खिान कामगारों के जलए व्यावसाजयक स्ट्वास्ट््य,सुरक्षा और कायय ििाएं संजहता, 2020 की धारा 136 के तहत जनर्ियष्ट व्यावसाजयक स्ट्वास्ट््य,सुरक्षा और कायय ििाएं (कोयला खानें) जवजनयम, 2026. सं. 66] नई दिल्ली, बुधवार, 28 िनवरी, 2026/माघ 8, 1947 No. 66] NEW DELHI, WEDNESDAY, 28 JANUARY, 2026/MAGHA 8, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012026-269692 CG-DL-E-31012026-269692 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अध्याय 1 प्रारजभभक 1. संजक्षि नाम, प्रारंभ, लागू होना और जवस्ट्तार.– (1) इन जवजनयमों का संजक्षि नाम व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ (कोयला खान) जवजनयम, 2026 है। (2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। (3) ये प्रत्येक कोयला खान पर लागू होंगे । (4) इनका जवस्ट्तार सभपूणय भारत पर होगा। 2. पटरभाषाएँ.– (1) इन जवजनयमों में, िब तक दक संिभय द्वारा अन्यथा अपेजक्षत न हो – (क) "पटरत्यि खनन स्ट्थल" से ऐसा खनन स्ट्थल अजभप्रेत है, जिसे भजवष्य में कायय में न लाने के आिय से पटरत्यि कर दिया गया है; (ख) "पटरत् यक् त खान मीथेन (ए.एम.एम.)" से कोई प्राकृजतक गैस अजभप्रेत है, जिसे पटरत् यक् त कोयला खानों या उनके दकसी भाग से प्राि की गई है; (ग) "अनुमोदित सुरक्षा लैभ प" और "अनुमोदित जवद्युत िॉचय" से क्रमिः: ऐसा सुरक्षा लैभ प या जवद्युत िॉचय अजभप्रेत है, िो ऐसी फमय द्वारा बनाई गई है और इस प्रकार की है जिसे मुख्य जनरीक्षक सह-सुजवधाकताय समय-समय पर, सामान्य या जविेष आिेि द्वारा जवजनर्ियष् ि करें; (घ) "सहायक प्रबंधक" से प्रबंधक का प्रमाण-पत्र रखने वाला कोई ऐसा व्यजि अजभप्रेत है, िो माजलक , अजभकताय या प्रबंधक द्वारा, खान या उसके दकसी भाग के प्रबंधन, जनयंत्रण, पययवेक्षण और जनिेिन में प्रबंधक की सहायता करने के जलए, जलजखत रूप में जनयुि दकया गया है और िो प्रबंधक के ठीक नीचे और एक खनन पययवेक्षक या सहायक खनन पययवेक्षक से वटरष्ठ का ििाय धारण करता है। (ङ) “सहायक खनन पययवेक्षक” से तात्पयय ऐसे व्यजि से है जिसके पास प्रबंधक या खनन पययवेक्षक का प्रमाण पत्र या सहायक खनन पययवेक्षक का प्रमाण पत्र हो, जिसे प्रबंधक द्वारा जलजखत रूप में दकसी भी पिनाम के तहत दकसी खान या उसके दकसी भाग में पययवेक्षण या जनयंत्रण के कतयव्यों का जनवयहन करने के जलए जनयुि दकया गया हो, और इस प्रकार वह खनन पययवेक्षक के अधीनस्ट्थ हो; (च) "सहायक पंखा" से भीतर हवा फेंकने वाला या बाहर हवा खींचने वाला एक ऐसा पंखा अजभप्रेत है िो भूजम के नीचे, पूणयतः या मुख्यतः, एक ही संवातन जडजस्ट्रक्ि के एक या अजधक आतनों को संवाजतत करने के जलए प्रयुि होता है; (छ) दकसी भी खान में "औसत रोिगार" ( एवेरेि एभ्लोयमेंि) का अथय है, जपछले कैलेंडर वषय के िौरान, िनवरी के पहले दिन से दिसंबर के 31वें दिन तक, खान या खान के दकसी भाग में प्रजतदिन जनयोजित व्यजियों की औसत संख्या से है (यह संख्या मैन डेि की संख्या को कायय दिवसों की संख्या, जवश्राम दिवसों और अन्य गैर-कायय दिवसों को छोड़कर, से जवभाजित करके प्राि की िाती है); (ि) "औसत उत्पािन" दकसी खान के जवजनर्ियष् ि खान सीमाओं के भीतर सभी खनन स्ट्थलों से पूवयवती कैलेंडर वषय के िौरान हुए कुल उत्पािन का माजसक औसत उत्पािन अजभप्रेत है; (झ) बूस्ट्िर फैन” से तात्पयय एक यांजत्रक वेंटिलेिर से है जिसका उपयोग भूजमगत रूप से दकसी खिान या वेंटिलेिन क्षेत्र के इनिेक या टरिनय एयरवे के साथ गुिरने वाली हवा के पूरे प्रवाह को बढाने के जलए दकया िाता है;