e-Gazette statutory gazette instrument · 12 Feb 2026
966 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोिगार मंत्रालय अजधसूचना नई ददल्ली, 9 फरवरी, 2026 सा.का.जन. 119(अ).—जनम्नजलजखत मसौदा जवज…
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Open source page966 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोिगार मंत्रालय अजधसूचना नई ददल्ली, 9 फरवरी, 2026 सा.का.जन. 119(अ).—जनम्नजलजखत मसौदा जवजनयम, जिन्हें केन्र सरकार व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय दिाएँ संजहता, 2020 (2020 का 37) की धारा 136 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ट्ताव करती है, को धारा 134 की उप धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, उन सभी व्यजियों की सूचना के जलए, जिनके इससे प्रभाजवत होने की संभावना है, एतद्द्वारा अजधसूजचत दकया िाता है और एतद्द्वारा नोटिस ददया िाता है दक उि मसौदा अजधसूचना पर उस तारीख से 45 ददनों की अवजध की समाजि के बाद जवचार दकया िाएगा, जिस तारीख को रािपत्र की प्रजतयां, जिसमें यह अजधसूचना प्रकाजित की गई है, आम िन के जलए उपलब्ध करा दी िाती हैं; आपजत्तयां और सुझाव, यदद कोई हों, को श्री रजविंकर जनराला, अवर सजचव, भारत सरकार, श्रम एवं रोिगार मंत्रालय, कमरा संख्या: 17, श्रम िजि भवन, रफी मागय, नई ददल्ली को अथवा ईमेल(fas@dgfasli.nic.in तथा ravis.nirala@nic.in) द्वारा भेिा िा सकता है। आपजत्तयां और सुझाव एक प्रोफामाय में भेिे िाएँ जिसमें कॉलम (i) में व्यजियों और संगठनों के नाम और पते का उल्लेख हो, कॉलम (ii) में उस जनयम या उपजनयम का उल्लेख हो जिसे संिोजधत करने का प्रस्ट्ताव है, तथा कॉलम (iii) में प्रस्ट्तुत दकए िाने वाले संिोजधत जवजनयम या उप जवजनयम और उसके कारणों का उल्लेख हो; उि मसौदा अजधसूचना के संबंध में दकसी व्यजि या संगठन से ऊपर जनर्ददष्ट 45 ददनों की अवजध समाि होने से पहले प्राि आपजत्तयों और सुझावों पर केन्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। खदान कामगारों के जलए व्यावसाजयक स्ट्वास्ट््य,सुरक्षा और कायय दिाएं संजहता, 2020 की धारा 136 के तहत जनर्ददष्ट व्यावसाजयक स्ट्वास्ट््य,सुरक्षा और कायय दिाएं (डॉक कायय) केंरीय जवजनयम, 2026. सं. 113] नई ददल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2026/माघ 20, 1947 No. 113] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2026/MAGHA 20, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022026-270079 CG-DL-E-12022026-270079 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] व्यावसाययक सुरक्षा, स्वास््य और काययदशाएं (डॉक कायय) केंद्रीय यवयनयम, 2026 1. संयक्षप्त शीषयक, सीमा और प्रारंभ - (1). आन यवयनयमों को व्यावसाययक सुरक्षा, स्वास््य और काययदशाएं (डॉक कमय) यवयनयम, 2026 कहा जाए। (2) ये भारतीय बंदरगाह ऄयधयनयम, 2025 में यथापररभायषत भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर लागू होंगे 2. ऄयधसूचना की तारीख- ये राजपत्र में आनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। 3. पररभाषाएँ- (1) आन यवयनयमों में जब तक कक संदभय ऄन्यथा अवश्यक न हो- (क) "ऄयभकताय" - जब एक डॉक कायय के संबंध में ईपयोग ककया जाता है, तो आसका अशय ऐसे प्रत्येक व्ययि या कंपनी से है, चाहे वह आस रूप में यनयुि ककया गया हो या नहीं, जो जहाज मायलकों, ऑपरेटरों, चाटयसय, यशपर, यनयायतक, बंदरगाह प्रायधकरणों, सीमा शुल्क और बंदरगाह के ऄन्य यहतधारकों की ओर से कायय करता है या कायय करने के यलए ऄयभप्रेत है ऐसे डॉक कायय या ईसके ककसी भाग के प्रबंधन, यनयंत्रण, पययवेक्षण या कदशा में भाग लेता है; (ख) "प्रायधकृत व्ययि" से तात्पयय, बंदरगाह प्रायधकरण, यनयोिा, जहाज के स्वामी या ऄयभकताय या ककसी यजम्मेदार व्ययि द्वारा ककसी यवयशष्ट कायय या कायों को करने के यलए प्रायधकृत व्ययि से है और जो कायय या कायों को करने के यलए अवश्यक तकनीकी ज्ञान और ऄनुभव रखता हो; (ग) "संयहता" से व्यावसाययक सुरक्षा, स्वास््य और काययदशाएं संयहता, 2020 ऄयभप्रेत है। (घ) "कंटेनर" का अशय: (i) एक स्थायी प्रकृयत वाले और तदनुसार बार-बार ईपयोग हेतु ईपयुि होने के यलए पयायप्त मजबूत (ii) मध्यवती पुनः लोड ककए यबना पररवहन के एक या ऄयधक साधनों द्वारा, माल के पररवहन की सुयवधा के यलए यवशेष रूप से यडजाआन ककया गया (iii) आन ईद्देश्यों के यलए कॉनयर किटटग के साथ सुरयक्षत और/या असानी से संभालने के यलए यडजाआन ककया गया पररवहन ईपकरण का एक अर्टटकल है। "कंटेनर" शब्द में न तो वाहन और न ही पैकेजजग शायमल हैं; हालांकक, चेयसस पर ले जाने वाले कंटेनर शायमल होते हैं, तथा कंटेनर का ऄथय है कठोर, अयताकार, पुन: प्रयोज्य कागो आकाआयाँ जो पैकेज्ड के आंटरमॉडल सड़क, रेल या समुद्री पररवहन या मध्यवती रीलोजडग के यबना पररवहन के एक या ऄयधक साधनों द्वारा बल्क कागो के यलए ऄयभप्रेत हैं। (ङ) "कंटेनर टर्ममनल" का ऄथय है वह क्षेत्र जहां जहाजों और पररवहन के ऄन्य साधनों के बीच कंटेनरों को प्राप्त करने, भंडारण, प्रेषण और आंटरचेंज का संचालन ककया जाता है, जो मुख्य रूप से ईठाने वाले ईपकरणों और पररवहन ईपकरणों की मदद से ककया जाता है, और आसमें संबंयधत सड़क वाहन, प्रतीक्षा स्थल, कंट्रोल आंटर-चेंज यिड, स्टैककग क्षेत्र और संबंयधत सड़क वाहन, प्रस्थान शायमल हैं, लेककन आसमें यनम्नयलखत शायमल नहीं होंगे- (i) टर्ममनल जो एक ही पररचालन क्षेत्रों का ईपयोग करके कंटेनरीकृत कागो और ब्रेक-बल्क कागो की महत्वपूणय मात्रा को संभालते हैं; (ii) सभी रेलवे टर्ममनल और सभी ऄंतदेशीय यडपो;