e-Gazette statutory gazette instrument · 31 Dec 2025
8842 GI/2025 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ऄजधसूचना नइ ददल्ली, 30 ददसम्बर, 2025 सा.का.जन. 934(ऄ).— जबदक, संसद द्वा…
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Open source page8842 GI/2025 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ऄजधसूचना नइ ददल्ली, 30 ददसम्बर, 2025 सा.का.जन. 934(ऄ).— जबदक, संसद द्वारा ईपजीजवकाजन्य सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और काययदिाएं संजहता, 2020 (2020 का 37) (ईक्त संजहता) के ऄजधजनयमन के पश्चात, ईपजीजवकाजन्य सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2020 का मसौदा भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग II, खंड 3, ईप-खंड (i) में ददनांक 19 नवंबर, 2020 की ऄजधसूचना संख्या जी.एस.अर. 729 (ऄ), और ददनांक 15 ऄप्रैल 2021 की जी.एस.अर. 261 (ऄ) के माध्यम से प्रकाजित दकया गया था और ईक्त संजहता की धारा 133 और 134 के तहत ऄपेजक्षत ऄनुसार अपजियां और सुझाव अमंजत्रत दकए गए थे; और जबदक, ददनांक 21 नवंबर, 2025 की ऄजधसूचना संख्या एस.ओ. 5321 (ऄ), के तहत भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग II, धारा 3, ईप-धारा (ii) में प्रकाजित दकए गए, ईक्त संजहता के सभी प्रावधानों को लागू दकया गया है। ऄब आस प्रकार जनम्नजलजखत मसौदा जनयम, जजन्हें केंद्र सरकार ने साधारण खंड ऄजधजनयम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठठत ईपजीजवकाजन्य सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय दिाएं संजहता, 2020 (2020 का 37) की धारा 133 और 134 द्वारा प्रदि िजक्तयों का प्रयोग करते हुए और जनम्नजलजखत के ऄजधक्रमण में बनाने का प्रस्ट्ताव दकया है- 1. डॉक कमयकार (सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य एवं कल्याण) जनयम, 1990; 2. भवन एवं ऄन्य सजिमायण श्रजमक (जनयोजन एवं सेवा ितय जवजनयमन), जनयम, 1998; 3. अदिय कारखाना जनयम; सं. 848] नइ ददल्ली, मंगलवार, ददसम् बर 30, 2025/पौष 9, 1947 No. 848] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268944 CG-DL-E-31122025-268944 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 4. खान जनयम, 1955; 5. खान बचाव जनयम, 1985; 6. खान व्यावसाजयक प्रजिक्षण जनयम, 1966; 7. खदान स्ट्थल स्नान जनयम, 1959; 8. खान जििुगृह जनयम, 1966; 9. ठेका श्रजमक (जवजनयमन एवं ईत्सादन) केंद्रीय जनयम, 1971; 10. ऄंतर-राज्यीय प्रवासी कमयकार (जनयोजन जवजनयमन और सेवा ितें) केंद्रीय जनयम, 1979 11. श्रमजीवी पत्रकार (सेवा ितें) और प्रकीणय प्रावधान जनयम, 1957; 12. जसनेमा-कमयकार और जसनेमा जथएटर कमयकार (जनयोजन जवजनयमन) जनयम, 1984; 13. जबक्री संवधयन कमयचारी (सेवा ितें) जनयम, 1976 गोदी कमयकार (सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कल्याण) ऄजधजनयम, 1986 (1986 का 54), भवन और ऄन्य सजिमायण श्रजमक (रोजगार और सेवा ितों का जवजनयमन) ऄजधजनयम, 1996 (1996 का 27), कारखाना ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 63), खान ऄजधजनयम, 1952 (1952 का 35) द्वारा प्रदि िजक्तयों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। ठेका श्रम (जवजनयमन एवं ईत्सादन) ऄजधजनयम, 1970 (1970 का 37), ऄंतरायजज्यक प्रवासी कमयकार (रोजगार और सेवा ितों का जवजनयमन) ऄजधजनयम, 1979 (1979 का 30), श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी की दरों का जनधायरण) ऄजधजनयम, 1958 (1958 का 29), 12. जसनेमा-कमयकार और जसनेमा जथएटर कमयकार (जनयोजन जवजनयमन) ऄजधजनयम, 1981 (1981 का 50), जबक्री संवधयन कमयचारी (सेवा ितें) ऄजधजनयम, 1976 (1976 का 11), जैसा भी मामला हो, जजसे ईक्त ईपजीजवकाजन्य सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय दिाएं संजहता, 2020, की धारा 143 द्वारा जनरस्ट्त कर ददया गया है, ऐसे ऄजधक्रमण से पूवय ईन संबंजधत बातों के जसवाय जजन्हें दकया गया है या करने का लोप दकया गया है, ईक्त धारा 133 की ईपधारा (1) और ईपधारा 134 की ईपधारा (1) की ऄपेक्षानुसार, ईन सभी व्यजक्तयों की जानकारी के जलए ऄजधसूजचत दकया जाता है जजनके आससे प्रभाजवत होने की संभावना है और आसके द्वारा यह सूचना दी जाती है दक ईक्त प्रारूप ऄजधसूचना पर ईस तारीख से 45 ददन की ऄवजध की समाजि के पश्चात जवचार दकया जाएगा, जजस तारीख को ईस राजपत्र की प्रजतयां, जजसमें यह ऄजधसूचना प्रकाजित की गइ है, जनता को ईपलब्ध करा दी जाती हैं; अपजियां और सुझाव, यदद कोइ हों, श्री रजविंकर जनराला, ऄवर सजचव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कमरा संख्या: 17, श्रम िजक्त भवन, रफी मागय, नइ ददल्ली को संबोजधत दकए जा सकते हैं या इमेल (fasli@dgfasli.nic.in और ravis.nirala@nic.in) के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। अपजियां और सुझाव एक प्रोफामाय में भेजे जाने चाजहए जजसमें कॉलम (i) में व्यजक्तयों और संगठनों के नाम और पते का ईल्लेख हो और कॉलम (ii) में संिोजधत दकए जाने वाले जनयम या ईप-जनयम का ईल्लेख हो और कॉलम (iii) में प्रस्ट्तुत दकए जाने वाले संिोजधत जनयम या ईप-जनयम और ईसके कारणों का ईल्लेख हो; ईक्त मसौदा ऄजधसूचना के संबंध में दकसी भी व्यजक्त या संगठन से उपर जनर्ददष्ट ऄवजध समाि होने से पहले प्राि होने वाली अपजियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा जवचार दकया जाएगा। ऄध्याय-I प्रारंजभक 1. लघु िीषयक, जवस्ट्तार और प्रारंभ.– (1) आन जनयमों का नाम ईपजीजवकाजन्य सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और काययदिाएं (केन्द्रीय) जनयमावली, 2025 है। 2. आनका जवस्ट्तार सम्पूणय भारत पर है। 3. ये जनयम आनके सरकारी राजपत्र में प्रकािन की जतजथ से प्रभावी होंगे।